अधिकारी समाज के विभिन्न वर्गों के नागरिकों के लिए लाभकारी कल्याणकारी योजनाओं के साथ आते रहते हैं। ऐसी ही एक योजना है, "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" यह एक दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, जिस पर 2015 के बजट भाषण में चर्चा की गई थी। इसे दो महीने बाद मई 2015 में लॉन्च किया गया था। इस Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।
भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई योजना "प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना" शुरू की और विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए लक्षित ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया। माननीय प्रधानमंत्री 9 मई, 2015 को कोलकाता में इन योजनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया।Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो एक साल की आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करती है, जिसे सालाना नवीनीकृत किया जा सकता है। PMSBY उन तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है जिसकी घोषणा सरकार ने 2015 के बजट में की थी। अन्य दो अटल पेंशन योजना (APY) और प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) हैं।
सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार का आकस्मिक बीमा कवर है, जिसकी घोषणा 2015 के बजट में की गई थी। यह योजना उच्च जोखिम श्रेणी जैसे मैकेनिक, मजदूर, ट्रक ड्राइवरों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह सबसे सस्ते बीमा कवर (PMSBY Insurance) में से एक है। PMSBY Policy18 से 70 वर्ष के बीच के लोगों के लिए उपलब्ध है और उनके पास एक बैंक खाता होना चाहिए। सेवा कर को छोड़कर योजना का वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये है। प्रीमियम राशि योजना धारक के बैंक खाते से स्वतः डेबिट हो जाती है। यदि ग्राहक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि ग्राहक दुर्घटना का शिकार हो जाता है और आंशिक रूप से स्थायी विकलांगता का शिकार हो जाता है, तो 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है।
सभी उम्मीदवार जो Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana OnlineApply करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम "प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना" के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Details
Name of Scheme
Pradhan Mantri Suraksha Bima
Yojana (PMSBY)
in Hindi
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा
योजना
Launched by
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
Beneficiaries
नागरिक
Major Benefit (PMSBY Insurance)
2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, मात्र 12 रु. प्रतिवर्ष
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) PDF : Click Here
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है ?
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Form PDF : pradhan mantri suraksha bima yojana scheme (PMSBY Yojana) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक दुर्घटना बीमा योजना (Accident Insurance Plan) है, जो दुर्घटना मृत्यु, स्थायी विकलांगता और आंशिक विकलांगता को कवर करती है। सामाजिक सुरक्षा योजना निम्न-आय वर्ग के लोगों के लिए निर्देशित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाणिज्यिक कंपनियों द्वारा दी जाने वाली कई अन्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के विपरीत, PMSBY Scheme अधिक प्रीमियम नहीं लेती है।
पॉलिसी मृत्यु, पूर्ण विकलांगता और आंशिक विकलांगता के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करती है। पॉलिसी के लिए 12 रुपये का बीमा प्रीमियम पॉलिसीधारक के पंजीकृत बैंक खाते से काट लिया जाएगा। 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोग अपने ग्राहक को जानिए (KYC) दस्तावेज के रूप में अपना आधार कार्ड प्रदान करके Prime Minister Suraksha Bima Yojanaका लाभ उठा सकते हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या शामिल नहीं है ?
जैसा कि उपरोक्त खंड में उल्लेख किया गया है, PM Suraksha Yojana एक दुर्घटना और विकलांगता बीमा पॉलिसी है। यह मृत्यु और विकलांगता के मामले में पॉलिसीधारक को कवर करता है। हालांकि, मृत्यु के कारण और विकलांगता की प्रकृति से संबंधित कुछ प्रतिबंध हैं। आत्महत्या से मृत्यु को कवर नहीं किया गया है। गैर-स्थायी विकलांगता (अपूरणीय हानि के बिना आंशिक विकलांगता) को तब तक कवर नहीं किया जाएगा जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।
PMSBY Yojana में क्या शामिल है ?
