एमपी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन @saara.mp.gov.in


Madhya Pradesh Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana (MABAY) Online Registration 2023 | Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana Status


Latest News Updates : 
  • मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि एमपी मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना के तहत राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी वाली जमीन पर भूखंड आवंटन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
  • मुख्यमंत्री ने विभिन्न शासकीय योजनाओं के 13 हजार 397 हितग्राहियों को लाभ बांटे और 6 करोड़ 68 लाख 43 हजार रुपये की लागत से 223 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 34 करोड़ रुपये के 23 कार्यों का भूमि-पूजन किया

28 अक्टूबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को भूमि के भूखंड वितरित करना है जो गरीब हैं और जिनके पास राज्य में कोई जमीन या संपत्ति नहीं है। यह योजना यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक परिवार अपने स्वयं के आश्रय के साथ एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करे। 11 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पृथ्वीपुर (निवारी) से मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना' के 5 हितग्राहियों को भूमि अधिकार पत्र वितरित किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पृथ्वीपुर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया। इस लेख के माध्यम से, हमने Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana in Hindi में विस्तृत जानकारी साझा की है, इसलिए हमारे लेख को अंत तक पढ़ें और योजना का लाभ उठाएं।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार उन परिवारों को मुफ्त प्लॉट देगी जिनके पास जमीन या प्लॉट नहीं है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भूखंड आवंटित किए जाएंगे। प्लॉट के लिए अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा। निवासी saara.mp.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार पात्र परिवारों को पति-पत्नी के नाम संयुक्त रूप से भूखंड का स्वामित्व आवंटित करेगी। सरकार ऐसे घरों को मुफ्त प्लॉट देगी जिनमें एक से अधिक परिवार रहते हैं। 

Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2023 का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए एक आवास स्थान प्रदान करना है, जिससे उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके। एमपी सरकार यह सुनिश्चित करेगा कि एक घर में 1 से अधिक परिवार न रहें। योजना के तहत परिवार का मतलब पति, पत्नी और बच्चे हैं। अगर उनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है तो राज्य सरकार उन्हें लीज देगी। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण का रास्ता भी खुलेगा और अन्य योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।

सभी आवेदक जो Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana Apply Online करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम "मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना" के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।

Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana Details

Name of Scheme

Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana (MABAY)

in Language

एमपी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

Launched by

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश सरकार

Name of Portal

स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA) राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन

Beneficiaries

मध्य प्रदेश के नागरिक

Major Benefit

निःशुल्क भूमि प्रदान कराना

Scheme Objective

आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना

Scheme under

राज्य सरकार

Name of State

मध्य प्रदेश

Post Category

योजना

Official Website

saara.mp.gov.in

महत्वपूर्ण तिथियाँ

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Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana Portal

Official Website



मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना क्या है ?


मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान ने 28 अक्टूबर 2021 को अपने संकल्प को दोहराया कि मप्र सरकार द्वारा एक से अधिक परिवार (एक जोड़े और उनके बच्चों सहित) एक ही घर में रहने वाले मामलों में मुफ्त आवासीय भूखंड प्रदान किए जाएंगे, यदि उनके पास रहने के लिए कोई भूखंड नहीं है। सीएम ने कहा कि “सांसद मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और अधिक घरों के निर्माण का रास्ता भी खुल जाएगा और अन्य योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। "
एमपी आवासीय भू-अधिकार योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बड़े आकार के संयुक्त परिवारों के लिए शुरू की जाएगी जो मध्य प्रदेश राज्य में छोटे घरों में रहने को मजबूर हैं। इस योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पात्र परिवारों के पास उनकी सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी जमीन हो। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के वे सभी परिवार आवेदन करने के पात्र हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है।

 

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का क्रियान्वयन


मध्य प्रदेश आवासीय भू-अधिकार योजना में जिला कलेक्टर को आबादी भूमि की उपलब्धता के संबंध में अधिकार दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजनान्तर्गत पात्र परिवारों की पंचायत ग्रामवार सूची संबंधित ग्रामीणों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित की जायेगी, जिनकी समयावधि दस दिन से कम नहीं होगी। सूचना सार्वजनिक स्थानों और ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जाएगी। पात्र आवेदकों को उपलब्धता के अधीन पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर भूमि स्वामित्व अधिकार दिए जाएंगे। प्लॉट के आवंटन के लिए कोई प्रीमियम देय नहीं होगा। प्राप्त आवेदनों एवं स्वीकृत प्रकरणों की मॉनीटरिंग राजस्व आयुक्त द्वारा की जायेगी।

आवेदकों के लिए जारी की गई शर्तें


  • आवेदन सारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
  • इस योजना के तहत केवल वही आवेदक परिवार आवेदन कर सकेंगे जो संबंधित गांव के निवासी हैं।
  • इस योजना के माध्यम से प्रत्येक पात्र परिवार को भूखंड प्रदान किया जाएगा। परिवार का अर्थ है पति और पत्नी और उनके अविवाहित बेटे और बेटियां।
  • सभी पात्र परिवारों की ग्रामवार सूची प्रकाशित की जायेगी ताकि संबंधित ग्रामीणों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जा सकें।
  • आवेदित किये जाने वाले प्लाट का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा।
  • जनसंख्या के लिए भूमि की उपलब्धता के संबंध में जिला कलेक्टर को अधिकार दिया गया है।
  • उपलब्धता के अनुसार भूमि के स्वामित्व का अधिकार पति-पत्नी के संयुक्त नाम से दिया जाएगा।
  • प्लॉट के आवंटन के लिए आवेदकों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।
  • सभी प्राप्त एवं स्वीकृत प्रकरणों की मॉनीटरिंग राजस्व आयुक्त द्वारा की जायेगी।

