मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2022 (MMPSY) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन @cm-psy.haryana.gov.in


मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लिस्ट | Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Online Registration | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना चेक


Latest News Update : 
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 6,000 रुपये का वार्षिक लाभ का उपयोग कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रीमियम राशि का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। इसमें पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), पीएम सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), पीएम किसान मानधन योजना (PM-KMDY), पीएम लघु व्यपारी मानधन योजना (PM-LVMY), पीएम श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) और पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) के प्रीमियम का भुगतान शामिल है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MMPSY) हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है। यह योजना हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में, भविष्य को सुनिश्चित करने और वंचित वर्गों के जीवन को सुनिश्चित करके सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक कदम के रूप में तैयार की गई है। इस योजना के लक्षित लाभार्थी राज्य के वंचित और गरीब परिवार हैं। MMPSY हरियाणा सरकार के वित्त विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। विभाग नोडल प्राधिकरण की मदद से योजना को लागू करता है। विभिन्न केंद्रों पर प्राप्त होने वाले आवेदन प्रपत्रों को संबंधित जिलों में स्थानीय कोषागार कार्यालय, संबंधित विभाग द्वारा संसाधित किया जाता है। इस लेख के माध्यम से, हमने Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana in Hindi में विस्तृत जानकारी साझा की है, इसलिए हमारे लेख को अंत तक पढ़ें और योजना का लाभ उठाएं।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन, पात्रता और लाभ

Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojana (MMPSY) का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी पात्र परिवारों को पेंशन, आकस्मिक / जीवन बीमा कवर के रूप में वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े परिवारों को शामिल करना है जिनकी वार्षिक आय 180000/ - या उससे कम है और जो 2 हेक्टेयर तक की भूमि है। बीमा और पेंशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना के भुगतान के लिए उपयोग किए जाने के लिए प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 6000/- प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना Online या ऑफलाइन आवेदन करना होगा।

परिवार के खाते में बकाया राशि को परिवार भविष्य निधि में निवेश किया जाएगा, जिसका खाता विवरण ब्याज विवरण के साथ ऑनलाइन उपलब्ध होगा। यह सामाजिक सुरक्षा राशि लोगों को जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन लाभ के रूप में प्रदान की जाएगी। Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2022 से लगभग 15 से 20 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। 

हरियाणा सरकार ने जमीनी स्तर पर अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन की जांच करने और उनकी निगरानी के लिए हर जिले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की थी। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म cm-psy.haryana.gov.in पर आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। लोग अब हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की किस्त की स्थिति, भुगतान की तारीख और पूरा विवरण cm-psy.haryana.gov.in पोर्टल पर देख सकते हैं।

सभी उम्मीदवार जो Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Online Apply करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम “हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2022” के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Details

Name of Scheme

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana (MMPSY)

in Language

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना

Launched by

सीएम मनोहर लाल खट्टर

Beneficiaries

हरियाणा के ईडब्ल्यूएस परिवार, किसान और असंगठित श्रमिक

Major Benefit

रु.6000/- प्रति वर्ष (तीन समान किश्तों में)

Scheme Objective

पात्र परिवारों को पेंशन, जीवन बीमा कवर के रूप में वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

Transfer of benefit through

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)

Cost of the Scheme

रु. 1500 करोड़

Scheme under

राज्य सरकार

Name of State

हरियाणा

Post Category

योजना

Official Website

https://cm-psy.haryana.gov.in/

महत्वपूर्ण तिथियाँ

Event

Dates

Launched date

30 अगस्त 2019

Disbursement of Funds started in

-

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना Last Date

-

महत्वपूर्ण लिंक

Event

Links

Apply Online

Registration Login

MMPSY beneficiary Status check

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MMPSY payment status Check online

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Notification

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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पोर्टल

Official Website



मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है ?


मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े परिवारों के लिए एक राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जिनकी वार्षिक आय रु.1,80,000/- तक है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है और 1.5 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर कारोबार वाले छोटे व्यवसायी इस योजना में शामिल हैं। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल प्राधिकरण होगा। विभिन्न केन्द्रों में प्राप्त MMPSY फार्मों का प्रसंस्करण संबंधित जिलों में स्थित वित्त विभाग के स्थानीय कोषालय कार्यालयों द्वारा किया जाएगा।

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कवर करता है, जिसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को केंद्र सरकार की छह योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इन योजनाओं के प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों की ओर से किया जाएगा।

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाए


इस योजना के अंतर्गत परिवार के कम से कम 1 सदस्य को 12 रूपये का दुर्घटना बीमा पर भुगतान किया जाएगा। PMSBY योजना के तहत बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रूपये की धनरशि प्रदान  की जाएगी।

2) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) : 
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 500 रूपये प्रतिमाह मिलेंगे जिसमे से पीएमजेजेबीवाई के तहत18 से 50 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के जीवन बीमा के लिए 330 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रीमियम का भुगतान उनके खातों में से स्वयं हो जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत किसान को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3000/- रूपये प्रति माह की पेंशन सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में प्रदान  की जाएगी ।
फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों के हमले या फसल रोगों जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने बीमा का दावा करने की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत किसान को Rs.2,00,000 तक का बीमा प्रदान किया जाता है। 
पीएम-एसवाईएम के प्रीमियम के रूप में बैंक खाते से 55 से 200 प्रति माह का भुगतान स्वत: ही हो जाएगा। यह प्रीमियम राशि पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थी को पेंशन प्रदान करने के लिए है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, 3,000 प्रति माह रुपये की दर से पेंशन प्रदान की जाएगी।

6) प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मानधन योजना (PMLVMY) : 
इस योजना के तहत खुदरा व्यापारियों, छोटे दुकानदारों, दुकान मालिकों और स्वरोजगार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 प्रति माह रुपये की पेंशन मिलेगी।

इसके अलावा, सभी सामाजिक सुरक्षा विकल्पों को पूरा करने के बाद शेष राशि को परिवार भविष्य निधि में निवेश किया जाएगा।

 

पहले चरण में हरियाणा MMPSY सहायता (पहले अपडेट)


सीएम मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रति परिवार 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। MMPSY योजना के तहत पंजीकृत लगभग 12,56,000 परिवार इस वित्तीय सहायता के लाभार्थी हैं। राज्य सरकार एमपीएसवाई योजना के तहत पंजीकृत 6 लाख से अधिक परिवारों के बैंक खातों में 211.62 करोड़ रुपये की सहायता की जा चुकी हैं।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा में लाभ का हस्तांतरण


Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के तहत लाभार्थियों को देय राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के तंत्र के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जानी है। योजना के तहत, सरकार लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष 6000 रुपये वितरित करेगी। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को 2 श्रेणियों में बांटा गया है।
  • 18 से 40 वर्ष के आयु समूह - वित्तीय सहायता के 4 विकल्प
  • 40 से 60 वर्ष के आयु समूह - वित्तीय सहायता के 2 विकल्प
श्रेणी वार पात्र लाभार्थी और उनके लाभ

Category 1 :  Age 18 to 40 years – 4 option

Option 1

Financial assistance Rs 6000 per year in 3 installments of Rs. 2000

Option 2

Beneficiary Nominated member by the family will get Rs 36,000 after 5 years of joining

Option 3

On attaining the age of 60 year, beneficiary will get pension between Rs 3,000 and Rs 15,000 on a monthly basis.

Option 4

The family elected members will get Rs. 15,000 to Rs. 30,000 after 5 years. A beneficiary can choose the option of insurance cover in which state government will pay the premium.

Category 2: Age 40 to 60 years – 2 option

Option 1

Rs 6,000 per year in 3 installments of Rs 2,000

Option 2

Rs 36,000 after 5 years


मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य


  • हरियाणा परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र व्यक्तिगत परिवारों को जीवन/दुर्घटना बीमा कवर, पेंशन लाभ आदि के रूप में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana की मुख्य विशेषताएं


  • योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 6 हजार रुपये की राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी। पेंशन और बीमा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी हिस्से के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा राशि के रूप में 500 प्रति माह।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2022 के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जोड़ा गया है।
  • पात्र परिवारों का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा योजना बनाकर संबंधित परिवार के मुखिया के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
  • योजना के तहत हितग्राहियों को एक हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 3 हजार।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के प्रमुख लाभ


  • Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के तहत प्रत्येक परिवार 6,000 रुपये प्रति वर्ष का हकदार होगा।
  • उपरोक्त में से, 18-50 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जीवन बीमा के लिए 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा।
  • 18-70 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा के लिए प्रति वर्ष 12 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा।
  • यदि लागू हो, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की राशि का भुगतान पात्र किसान परिवारों को किया जाएगा।
  • प्रति माह INR 55-200 की सीमा में आने वाली राशि (अर्थात उसकी उम्र के आधार पर लाभार्थी का योगदान) का भुगतान पेंशन प्रदान करने के लिए योगदान के कारण किया जाएगा:
  1. प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PMSYMY) या
  2. प्रधान मंत्री लघु व्यपारी मानधन योजना (PMLVMY) या
  3. प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY)
  • यदि किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रीमियम काटने के बाद कोई राशि बची है तो लाभार्थी उस राशि को नकद में निकाल सकते हैं।
  • शेष राशि (सभी सामाजिक सुरक्षा विकल्पों आदि के लिए प्रीमियम/अंशदान की समेकित राशि में कटौती के बाद), यदि कोई हो, पात्र परिवार द्वारा नकद में निकाला जा सकता है या वह विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए परिवार भविष्य निधि में निवेश का विकल्प चुन सकता है। फंड (एफपीएफ)। इस विकल्प के तहत, परिवार को पात्र परिवार की ओर से हरियाणा सरकार द्वारा FPF में किए गए निवेश से रिटर्न मिलेगा।
  • मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा के तहत फंड डीबीटी मोड के माध्यम से लाभार्थी को हस्तांतरित किया जाता है।

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के पात्रता मापदंड


Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Eligibility
यह योजना केवल हरियाणा राज्य में रहने वाले निम्नलिखित परिवारों में शामिल होने के लिए खुली होगी :
  • यह योजना केवल हरियाणा के नागरिकों के लिए है और इस प्रकार आवेदक परिवार हरियाणा राज्य में रहने वाले होने चाहिए।
  • परिवार जिनकी आय 15000 रुपये प्रति माह या 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष और परिवार की कुल भूमि 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर तक है।
  • जिन परिवारों की फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर है।
  • 1.5 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यवसायी पात्र हैं।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा के महत्वपूर्ण दस्तावेज


Required Document for CM Parivar Samridhi Scheme
  • पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
  • नागरिक के पास भू नक्ष/भूमि के कागजात होने चाहिए।
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक।
  • परिवार पहचान पत्र आईडी (Family Id)

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पेंशन प्रीमियम चार्ट


Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021 के तहत हरियाणा सरकार लाभार्थी की उम्र के आधार पर लाभार्थी अंशदान पर प्रीमियम का भुगतान करेगी जो इस प्रकार है :

Sr.No.

Entry age of beneficiary
(in years)

Beneficiary Contribution to be paid by the Government

Sr.No.

Entry age of beneficiary
(in years)

Beneficiary Contribution to be paid by the Government

1

18

55

13

30

105

2

19

58

14

31

110

3

20

61

15

32

120

4

21

64

16

33

130

5

22

68

17

34

140

6

23

72

18

35

150

7

24

76

19

36

160

8

25

80

20

37

170

9

26

85

21

38

180

10

27

90

22

39

190

11

28

95

23

40

200

12

29

100




हरियाणा सरकार की विविध योजनएं भी पढ़ें : 

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?


पात्र परिवार के मुखिया को एक साधारण फॉर्म भरना होगा और परिवार के सदस्यों के कुछ बुनियादी विवरण जैसे कि भूमि जोत और परिवार की आय और परिवार के सदस्यों के व्यवसाय आदि के बारे में कुछ बुनियादी विवरण प्रदान करना होगा और प्रासंगिक सामाजिक का चुनाव करना होगा। परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए सुरक्षा विकल्प आदि। इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र MMPSY Web Portal पर उपलब्ध होगा। MMPSY Form को प्रिंट करने की प्रक्रिया अंत्योदय केंद्रों, सरल केंद्रों, अटल सेवा केंद्रों (Common Service Centers) और गैस एजेंसियों में भी पूरी की जा सकती है। कोरोना वायरस से लड़ाई के मद्देनज़र वे सभी गरीब लोग जिनका नाम किसी योजना सूची में नहीं है, वे CSC पर पंजीकरण करा सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कॉल कर सकते हैं।

सभी पात्र आवेदक जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना Online Registration करना चाहते हैं, तो सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र को लागू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें :

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MMPSY) नामांकन प्रक्रिया


हरियाणा MMPSY का लाभ उठाने के लिए पात्र परिवारों को पोर्टल में अपना नामांकन कराना होगा। इस खंड में दी गई नामांकन प्रक्रिया का विवरण देखें :
  • पात्र परिवार के परिवार के मुखिया को एक साधारण आवेदन पत्र भरना होता है।
  • परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन फॉर्म, योजना के आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है।
  • आवेदकों को परिवार के सभी बुनियादी विवरण जैसे परिवार की आय, विवरण भूमि जोत, व्यवसाय, संबंधित सामाजिक सुरक्षा विकल्पों का चयन आदि प्रदान करना होगा।
  • आवेदन पत्र को प्रिंट करने के लिए, परिवार आईडी और ओटीपी दर्ज करना होगा।
  • यदि आवेदक स्व-नामांकन करने में सक्षम नहीं है, तो वे संबंधित सरल केंद्रों, गैस एजेंसियों, अंत्योदय केंद्रों, अटल सेवा केंद्रों (CSC) आदि पर जाकर नामांकन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
  • आवेदकों से कोई आवेदन या नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना Family ID के लिए आवेदन कैसे करें ?


इस योजना का लाभ उठाने के लिए PPP या सिर्फ फैमिली आईडी बहुत जरूरी है। परिवारों को एक परिवार आईडी नंबर प्राप्त करना होगा। योजना के लिए नामांकन करने से पहले। वे निम्नलिखित माध्यमों से परिवार पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं :
  • PPP ऑपरेटर्स : हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के कार्य को करने के लिए पंजीकृत ऑपरेटर।
  • CSC VLE : वीएलई (ग्राम स्तरीय उद्यमी) द्वारा प्रबंधित और संचालित कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)।
  • सरल केंद्र : राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित अंत्योदय सरल केंद्र।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन करने का स्टेप (Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Application Form)

पार्ट I : 
  • स्टेप 1- आधिकारिक वेबसाइट हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना यानी https://cm-psy.haryana.gov.in/ पर जाएं।
  • स्टेप 2- मुखपृष्ठ पर, मुख्य मेनू में मौजूद “योजना लागू करें” टैब पर क्लिक करें जैसा कि नीचे दिखाया गया है :
  • स्टेप 3- होमपेज पर ऑपरेटर लॉगइन का विकल्प देखें और इस विकल्प पर क्लिक करें।
  • स्टेप 4- अब आपको अपनी सीएससी आईडी डालकर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है।
  • स्टेप 5- इसके बाद पासवर्ड डालें और फिर साइन इन बटन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 6- उसके बाद, आपको पोर्टल में साइन इन किया जाएगा और योजना लागू करें पर क्लिक करें योजना लागू करें।
  • स्टेप 7- अब आपके सामने do you have family id का ऑप्शन आएगा। अगर हाँ, तो नहीं है तो ना करें।
  • स्टेप 8-Yes पर क्लिक करने के बाद आपको फैमिली आईडी भरनी होगी।
  • स्टेप 9- इसे भरने के बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा।
पार्ट II : 
  • स्टेप 10- पात्र परिवार के परिवार के मुखिया को एक साधारण फॉर्म भरना होगा और परिवार / परिवार के सदस्यों के कुछ बुनियादी विवरण प्रदान करना होगा जैसे कि भूमि जोत और परिवार की आय और परिवार के सदस्यों का व्यवसाय आदि। परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए प्रासंगिक सामाजिक सुरक्षा विकल्प आदि।
  • स्टेप 11- इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र MMPSY वेब पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
  • स्टेप 12- पोर्टल में लॉग इन करने के बाद फॉर्म को 'फैमिली आईडी' और एक डायनेमिक ओटीपी (परिवार आईडी पोर्टल पर पंजीकृत परिवार के मुखिया के मोबाइल पर डिलीवर करने के लिए) की कुंजी लगाकर प्रिंट किया जा सकता है।
  • स्टेप 13- MMPSY फॉर्म को प्रिंट करने की प्रक्रिया अंत्योदय केंद्रों, सरल केंद्रों, अटल सेवा केंद्रों (सामान्य सेवा केंद्रों) और गैस एजेंसियों में भी पूरी की जा सकती है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करे ? (Apply Offline)