PMSBY Policy Details : जोखिम कवर रु.2 लाख आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता के लिए और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख।
स्थायी विकलांगता को दोनों आंखों की कुल और अपूरणीय क्षति या दोनों या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है।
स्थायी आंशिक विकलांगता को दृष्टि की कुल और अपूरणीय हानि या हाथ या पैर के उपयोग की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है।
नोट - यह किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी बीमा योजना(Prime Minister Insurance Scheme) के अतिरिक्त है। साथ ही, यह मेडिक्लेम नहीं है और इसलिए इसमें अस्पताल में भर्ती होने का खर्च शामिल नहीं है।
निम्न तालिका मृत्यु या विकलांगता के कारणों को दर्शाती है जो योजना में शामिल हैं :
Cause of disability/death
Coverage
Accidents
Yes
Natural Calamities
Yes
Suicide
No
Murder
Yes
नामांकन की अवधि क्या है ?
नामांकन की अवधि अगले वर्ष के 1 जून से 31 मई तक शुरू हो रही है, यानी एक वर्ष की अवधि। ऑटो डेबिट का निर्देश हर साल 31 मई तक बैंक को देना होता है। यह एक वार्षिक योजना है, और इसलिए व्यक्ति को बाद के वर्षों के 31 मई से पहले ऑटो-डेबिट के लिए सहमति प्रदान करनी होगी।
प्रीमियम राशि क्या है ? (suraksha bima yojana premium)
PMSBY Premium राशि प्रति सदस्य प्रति वर्ष 12 रुपये है और धारक के खाते से स्वतः डेबिट हो जाएगी। योजना में भाग लेने के लिए कमजोर वर्गों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रीमियम एक मामूली राशि है। राशि 1 जून को या उससे पहले काट ली जाएगी; अगर इसे 1 जून के बाद काटा जाता है, तो कवर Auto-Debit की तारीख से शुरू होगा।
दावा दाखल (Claim Process) करने की प्रक्रिया क्या है ?
दुर्घटना, डूबने आदि जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। अन्य सभी मामलों में, घटना का सबूत देने वाला अस्पताल रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए।
मृत्यु के मामले में, नामांकन फॉर्म के अनुसार नामिती/नियुक्त व्यक्ति द्वारा या नामिती न होने की स्थिति में कानूनी वारिसों द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। विकलांगता का दावा व्यक्ति के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। मृत्यु के मामले में, इसे नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। PM Suraksha Bima Yojana दावा प्रपत्र https://www.jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx पर डाउनलोड किया जा सकता है।
क्या योजना समाप्त की जा सकती है ?
निम्नलिखित में से किसी भी घटना के होने पर योजना समाप्त कर दी जाएगी:
व्यक्ति 70 वर्ष का हो जाता है।
बीमा को जीवित रखने के लिए बैंक खाता बंद करना या शेष राशि का अपर्याप्त होना।
कई बैंक खातों के मामले में और प्रीमियम की प्राप्ति बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्राप्त की जाती है, बीमा कवर एक खाते तक सीमित रहेगा और प्रीमियम को जब्त कर लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की समाप्ति की शर्तें
निम्नलिखित शर्तों पर आकस्मिक कवर समाप्त कर दिया जाएगा और कोई लाभ देय नहीं होगा:
जब ग्राहक 70 वर्ष का हो जाता है।
यदि बीमा (Insurance) को चालू रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम शेष राशि का रखरखाव न करने के कारण बचत बैंक खाता बंद हो जाता है।
यदि ग्राहक एक से अधिक खातों के माध्यम से कवर किया जाता है, तो बीमा कवर एक खाते तक सीमित रहेगा और भुगतान किया गया अतिरिक्त प्रीमियम जब्त कर लिया जाएगा।
यदि तकनीकी कारणों से या अपर्याप्त शेष राशि के कारण बीमा कवर बंद हो जाता है, तो प्रीमियम का पूरा भुगतान करने के बाद उसे बहाल किया जा सकता है। उस अवधि के लिए जोखिम कवर को निलंबित कर दिया जाएगा और बीमा कंपनी के विवेकाधिकार पर जोखिम कवर बहाल कर दिया जाएगा।
भाग लेने वाले बैंकों को ऑटो डेबिट विकल्प दिए जाने वाले महीने में प्रीमियम की कटौती करनी होगी और वह राशि उसी महीने बीमा कंपनी को भेज दी जाएगी।
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य
