हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन @socialjusticehry.gov.in


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सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार, दियांग जनों के लिए Haryana Viklang Pension Yojana लागू कि है। इस विकलांग पेंशन योजना के तहत, हरियाणा के सभी विकलांग व्यक्तियों को 60% से अधिक विकलांगता और 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को रु.3000 मासिक पेंशन योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार पेंशन दी जाती है। पिछले 3 वर्षों से राज्य में रहने वाले हरि0याणा के लोग अब पीडीएफ प्रारूप में विकलांग पेंशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

Haryana Viklang Pension Yojana

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती हैं। नए हरियाणा पेंशन नियम 1 नवंबर 2017 से प्रभावी हैं, जिसमें सरकार 3000 रुपये भत्ते की दर निर्धारित की है। सभी स्रोतों से कुल स्वयं की आय श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लोग विकलांग पेंशन योजना आवेदन पत्र को पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं और विकलांगता पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए इसे भर सकते हैं। लोग विकलांग पेंशन स्थिति और विकलांग पेंशन योजना लाभार्थियों की सूची भी देख सकते हैं।

सभी उम्मीदवार जो Haryana Viklang Pension Yojana Online Registration करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम "हरियाणा विकलांग पेंशन योजना" के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना

Name of Scheme

Haryana Viklang Pension Yojana

in Language

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना

Name of Department

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

Launched by

सीएम मनोहर लाल खट्टर

Beneficiaries

विकलांग पेंशनभोगी - राज्य के लोग

Major Benefit

भत्ते प्रदान करें

Scheme Objective

हरियाणा राज्य में विकलांग उम्मीदवारों को पेंशन प्रदान करना

Scheme under

राज्य सरकार

Name of State

हरियाणा

Post Category

योजना

Official Website

http://socialjusticehry.gov.in/

महत्वपूर्ण लिंक

Event

Links

Apply Online

Registration

Haryana Disabled Pension Scheme Application Form PDF

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Haryana Viklang Pension Yojana Portal 2025

Official Website



हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है ?


Haryana Government Haryana Viklang Pension Scheme को पुन: लागू कर प्रदेश के दिव्यांगजनों के बीच एक नई ऊर्जा संचार का काम किया है। Disability pension Scheme के शुरू होने से कई विकलांग व्यक्तियों में खुशी की लहर दौड़ गई, इस योजना ने विकलांगों को सम्मान के साथ रहने के लिए काफी आत्मनिर्भर होने की सुविधा प्रदान की है। आपको अपनी छोटी-छोटी चाहतों पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। 
विकलांग लोगों में अपार संभावनाएं होती हैं, जो कभी-कभी विकलांग व्यक्ति से भी आगे निकल जाती हैं। हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने राज्य के शारीरिक रूप से विकलांग निवासियों का समर्थन करने के लिए हरियाणा विकलांग योजना पेंशन योजना के रूप में जानी जाने वाली एक पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य इन निवासियों को रुपये 3000 मासिक आधार पर की पेंशन देकर उनकी कठिनाइयों को कम करना है।  
Handicapped Pension in Haryana का लाभ लेने के लिए विकलांग व्यक्ति हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए और उसका अक्षमता प्रमाण पत्र 60% से 100% तक होना चाहिए, आवेदक की आयु कम से कम होनी चाहिए 18 वर्ष, उन्हें उनकी अक्षमता के आधार पर अक्षमता पेंशन देने की आवश्यकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा राज्य का नागरिक होना चाहिए।

विकलांग पेंशन योजना की प्रयोज्यता (Applicability)


Handicap Pension हरियाणा के शारीरिक रूप से विकलांग निवासियों पर लागू होती है जिनकी आयु 18 वर्ष और उससे अधिक है यदि उनकी आय हरियाणा के श्रम विभाग द्वारा निर्दिष्ट अकुशल श्रमिकों के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी सीमा के भीतर है। पात्र माने जाने वाले व्यक्ति को मुख्य चिकित्सा अधिकारी या समुदाय/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से विकलांगता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। प्रस्तावित लाभार्थी न तो कोई अन्य पेंशन राशि प्राप्त कर रहे हों और न ही सरकारी कर्मचारी हों।

हरियाणा में विकलांगता पेंशन योजना के प्रमुख लाभ


Pension Haryana भत्ते की दर: Rs. 1,800 प्रति माह (01-11-2017 से प्रभावी)