  • स्टेप 1- सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र जाना होगा।
  • स्टेप 2- आपको CSC केंद्र में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज देने होंगे।
  • स्टेप 3- इसके बाद आपको सीएससी केंद्र में अपना Haryana Chief Minister Parivar Samridhi Yojana Application Form भरवाना होगा।
  • स्टेप 4- आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक भर जाने के बाद सीएससी केंद्र से आपको एक Reference Number प्रदान किया जाएगा।
  • स्टेप 5- आपको इस रिफरेंस नंबर को संभाल कर रखना होगा। इस Reference Number से आवेदन स्थिति चेक की जा सकती है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आवेदन स्टेटस देखने की प्रक्रिया (Application Status)


  • स्टेप 1- आपको हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • स्टेप 2- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • स्टेप 3- होम पेज पर आपको Application Status के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • स्टेप 4- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना रेफरेंस नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • स्टेप 5- इसके बाद आपको आवेदन स्थिति देखें के बटन पर क्लिक करना होगा, आवेदन स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

MMPSY पोर्टल पर बैंक फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करें (Bank Form PDF Download)


  • स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://cm-psy.haryana.gov.in/#/ पर जाएं।
  • स्टेप 2- होमपेज पर, मुख्य मेनू में मौजूद “बैंक फॉर्म” टैब पर क्लिक करें या सीधे https://cm-psy.haryana.gov.in/#/bank-pdf-download पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3- तदनुसार, ऊपर दिखाए गए अनुसार दस्तावेज़ नाम के सामने "डाउनलोड" लिंक पर क्लिक करें। यहां से आप पीएमजेजेबीवाई सहमति सह घोषणा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
  • स्टेप 4- आप डाउनलोड लिंक पर क्लिक करके PMSBY सहमति सह घोषणा फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पोर्टल पर ऑपरेटर लॉगिन (Operator Login at MMPSY Portal)


  • स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://cm-psy.haryana.gov.in/#/ पर जाएं।
  • स्टेप 2- मुखपृष्ठ पर, मुख्य मेनू में मौजूद “ऑपरेटर लॉगिन” टैब पर क्लिक करें
Operator Login at Mukhyamantri Parivar Samriddhi Yojana Portal
  • स्टेप 3- आपको अपना यूजरनेम दर्ज करना होगा।
  • स्टेप 4- इसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • स्टेप 5- अब आपको अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • स्टेप 6- इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हेल्पलाइन नंबर


Helpline Number
  • मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना टोल फ्री नंबर : 18002000023
  • हेल्पलाइन नंबर : 1100

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana सामान्य प्रश्न (FAQ)


परिवार भविष्य निधि (FPF) क्या है?
यदि MMPSY का लाभार्थी इस विकल्प का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे एमएमपीएसवाई फॉर्म में इसे चुनना होगा। इसके तहत, बची हुई राशि (सभी सामाजिक सुरक्षा विकल्पों आदि के लिए प्रीमियम/अंशदान की समेकित राशि की कटौती के बाद), यदि कोई हो, पात्र की ओर से हरियाणा सरकार द्वारा Family Provident Fund (FPF) में निवेश किया जाएगा। परिवार। परिवार को एफपीएफ में किए गए निवेश से रिटर्न मिलेगा।

लाभार्थी को FPF क्यों चुनना चाहिए?
यह एक अच्छा बचत साधन है, जिससे रिटर्न का उपयोग किसी भी वित्तीय आवश्यकता जैसे कि शादी या बच्चों की उच्च शिक्षा या इसी तरह की जरूरतों की स्थिति में किया जा सकता है।

लाभार्थी संचित राशि को कब निकाल सकता है?
लाभार्थी इस राशि को साल में एक बार या 5 साल और उसके गुणक के बाद निकाल सकता है।
इस अवधारणा को निम्नलिखित उदाहरण से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है: यदि बीमा और पेंशन अंशदान के लिए कटौती के बाद, लाभार्थी के पास रु. 500, फिर एक निश्चित ब्याज दर की धारणा के आधार पर यह पैसा बढ़कर कुल रु. 903.06 10 साल बाद। यह पैसा सालाना आधार पर जुड़ जाएगा और लगभग रु. 7021.38 10 वर्षों के बाद, यदि वापस नहीं लिया गया।