PMSBY का उद्देश्य केवल 12 रुपये प्रति वर्ष के अत्यधिक किफायती प्रीमियम पर वंचित आबादी को कवर करना है।
Pradhan Mantri Bima Yojana की मुख्य विशेषताएं
आंशिक विकलांगता के मामले में लाभार्थी को 1 लाख रुपये का जीवन कवर प्रदान किया जाता है।
खाताधारक की मृत्यु के मामले में, योजना का लाभ उसके नामांकित व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
संयुक्त बैंक खाते के मामले में, खाते के सभी धारक योजना में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं।
PM Suraksha Bima Yojana रुपये 12 प्रति वर्ष प्रति सदस्य का वार्षिक प्रीमियम प्रदान करती है।
यह प्रीमियम प्रत्येक वर्ष के 1 जून को या उससे पहले एक किस्त में स्वतः डेबिट हो जाता है।
दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर हर साल नवीकरणीय होता है।
भुगतान किया जाने वाला वार्षिक प्रीमियम रु.12 है। यह प्रीमियम सेवा कर को छोड़कर है जिस पर 14% का शुल्क लगाया जाता है।
यदि अभिदाता की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना के कारण पूरी तरह से विकलांग हो जाता है, तो उसके नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपये तक का कवर देय है।
प्रीमियम ग्राहक के बैंक खाते से स्वतः डेबिट हो जाता है।
ग्राहक हर साल लंबी अवधि के विकल्प का लाभ उठा सकता है या योजना को नवीनीकृत कर सकता है।
ग्राहक किसी भी समय योजना से बाहर निकल सकता है और भविष्य में किसी भी समय साइन-अप कर सकता है।
PM Bima Yojana के तहत कुल कवरेज (बीमा राशि) रु.2 लाख देता है। (PMSBY Insurance Amount)
उक्त योजना के तहत, उपलब्ध जोखिम कवरेज दुर्घटना के लिए 2 लाख होगा।
मृत्यु और स्थायी कुल विकलांगता और स्थायी आंशिक के लिए रु.1 लाख।
विकलांगता, 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पात्रता मापदंड
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Eligibility
आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदकों के पास बचत बैंक खाता होना चाहिए।
आवेदकों के पास आधार कार्ड होना चाहिए। यह आधार विवरण उनके बैंक खाते से जुड़ा होगा।
खाते से जुड़े उनके फोन नंबर के साथ उनके पास एक बैंक खाता होना चाहिए।
एकाधिक खाते के मामले में एक खाता योजना से जोड़ा जा सकता है।
NRI’s को दावों के लाभ का भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाएगा।
ध्यान देने योग्य बिंदु :
यदि व्यक्ति के कई बैंकों में कई खाते हैं तो उसे केवल एक बैंक खाते के माध्यम से योजना में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
संयुक्त खाताधारकों के मामले में, सभी धारकों को योजना में शामिल होने की अनुमति होगी।
एनआरआई भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं; हालांकि, दावा उत्पन्न होने की स्थिति में, लाभार्थी/नामांकित व्यक्ति को केवल भारतीय मुद्रा में भुगतान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज
Important Document for Pradhan Mantri Suraksha Bima
आधार कार्ड
बैंक खाता
फ़ोन नंबर
बुनियादी विवरण
पते का विवरण
ईमेल आईडी
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भाग लेने वाले बैंकों की सूची
List of Participating Banks with Suraksha Bima Yojana
इलाहाबाद बैंक
आंध्रा बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
केनरा बैंक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
कॉर्पोरेशन बैंक
देना बैंक
इंडियन बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
पंजाब एंड सिंध बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
सिंडिकेट बैंक
यूको बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
विजय बंक
या एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक)
(निजी बैंक के नाम : ICICI, Axis Bank, HDFC)
भाग लेने वाली बीमा कंपनियां इस प्रकार हैं :
बजाज आलियांज
चोलामंडलम एमएस
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड
राष्टरिय बीमा
न्यू इंडिया एश्योरेंस
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस
यूनिवर्सल सोम्पो
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए नामांकन और पंजीकरण कैसे करें ?