Hariyana Viklang Pension Yojana के उद्देश्य


हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने राज्य के शारीरिक रूप से विकलांग निवासियों का समर्थन करने के लिए हरियाणा विकलांग योजना पेंशन योजना के रूप में जानी जाने वाली एक पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य इन निवासियों को रुपये 3000 मासिक आधार पर की पेंशन देकर उनकी कठिनाइयों को कम करना है।  
विकलांग पेंशन योजना के तहत, हरियाणा अधिवास के सभी विकलांग व्यक्तियों को 60% से अधिक विकलांगता और 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को मासिक पेंशन के रूप में प्रदान कर रही है। पिछले 3 वर्षों से राज्य में रहने वाले हरियाणा के लोग अब पीडीएफ प्रारूप में विकलांग पेंशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, विशेष रूप से विकलांग लोग विकलांगता पेंशन स्थिति और हरियाणा पेंशन लाभार्थी सूची भी देख सकते हैं।

विकलांग पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं


  • इस Viklang Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है ताकि समाज कंधे से कंधा मिलाकर चल सके।
  • Handicap Pension Haryana के तहत, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
  • हरियाणा विकलांग पेंशन योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती हैं।
  • श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित सभी स्रोतों से कुल स्वयं की आय अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

किस प्रकार के व्यक्ति इस विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं


  • जो वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाभान्वित हो रहे हैं वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने वाली लड़कियां भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं।
  • यदि किसी विकलांग व्यक्ति के पास तिपहिया या चौपहिया वाहन है तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।
  • विकलांग व्यक्ति जो किसी भी प्राधिकरण में काम कर रहा है, वह Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ नहीं उठा सकता है।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के पात्रता मानदंड


Haryana viklang pension yojana eligibility
  • आयु 18 वर्ष और उससे अधिक।
  • हरियाणा का अधिवास और आवेदन जमा करने के समय पिछले 3 वर्षों से हरियाणा में रहना।
  • श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित सभी स्रोतों से स्वयं की आय अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • विकलांगता 60-100% से लेकर
  • दृष्टि का पूर्ण अभाव।
  1. करेक्टिंग लेंस के साथ बेहतर आंख में दृश्य एक्विटी 3/60 से 10/200 (स्नेलन) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  2. इस हद तक सुनने की भावना का नुकसान कि यह जीवन के सामान्य उद्देश्यों के लिए गैर-कार्यात्मक है।
  3. 60% और उससे अधिक की स्थायी विकलांगता के साथ विकलांग विकलांग।
  4. I.Q के साथ मानसिक मंदता। 50 से अधिक नहीं।

बहिष्करण :

सामाजिक सुरक्षा लाभों से संबंधित किसी भी सरकारी अधिसूचना में "पेंशन" का अर्थ है और इसमें शामिल है, संचित आय से प्राप्त या अर्जित आय, योजनाओं सहित
  • *भविष्य निधि, या
  • *वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों या बीमा सहित किसी भी स्रोत से वार्षिकियां।

हरियाणा में विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज


Required Document for Disability Pension Scheme in Haryana
  • 60% और उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र।
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • आधार कार्ड
  • आवासीय प्रमाण: हरियाणा के अधिवास के लिए आवेदन की तिथि से 15 वर्ष पूर्व जारी निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक स्वीकार किया जाएगा :
  1. राशन पत्रिका
  2. वोटर कार्ड
  3. मतदाता सूची में आवेदक का नाम
  4. पण कार्ड
  5. ड्राइविंग लाइसेंस
  6. पासपोर्ट
  7. बिजली बिल/पानी का बिल
  8. मकान और जमीन के दस्तावेज
  9. एलआईसी पॉलिसी की कॉपी
  10. मकान का पंजीकृत किराया विलेख
  11. हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र

Viklang Pension Yojana सेवा के लिए शुल्क


Physically Handicapped Pension Fees for the Service
  • सरकार शुल्क रु.0, 
  • केंद्र सेवा शुल्क रु.10, 
  • अटल सेवा केंद्र (सीएससी) सेवा शुल्क रु.30
  • आरटीएस समय सीमा 60 दिन है।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे ?


