मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2022 (MMPSY) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन @cm-psy.haryana.gov.in
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लिस्ट | Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Online Registration | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना चेक
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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है ?
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाए
बी.पी.एल परिवार या वार्षिक आय 1.80 लाख रु. से कम वाले परिवार से सम्बंधित 18-50 वर्ष की आयु के व्यक्ति की 1 मार्च, 31 मई, 2021 के बीच कोरोना से मृत्यु होने पर 2 लाख रु. व 31 मई, 2021 के बाद प्राकृतिक मृत्यु(कोविड सहित) के मामले में MMPSY व PMJJBY के तहत 2 लाख रु. का मुआवजा मिलेगा। pic.twitter.com/vQKHjXWxse
— CMO Haryana (@cmohry) May 14, 2021
पहले चरण में हरियाणा MMPSY सहायता (पहले अपडेट)
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा में लाभ का हस्तांतरण
- 18 से 40 वर्ष के आयु समूह - वित्तीय सहायता के 4 विकल्प
- 40 से 60 वर्ष के आयु समूह - वित्तीय सहायता के 2 विकल्प
Category 1 : Age 18 to 40 years – 4 option |
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Option 1 |
Financial assistance Rs 6000
per year in 3 installments of Rs. 2000 |
Option 2 |
Beneficiary Nominated member
by the family will get Rs 36,000 after 5 years of joining |
Option 3 |
On attaining the age of 60
year, beneficiary will get pension between Rs 3,000 and Rs 15,000 on a
monthly basis. |
Option 4 |
The family elected members
will get Rs. 15,000 to Rs. 30,000 after 5 years. A beneficiary can choose the
option of insurance cover in which state government will pay the premium. |
Category 2: Age 40 to 60 years – 2 option |
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Option 1 |
Rs 6,000 per year in 3
installments of Rs 2,000 |
Option 2 |
Rs 36,000 after 5 years |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य
- हरियाणा परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र व्यक्तिगत परिवारों को जीवन/दुर्घटना बीमा कवर, पेंशन लाभ आदि के रूप में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana की मुख्य विशेषताएं
- योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 6 हजार रुपये की राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी। पेंशन और बीमा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी हिस्से के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा राशि के रूप में 500 प्रति माह।
- हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2022 के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जोड़ा गया है।
- पात्र परिवारों का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा योजना बनाकर संबंधित परिवार के मुखिया के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- योजना के तहत हितग्राहियों को एक हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 3 हजार।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के प्रमुख लाभ
- Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के तहत प्रत्येक परिवार 6,000 रुपये प्रति वर्ष का हकदार होगा।
- उपरोक्त में से, 18-50 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जीवन बीमा के लिए 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा।
- 18-70 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा के लिए प्रति वर्ष 12 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा।
- यदि लागू हो, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की राशि का भुगतान पात्र किसान परिवारों को किया जाएगा।
- प्रति माह INR 55-200 की सीमा में आने वाली राशि (अर्थात उसकी उम्र के आधार पर लाभार्थी का योगदान) का भुगतान पेंशन प्रदान करने के लिए योगदान के कारण किया जाएगा:
- प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PMSYMY) या
- प्रधान मंत्री लघु व्यपारी मानधन योजना (PMLVMY) या
- प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY)
- यदि किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रीमियम काटने के बाद कोई राशि बची है तो लाभार्थी उस राशि को नकद में निकाल सकते हैं।
- शेष राशि (सभी सामाजिक सुरक्षा विकल्पों आदि के लिए प्रीमियम/अंशदान की समेकित राशि में कटौती के बाद), यदि कोई हो, पात्र परिवार द्वारा नकद में निकाला जा सकता है या वह विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए परिवार भविष्य निधि में निवेश का विकल्प चुन सकता है। फंड (एफपीएफ)। इस विकल्प के तहत, परिवार को पात्र परिवार की ओर से हरियाणा सरकार द्वारा FPF में किए गए निवेश से रिटर्न मिलेगा।
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा के तहत फंड डीबीटी मोड के माध्यम से लाभार्थी को हस्तांतरित किया जाता है।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के पात्रता मापदंड
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Eligibility
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यह योजना केवल हरियाणा राज्य में रहने वाले निम्नलिखित परिवारों में शामिल होने के लिए खुली होगी :
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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा के महत्वपूर्ण दस्तावेज
Required Document for CM Parivar Samridhi Scheme
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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पेंशन प्रीमियम चार्ट
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- हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना
- हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना
- हरियाणा भावांतर भरपाई योजना
- हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना
- मेरी फसल मेरा ब्यौरा
- अटल बिहारी वाजपेयी श्रमिक अवागमन योजना
- हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना
- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना
- हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल
- विकलांग पेंशन योजना
- आपकी बेटी हमारी बेटी योजना
- आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना
- हरियाणा सक्षम योजना
- उम्मीद करियर पोर्टल
- हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट स्कीम
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MMPSY) नामांकन प्रक्रिया
- पात्र परिवार के परिवार के मुखिया को एक साधारण आवेदन पत्र भरना होता है।
- परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन फॉर्म, योजना के आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदकों को परिवार के सभी बुनियादी विवरण जैसे परिवार की आय, विवरण भूमि जोत, व्यवसाय, संबंधित सामाजिक सुरक्षा विकल्पों का चयन आदि प्रदान करना होगा।
- आवेदन पत्र को प्रिंट करने के लिए, परिवार आईडी और ओटीपी दर्ज करना होगा।
- यदि आवेदक स्व-नामांकन करने में सक्षम नहीं है, तो वे संबंधित सरल केंद्रों, गैस एजेंसियों, अंत्योदय केंद्रों, अटल सेवा केंद्रों (CSC) आदि पर जाकर नामांकन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
- आवेदकों से कोई आवेदन या नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना Family ID के लिए आवेदन कैसे करें ?
