हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2025 ऑनलाइन आवेदन, पात्रता और लाभ
हरियाणा मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन @ulbshops.ulbharyana.gov.in
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मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की पॉलिसी 01.06.2021 के अंतर्गत, जिनको नगरपालिका के किराए/लीज/तहबाजारी वाले दुकान/मकान पर काबिज रहते हुए, 31 अक्तूबर, 2024 को भी 20 वर्ष या उससे अधिक का समय हो रहा है, अब वे भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकतें हैं।
हरियाणा राज्य सरकार ने "मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामी योजना" शुरू की है। प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास मकान या दुकान का कब्जा होने के बाद भी मालिकाना हक नहीं है, ऐसे सभी नागरिकों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री. मनोहर लाल खट्टर द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना शुरू की गई है। । इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को उनके घरों और दुकानों के स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा के माध्यम से, हरियाणा में फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित सभी शहरी निकायों के उन सभी नागरिकों को स्वामित्व अधिकार दिया जाएगा, जिनके पास 31 दिसंबर तक दुकान और घर के कब्जे में 20 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक है और रहने वाले किरायेदार, पट्टा धारक और लाइसेंस शुल्क का भुगतान। यह मालिकाना हक कलेक्टर रेट से कम राशि देकर उन्हें दिया जाएगा। वे सभी व्यक्ति जो Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana का लाभ नहीं लेंगे, उनसे बाजार दर पर किराया लिया जाएगा। इस योजना के तहत, स्वामित्व के लिए कलेक्टर दर पर अधिकतम 50% की छूट प्रदान की जाएगी।
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल हरयाणा पर आवेदन करके इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। यह आवेदन 1 जुलाई से किया जा रहा है। आवेदन के समय आवेदक को संपत्ति के कब्जे की अवधि स्वप्रमाणित पत्र के माध्यम से देनी होगी।
इसके अलावा आवेदन करते समय आवेदक को बिजली बिल, पानी का बिल, उप-किरायेदार समझौता पत्र, किराया रसीद, रिटर्न, फायर एनओसी आदि दस्तावेज जमा करने होंगे। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पोर्टल हर सप्ताह सोमवार को खुलेगा और 1000 आवेदन प्राप्त होते ही पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह सभी लोगों के आवेदन 3 से 4 महीने के अंदर मिल जाएंगे।
आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर सभी प्राप्त आवेदनों का अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई दावा या दावा है तो 1 माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच कर मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। आवेदक अपने आवेदन विवरण डैशबोर्ड पर देख सकते हैं।
सभी आवेदक जो मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम “मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना” के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।
Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana : ऑनलाइन आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत नगर परिषद के अंतर्गत आने वाली शहर की दुकानों को किराए के दुकानदारों को ही देना है। इस योजना के तहत दुकानदार का उस दुकान पर 20 साल से अधिक समय से कब्जा होना चाहिए। साथ ही वह नगर परिषद को नियमानुसार किराया दे रहे हैं। ऐसे दुकानदारों को सरकार किराए की दुकान देने जा रही है।
जो दुकानदार इस योजना के पात्र हैं उनकी भी मदद की जाए। अगर किसी एक दस्तावेज में कमी है तो नगर परिषद को इन दस्तावेजों को पूरा करने में मदद करनी चाहिए। ताकि ये दुकानदार ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी आईडी बना सकें। इस योजना से लगभग 25000 लोग लाभान्वित होंगे और हरियाणा सरकार को 1000 करोड़ का राजस्व मिलने की संभावना है। ऐसे 16000 लोगों का डेटा पहले से ही शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास उपलब्ध है। यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। वे अब तक जिन दुकानों का किराया देते रहे हैं, वे दुकानें उन्हें जल्द ही मिलने वाली हैं। इसके लिए सरकार ने पोर्टल भी खोल दिया है। जहां पात्र दुकानदार अपनी आईडी बनवा सकते हैं। उसके बाद ही सरकारी दुकानों की रजिस्ट्री उन दुकानदारों के नाम होगी।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के उद्देश्य
हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत शहरी निकायों की दुकानों और घरों में 20 वर्ष से अधिक के लोगों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से की है।
Shehri Nikay Swamitva Yojana Haryana की मुख्य विशेषताएं
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामी योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने की है।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू की जा रही है।
सभी नागरिकों से आवेदन 3 से 4 महीने की अवधि के भीतर प्राप्त किए जाएंगे।
शहरी निकायों की संपत्ति पर 20 साल से अधिक समय से कब्जा कर चुके लोग ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि किरायेदार के रूप में 20 वर्ष पूरे कर चुके दुकानदार ही स्वामित्व लेने के पात्र होंगे। इसके अलावा कोई भी दुकानदार इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएगा।
पूरी बिल्डिंग पर कब्जा करने वाले दुकानदार के पास पूरी जमीन की रजिस्ट्री होगी।
दो मंजिला होने का प्रतिशत निर्धारित किया गया है। भूतल पर कब्जा करने वाले को कलेक्ट्रेट दर का 60 प्रतिशत और प्रथम तल पर 40 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।
Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक पोर्टल भी शुरू किया गया है।
सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन अधिकारियों द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर किया जाएगा।
Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana के प्रमुख लाभ
सरकार को ऑनलाइन प्रक्रिया को दुकानदार अनुकूल बनाना चाहिए।
सरकार की योजना, नगरीय निकायों की सभी दुकानें या घर, जिनका कब्जा 31 दिसंबर को 20 साल पूरे हो जाएंगे, उन्हें इस योजना के तहत ऐसी संपत्ति पर मालिकाना हक मिलेगा।
वे सभी नागरिक जो इस योजना का लाभ नहीं लेंगे उन्हें बाजार दर पर किराया देना होगा।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना से हरियाणा सरकार को भी 1000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की संभावना है।
उम्मीदवार के पास 31 दिसंबर को 20 साल या 20 साल से अधिक समय के लिए दुकान और घर का कब्जा होना चाहिए।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
Required Document for Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana
आधार कार्ड
राशन पत्रिका
पते का सबूत
आय प्रमाण पत्र
स्वप्रमाणित पत्र
बिजली का बिल
पानी का बिल
उप-किरायेदारी समझौता
किराए की रसीद
वापसी
फायर एनओसी
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
स्वामित्व पर कलेक्टर दर छूट (Collector Rate Exemption on Ownership)
period of possession
collector rate discount
20 years
20%
25 years
25%
30 years
30%
35 years
35%
40 years
40%
45 years
45%
50 years or more than 50
years
50%
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे ?
Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana Online Registration Process : हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शहरी निकायों की दुकानों और घरों में 20 वर्ष से अधिक के लोगों को स्वामित्व अधिकार देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल ulbshops.ulbharyana.gov.in लॉन्च किया है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत पोर्टल खोला गया है। अब पात्र दुकानदार इस योजना के तहत पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद दुकानों का निबंधन शासन द्वारा नियमानुसार किया जायेगा. रजिस्ट्री से पहले संबंधित दुकान की प्रॉपर्टी आईडी भी उसके दुकानदार को लेनी होगी। नगर परिषद ने इस योजना के तहत सभी दुकानों का सर्वे कर संपत्ति पहचान पत्र जमा किया था।
सभी पात्र आवेदक जो Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana Online Registration करना चाहते हैं, तो सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र को लागू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें :
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र 2025 को लागू करने की प्रक्रिया (Apply Online Application Form)
स्टेप 1- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2- होमपेज पर, “Register Here” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3- आवेदन पत्र पृष्ठ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
स्टेप 4- अब आवश्यक विवरण दर्ज करें (सभी विवरणों का उल्लेख करें जैसे कि नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरें)।
स्टेप 5- अब आपको Generate OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है
स्टेप 6- उसके बाद आपको अपने मोबाइल पर आए ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में डालना है और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है।
स्टेप 7- अब आपको होम पेज पर जाकर सिटिजन को लॉग इन करना है।
स्टेप 8- उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और Send OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
स्टेप 9- इसके बाद आपको ओटीपी बॉक्स में ओटीपी डालकर लॉगइन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 10- उसके बाद आपको अप्लाई नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 11- अब आवेदन पत्र स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
स्टेप 12- आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
स्टेप 13- अब आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह आप मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामी योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
नागरिक लॉगिन प्रक्रिया (Citizen Login)
स्टेप 1- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी ulbshops.ulbharyana.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2- होम पेज पर आपको सिटीजन लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
स्टेप 3- अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है।
स्टेप 4- इसके बाद आपको Send OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
स्टेप 5- अब आपको ओटीपी बॉक्स में ओटीपी डालना है।
स्टेप 6- उसके बाद आपको लॉगइन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इस तरह आप नागरिक लॉगिन कर पाएंगे।
यूएलबी लॉगिन प्रक्रिया (ULB Login)
स्टेप 1- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी ulbshops.ulbharyana.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2- होम पेज पर आपको ULB लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 3- अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है।
स्टेप 4- इसके बाद आपको Send OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
स्टेप 5- आपको ओटीपी बॉक्स में ओटीपी डालना होगा।
स्टेप 6- अब आपको लॉगइन ऑप्शन पर क्लिक करना है।
CM Shehri Nikay Swamitva Yojana सामान्य प्रश्न (FAQ)
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा क्या है ?
हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत शहरी निकायों की दुकानों और घरों में 20 वर्ष से अधिक के लोगों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से की है।
इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?
शहरी निकाय की संपत्ति पर 20 साल से अधिक समय से कब्जा कर चुके लोग ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या हैं ?
इस पोर्टल पर आवेदन करते समय दुकानदार को स्व-प्रमाणित पत्र, स्व-प्रमाणित स्थल योजना एवं निर्माण योजना, सम्पत्ति के कब्जे का प्रमाण, बिजली एवं पानी का कनेक्शन बिल, किरायेदारी समझौता या किराया रसीद, रिटर्न, फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त होंगे। करते समय आवश्यक है।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा का आधिकारिक पोर्टल/वेबसाइट क्या है ?
MMSNSY (मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना) आधिकारिक वेबसाइट: https://ulbshops.ulbharyana.gov.in/।