इस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के विकलांग व्यक्तियों को 3000 रुपये प्रति तीस दिन की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। राज्य विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थी यदि आप इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। हरियाणा प्राधिकरण की दिव्यांग पेंशन योजना विकलांग निवासियों के लिए एक बहुत ही उपयोगी योजना है। विकलांग पेंशन योजना इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इस योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्ति पेंशन प्राप्त करके बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

सभी उम्मीदवार जो Haryana viklang pension yojana online registration करना चाहते हैं, वे अब विकलांग पेंशन योजना पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र 2025 को लागू करने का स्टेप (Apply Online Application Form)


  • स्टेप 1- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट यानी http://socialjusticehry.gov.in/ पर जाएं।
  • स्टेप 2- होमपेज पर 'हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन पत्र पीडीएफ' का विकल्प देखें।
  • स्टेप 3- लिंक पर क्लिक करके आवेदन पत्र डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद इसे प्रिंट करें।
Haryana Viklang Pension Yojana
  • स्टेप 4- अब आवश्यक विवरण भरें (सभी विवरण जैसे नाम, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग और अन्य जानकारी का उल्लेख करें)।
  • स्टेप 5- फिर इसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न करें और संबंधित कार्यालय में जमा करें।
  • स्टेप 6- आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
नोट : कुछ दिनों बाद आपको सूचित किया जाएगा और जिनका चयन किया जाएगा उन्हें 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग' हरियाणा सरकार द्वारा विकलांगता पेंशन दी जाएगी।

हरियाणा विकलांग योजना स्थिति / ट्रैक विकलांग पेंशन लाभार्थी विवरण (Track Handicapped Pension Beneficiary Details)


  • स्टेप 1- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • स्टेप 2- सामाजिक न्याय विभाग के होमपेज पर, “आधार/पैंशन आई.डी./खाता संख्या से पैंशन विवरण देखें” पर क्लिक करें या सीधे इस लिंक पर क्लिक करें
  • स्टेप 3- फिर ““लाभार्थी के पेंशन विवरण देखें / लाभार्थी पेंशन विवरण ट्रैक करें” शीर्षक के साथ एक नई विंडो खुलेगी।
Haryana Viklang Pension Yojana
  • स्टेप 4- यहां उम्मीदवार पेंशन आईडी / खाता संख्या (IFSC कोड के साथ) या आधार संख्या और सुरक्षा कोड के माध्यम से विकलांग पेंशन लाभार्थियों के विवरण को ट्रैक कर सकते हैं।
  • स्टेप 5- अंत में उम्मीदवार हरियाणा पेंशन लाभार्थी की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए "विवरण देखें" बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
  • स्टेप 6- पंजीकृत लाभार्थी हरियाणा पेंशन लाभार्थी सूची में अपना नाम भी देख सकते हैं।

हरियाणा विकलांग पेंशन सूची/ विकलांग पेंशन लिस्ट हरयाणा (Handicapped Pension List)


  • स्टेप 1- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • स्टेप 2- होमपेज पर, “लाभार्थियों की सूची देखें” लिंक पर क्लिक करें या सीधे इस लिंक पर क्लिक करें
  • स्टेप 3- नई विंडो में, हरियाणा विधवा पेंशन योजना लाभार्थियों की सूची इस प्रकार दिखाई देगी :
Haryana Viklang Pension Yojana
  • स्टेप 4- अब अपना  जिला, क्षेत्र, खंड / नगर / ब्लॉक / नगर पालिका, ग्राम / वार्ड / सेक्टर /, पैंशन का नाम / पेंशन प्रकार, छांटने का क्रम / क्रमबद्ध क्रम दर्ज करंं और क्लिक करें "View Beneficiary List / लाभार्थी सूची देखें"।
  • स्टेप 5- बाद में पेंशनभोगियों के नाम, लिंग, आयु, नामांकन तिथि, पेंशन राशि, वार्ड / सेक्टर, मोहल्ला / कॉलोनी, आधार संख्या, बैंक / पीओ नाम, खाता संख्या और खाता अपलोड करने की तारीख के साथ पूरी पेंशन सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। निम्नलिखित नुसार:
  • स्टेप 6- अंत में, उम्मीदवार दिव्यांग पेंशन सूची में अपना नाम खोजने के लिए “Ctrl+F” दबा सकते हैं।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर


Helpline Number
  • Email: sje[at]hry[dot]nic[dot]in
  • Phone/Helpline No.: 0172-2715090

हरियाणा पेंशन योजना अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)


इस हरियाणा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने का तरीका क्या है?
ऑफलाइन मोड के माध्यम से, केवल आप ही इस पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक का उल्लेख करें?
उम्मीदवार इस पेज Recrutimentindia.in से हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक प्राप्त कर सकते हैं।

हरियाणा में इस विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
हरियाणा में इस विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया का अंदाजा लगाने के लिए इस पृष्ठ को देखें।

यह हरियाणा विकलांग पेंशन योजना किसके लिए जारी की गई है?
हरियाणा राज्य में विकलांग उम्मीदवारों के लिए, यह हरियाणा विकलांग पेंशन योजना जारी की गई है।