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Registration Process :यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGICs) और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा भाग लेने वाले बैंकों के सहयोग से पेश और प्रशासित की जाती है। व्यक्ति संबद्ध बैंक या बीमा कंपनी से संपर्क करके पंजीकरण कर सकता है या सरकार की वेबसाइट - https://www.jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx से फॉर्म डाउनलोड कर सकता है।
भाग लेने वाले बैंक SMS या Net Banking के माध्यम से योजना के लिए आवेदन दे रहे हैं। व्यक्ति को फॉर्म और आधार कार्ड जमा करना होगा।
आप किसी संबद्ध बैंक या बीमा कंपनी से संपर्क करके Pradhan Mantri Bima Yojana 12 rs के लिए अपना नामांकन करा सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर्म या PMSBY Form को सरकार की जनसुरक्षा वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। यह कई भाषाओं में उपलब्ध है।
पंजीकरण प्रक्रिया संबंधित इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से या ऑनबोर्डिंग संगठन के टोल-फ्री नंबर पर एक संदेश भेजकर शुरू की जा सकती है।
SMS सुविधा का उपयोग करके पॉलिसी को सक्रिय करें
SMS के माध्यम से योजना में नामांकन करने के लिए निम्नलिखित चरण हैं :
व्यक्ति को सक्रियण SMS प्राप्त होगा।
व्यक्ति को एसएमएस का जवाब 'पीएमएसबीवाई वाई' के रूप में देना होगा।
व्यक्ति को पावती संदेश प्राप्त होगा।
बैंक बचत खाते में उपलब्ध जानकारी के साथ अनुरोध को संसाधित करेगा।
Important Note :
बैंक बचत खाते से नॉमिनी, नॉमिनी संबंध और जन्म तिथि का जनसांख्यिकीय विवरण प्राप्त करेगा। यदि जानकारी उपलब्ध नहीं है तो व्यक्ति को योजना के लिए आवेदन करने के लिए निकटतम शाखा में जाना होगा।
ऑटो-डेबिट लेनदेन की विफलता के मामले में, बीमा कवर लागू होना बंद हो जाता है।
इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके पॉलिसी को सक्रिय करें
नेट बैंकिंग के माध्यम से योजना में नामांकन के लिए निम्नलिखित चरण हैं :
इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉगिन करें।
बीमा पर क्लिक करें।
उस खाते की पहचान करें जिसका उपयोग प्रीमियम का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।
सभी विवरण सत्यापित करें और पुष्टि करें।
पावती डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजें।
Important Note :
व्यक्ति बचत बैंक खाते में दर्शाए गए नामांकित विवरण को दोहराने का विकल्प चुन सकता है या एक नए नामांकित व्यक्ति का विकल्प चुन सकता है।
भागीदार बैंक या बीमा कंपनियों में से किसी एक से संपर्क करके पॉलिसी को सक्रिय करें
ग्राहक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सदस्यता लेने के लिए किसी एक भागीदार बैंक या बीमा कंपनियों में से किसी एक से संपर्क कर सकता है।
अधिकांश प्रतिष्ठित बैंक ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पॉलिसी लेने की अनुमति देते हैं। ग्राहक को इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉग इन करना होगा और Pradhan Mantri Accidental Bima Yojana के लिए नामांकन करना होगा। अभिदाता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से बैंकों और बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबरों पर एक संदेश भी भेज सकते हैं। विभिन्न राज्यों के लिए टोल फ्री नंबर और संयोजक बैंकों के नाम निचे दिए हुए है।
सभी पात्र आवेदक जो Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Online Registration करना चाहते हैं, तो सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र को लागू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें :
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना आवेदन रजिस्ट्रेशन 2025 करने का स्टेप (PMSBY Application Form)