- PPP ऑपरेटर्स : हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के कार्य को करने के लिए पंजीकृत ऑपरेटर।
- CSC VLE : वीएलई (ग्राम स्तरीय उद्यमी) द्वारा प्रबंधित और संचालित कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)।
- सरल केंद्र : राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित अंत्योदय सरल केंद्र।
- स्टेप 1- आधिकारिक वेबसाइट हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना यानी https://cm-psy.haryana.gov.in/ पर जाएं।
- स्टेप 2- मुखपृष्ठ पर, मुख्य मेनू में मौजूद “योजना लागू करें” टैब पर क्लिक करें जैसा कि नीचे दिखाया गया है :
- स्टेप 3- होमपेज पर ऑपरेटर लॉगइन का विकल्प देखें और इस विकल्प पर क्लिक करें।
- स्टेप 4- अब आपको अपनी सीएससी आईडी डालकर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है।
- स्टेप 5- इसके बाद पासवर्ड डालें और फिर साइन इन बटन पर क्लिक करें।
- स्टेप 6- उसके बाद, आपको पोर्टल में साइन इन किया जाएगा और योजना लागू करें पर क्लिक करें योजना लागू करें।
- स्टेप 7- अब आपके सामने do you have family id का ऑप्शन आएगा। अगर हाँ, तो नहीं है तो ना करें।
- स्टेप 8-Yes पर क्लिक करने के बाद आपको फैमिली आईडी भरनी होगी।
- स्टेप 9- इसे भरने के बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 10- पात्र परिवार के परिवार के मुखिया को एक साधारण फॉर्म भरना होगा और परिवार / परिवार के सदस्यों के कुछ बुनियादी विवरण प्रदान करना होगा जैसे कि भूमि जोत और परिवार की आय और परिवार के सदस्यों का व्यवसाय आदि। परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए प्रासंगिक सामाजिक सुरक्षा विकल्प आदि।
- स्टेप 11- इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र MMPSY वेब पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
- स्टेप 12- पोर्टल में लॉग इन करने के बाद फॉर्म को 'फैमिली आईडी' और एक डायनेमिक ओटीपी (परिवार आईडी पोर्टल पर पंजीकृत परिवार के मुखिया के मोबाइल पर डिलीवर करने के लिए) की कुंजी लगाकर प्रिंट किया जा सकता है।
- स्टेप 13- MMPSY फॉर्म को प्रिंट करने की प्रक्रिया अंत्योदय केंद्रों, सरल केंद्रों, अटल सेवा केंद्रों (सामान्य सेवा केंद्रों) और गैस एजेंसियों में भी पूरी की जा सकती है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करे ? (Apply Offline)
- स्टेप 1- सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र जाना होगा।
- स्टेप 2- आपको CSC केंद्र में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज देने होंगे।
- स्टेप 3- इसके बाद आपको सीएससी केंद्र में अपना Haryana Chief Minister Parivar Samridhi Yojana Application Form भरवाना होगा।
- स्टेप 4- आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक भर जाने के बाद सीएससी केंद्र से आपको एक Reference Number प्रदान किया जाएगा।
- स्टेप 5- आपको इस रिफरेंस नंबर को संभाल कर रखना होगा। इस Reference Number से आवेदन स्थिति चेक की जा सकती है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आवेदन स्टेटस देखने की प्रक्रिया (Application Status)
- स्टेप 1- आपको हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- स्टेप 2- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- स्टेप 3- होम पेज पर आपको Application Status के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 4- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना रेफरेंस नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- स्टेप 5- इसके बाद आपको आवेदन स्थिति देखें के बटन पर क्लिक करना होगा, आवेदन स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
MMPSY पोर्टल पर बैंक फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करें (Bank Form PDF Download)
- स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://cm-psy.haryana.gov.in/#/ पर जाएं।
- स्टेप 2- होमपेज पर, मुख्य मेनू में मौजूद “बैंक फॉर्म” टैब पर क्लिक करें या सीधे https://cm-psy.haryana.gov.in/#/bank-pdf-download पर क्लिक करें।
- स्टेप 3- तदनुसार, ऊपर दिखाए गए अनुसार दस्तावेज़ नाम के सामने "डाउनलोड" लिंक पर क्लिक करें। यहां से आप पीएमजेजेबीवाई सहमति सह घोषणा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- स्टेप 4- आप डाउनलोड लिंक पर क्लिक करके PMSBY सहमति सह घोषणा फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पोर्टल पर ऑपरेटर लॉगिन (Operator Login at MMPSY Portal)
- स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://cm-psy.haryana.gov.in/#/ पर जाएं।
- स्टेप 2- मुखपृष्ठ पर, मुख्य मेनू में मौजूद “ऑपरेटर लॉगिन” टैब पर क्लिक करें
- स्टेप 3- आपको अपना यूजरनेम दर्ज करना होगा।
- स्टेप 4- इसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 5- अब आपको अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- स्टेप 6- इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हेल्पलाइन नंबर
Helpline Number
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