स्टेप 2: मुखपृष्ठ पर, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत >> “और पढ़ें” बटन पर क्लिक करें और सभी पात्रता मानदंड विवरण पढ़ें। अब फिर से होम पेज पर जाएं और फिर मेनू सेक्शन के तहत “फॉर्म” विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 3: आवेदन पत्र पृष्ठ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा और आवश्यक लिंक "प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना" पर क्लिक करें और आवेदन पत्र पृष्ठ पर जाएं और फिर अपनी आवश्यक भाषा में फॉर्म डाउनलोड करें।
स्टेप 4: आवेदन पत्र प्रिंट करें और अब आवश्यक विवरण भरें (सभी विवरण जैसे नाम, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग और अन्य जानकारी का उल्लेख करें) और दस्तावेज संलग्न करें।
स्टेप 5: निकटतम बैंक कार्यालय या अपने जुड़े बैंक शाखा कार्यालय पर जाएं और अपना आवेदन पत्र जमा करें।
यदि आप PMSBY फॉर्म भरना चाहते हैं, तो हम बैंक सूची प्रदान करते हैं, वर्तमान में RBI की वेबसाइट के अनुसार भारत में निम्नलिखित 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं।
PMSBY की दावा प्रक्रिया (Claim Process of PMSBY)
Pradhan Mantri Suraksha Bimaके तहत लाभों के लिए दावा करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
बीमित व्यक्ति या नामांकित व्यक्ति (मृत्यु की स्थिति में) को दुर्घटना की घटना के बारे में तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए।
दावा प्रपत्र बैंक या नामित बीमा कंपनियों या वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। फॉर्म को विधिवत भरा जाना है।
भरा हुआ दावा फॉर्म दुर्घटना होने के 30 दिनों के भीतर बैंक शाखा में जमा करना होता है।
दावा प्रपत्र मूल प्राथमिकी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र या विकलांगता के मामले में, विकलांगता प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए जो एक सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया हो। निर्वहन प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना चाहिए।
बैंक खाते के विवरण का सत्यापन करेगा और फिर दावा जमा करने के 30 दिनों के भीतर मामले को बीमा कंपनी को अग्रेषित करेगा।
बीमाकर्ता तब पुष्टि करेगा कि बीमित व्यक्ति मास्टर पॉलिसी में बीमित व्यक्तियों की सूची में है।
बैंक से दस्तावेज प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर दावे पर कार्रवाई की जाएगी।
स्वीकार्य दावा तब नामांकित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के खाते में भेज दिया जाएगा।
यदि बीमित व्यक्ति ने नॉमिनी नियुक्त नहीं किया है, तो कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु दावे का भुगतान किया जाएगा। कानूनी उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
दावा प्रक्रिया समाप्त करने के लिए बैंक को अधिकतम 30 दिन का समय दिया गया है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर्म 2025 डाउनलोड करने के स्टेप (PM Suraksha Bima Yojana Claim Form)
स्टेप 1: प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना आधिकारिक वेबसाइटपर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर, मेनू सेक्शन के तहत “फॉर्म” विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 3: आवेदन पत्र पृष्ठ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा और आवश्यक लिंक "प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना" पर क्लिक करें और दावा प्रपत्र पृष्ठ पर जाएं और फिर अपनी आवश्यक भाषा में फॉर्म डाउनलोड करें।
स्टेप 4: आवेदन पत्र प्रिंट करें और अब आवश्यक विवरण भरें (सभी विवरण जैसे नाम, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग और अन्य जानकारी का उल्लेख करें) और दस्तावेज संलग्न करें।
स्टेप 5: निकटतम बैंक कार्यालय या अपने जुड़े बैंक शाखा कार्यालय पर जाएं और अपना आवेदन पत्र जमा करें।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana का नवीनीकरण कैसे करें (How to Renew PMSBY)
आप ऑटो-डेबिट सुविधा को सक्षम करके PMSBY Policy का नवीनीकरण कर सकते हैं। इस तरह आपके बैंक खाते से प्रीमियम अपने आप डेबिट हो जाएगा और पॉलिसी का नवीनीकरण हो जाएगा। योजना का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण किया जा सकता है। पॉलिसी की अवधि 1 जून से 31 मई के बीच है। इसलिए, पॉलिसी को मई के अंत से पहले नवीनीकृत किया जाना चाहिए। यदि आप नवीनीकरण नहीं करना चाहते हैं, तो आपको संबंधित बैंक को रद्दीकरण अनुरोध भेजना होगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आवेदन स्थिति की जांच कैसे करें (PMSBY Status)
आप इन चरणों का पालन करके PMSBY के खाते की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
स्टेप 1 - अपने बैंक की वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 – इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके लॉगिन करें।
स्टेप 3 – उपयुक्त PMSBY अनुभाग पर जाएँ।
स्टेप 4 - बैंक खाता संख्या दर्ज करें।
स्टेप 5 – PMSBY आवेदन संख्या दर्ज करें।
स्टेप 6 - सबमिट पर क्लिक करें।
स्टेप 7 - स्थिति की जाँच करें।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर
PMSBY Toll-Free Number
PMSBY कस्टमर केयर नंबर 1800-180-1111 / 1800-110-001 है। यह एक राष्ट्रीय स्तर पर टोल-फ्री नंबर है। आप जनसुरक्षा की वेबसाइट पर राज्यवार टोल-फ्री नंबर प्राप्त कर सकते हैं।
Pradhan Mantri Suraksha Yojana अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
12 rs pradhan mantri yojana पूर्ण विकलांगता क्या है।
पूर्ण विकलांगता दोनों आंखों की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या दोनों पैरों या हाथों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि और पैर या हाथ के उपयोग की हानि है।
यदि अभिदाता किसी दुर्घटना के कारण आंशिक अक्षमता का शिकार होता है तो क्या अभिदाता को कोई लाभ प्राप्त होगा?
हां, दुर्घटना के कारण आंशिक विकलांगता से पीड़ित होने पर ग्राहक को 1 लाख रुपये प्राप्त होंगे।
PM Suraksha Bima Yojana का संचालन कौन करता है?
यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा प्रशासित है जो 28 भाग लेने वाले बैंकों के सहयोग से हैं।
यदि मेरे पास कोई अन्य बीमा योजना है तो क्या मुझे इस योजना का लाभ मिलेगा?
हां, आपको किसी भी मौजूदा दुर्घटना बीमा कवर के अतिरिक्त योजना का लाभ मिलेगा।
अगर मेरे बचत खाते में अपर्याप्त राशि है और खाता बंद कर दिया गया है तो क्या होगा?
यदि आपके बचत खाते में अपर्याप्त शेष है और इसे बंद कर दिया गया है या यदि आपके पास पॉलिसी को लागू रखने के लिए पर्याप्त शेष राशि नहीं है, तो आपका दुर्घटना कवर आश्वासन समाप्त कर दिया जाएगा।
क्या एक अनिवासी भारतीय PMSBY के तहत कवरेज के लिए पात्र है?
यदि किसी अनिवासी भारतीय के पास भारत में स्थित पात्र बैंक खाता है और वह पात्रता मानदंडों को पूरा कर रहा है, तो वह पीएमएसबीवाई योजना ले सकता है। नॉमिनी को क्लेम बेनिफिट का भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाएगा।
Pradhan Mantri Swasthya Bima Yojana के तहत अस्पताल में भर्ती होने के खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है?
नहीं, दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या अपंगता होती है, की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है।
लाभों का दावा करने के लिए, क्या किसी को प्राथमिकी प्राप्त करनी चाहिए?
हाँ, यदि आप PM Jeevan Suraksha Bima Yojana के अंतर्गत लाभों के लिए दावा कर रहे हैं तो प्राथमिकी अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए।
यदि ग्राहक गायब है और उसकी मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है, तो क्या नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को कोई लाभ मिलेगा?
बीमा लाभ का भुगतान केवल बीमित व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि पर या उस अवधि की समाप्ति पर किया जाता है जो कानून द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु को मानने के लिए निर्दिष्ट है, जो कि 7 वर्ष है।
क्या बीमित व्यक्ति को कोई लाभ मिलेगा यदि वह आंशिक विकलांगता से ग्रस्त है लेकिन यह अपूरणीय है?
यदि विकलांगता वसूली योग्य है तो बीमित व्यक्ति को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।