भूमि आवंटन प्रक्रिया (Land Allotment)


  • MP Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana के तहत उपरोक्त प्रस्तुत आवेदन की जांच कर संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी के माध्यम से तहसीलदार को भेजा जायेगा।
  • प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा के बाद पात्र/अपात्र आवेदकों की ग्रामवार सूची तैयार की जाएगी।
  • 10 दिनों में संबंधित ग्राम वासियों को आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए सूची प्रकाशित की जाएगी।
  • इसकी सूचना चौपाल, गुढी, चावड़ी आदि सार्वजनिक स्थानों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जायेगी।
  • समयावधि में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों आदि की जांच कर तहसीलदार पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची तैयार कर संबंधित ग्राम सभा की राय हेतु भिजवाएगा।
  • राय प्राप्त होने के बाद पात्र आवेदकों को भू-आबंटन के लिए तहसीलदार के माध्यम से उचित जांच के बाद आदेश पारित किया जाएगा।
  • भूमि आवंटन हेतु कोई प्रीमियम देय नहीं होगा एवं भू-राजस्व का निर्धारण मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड पर किया जायेगा।

 

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2023 के उद्देश्य


  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे घरों को मुफ्त प्लॉट प्रदान करना है जिनमें एक से अधिक परिवार निवास कर रहे हैं और यदि उनके पास रहने के लिए कोई भूमि नहीं है।
  • इसके अलावा Awasiya Bhu Adhikar Yojana के माध्यम से उपलब्ध कराए गए भूखंडों पर बैंकों से ऋण भी प्राप्त किया जा सकता है, जिससे राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिक न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। प्रत्येक नागरिक के पास अपना घर होगा।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य भूमि/संपत्ति के मामलों में गरीबों के शोषण को कम करना है।

Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana की विशेषताएं


  • मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिक न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। प्रत्येक नागरिक के पास अपना घर होगा।
  • पात्र परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी वाली भूमि पर भूखंड उपलब्ध कराये जायेंगे।
  • प्लॉट के माध्यम से नागरिकों को आवास ऋण प्राप्त करने में मदद की जाएगी।
  • इन भूखंडों को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
  • सभी आवेदनों और स्वीकृत मामलों की निगरानी राज्य सभा अधिकारी द्वारा की जाएगी।
  • भूखंड के आवंटन के लिए कोई प्रीमियम जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
  • ऐसे आवेदक आवासीय भू-अधिकार योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे, जिनके परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए घर है।
  • यह योजना उन निवासी परिवारों को कवर करेगी जो गरीब हैं और जिनके पास राज्य में कोई घर/भूमि नहीं है।
  • पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर भूमि स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लाभ


  • वे सभी परिवार जिनके पास न तो अपना घर है और न ही अपना प्लॉट है वे इस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे।
  • इस योजना के तहत आवासीय भूखंड लाभार्थियों को बैंक ऋण प्राप्त करने में मदद करेंगे।
  • इस योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थियों को मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराएगी।
  • Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Scheme के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा।
  • केंद्र और राज्य की आवास योजनाओं के लाभार्थियों को वास्तविक लाभ मिलेगा।
  • प्लॉट प्राप्त करने के पश्चात लाभार्थियों द्वारा Pradhanmantri Awas Yojana के माध्यम से घर का निर्माण भी करवाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए पात्रता मानदंड


Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana Eligibility
  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक या उसके परिवार का कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
  • जिन नागरिकों के पास जमीन नहीं है और वे दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी आजीविका कमाते हैं, वे भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  • ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई पुरुष या वयस्क सदस्य नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ पाने के पात्र हैं।
  • परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी साक्षर वयस्क नहीं होना चाहिए।
  • जिस परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए घर है, वह योजना का लाभ पाने के लिए पात्र नहीं है।
  • 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
  • जो परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन लेने के पात्र नहीं हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
  • यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है या सरकारी सेवा में है तो वह भी इस योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं है।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज


Required Document for Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय का प्रमाण
  • उम्र का सबूत
  • पहचान पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की अपात्रता


Ineligibility of Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana
  • जिन परिवारों के पास स्वतंत्र रूप से आवास उपलब्ध है।
  • आवेदक जिसके परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है।
  • यदि आवेदक परिवार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन प्राप्त करने की पात्रता पर्ची नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
  • परिवार का कोई भी सदस्य सही दाता होने पर भी योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
  • आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक का नाम उसी गांव में होना चाहिए जहां उसे आवासीय भूखंड चाहिए।
  • यदि आवेदक का नाम 1 जनवरी को मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी इस योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया कैसे करे ?


एमपी मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना 2023 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र saara.mp.gov.in पर आमंत्रित किया जा रहा है। यह योजना यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है कि प्रत्येक परिवार को न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं के साथ सम्मान के साथ जीने का अधिकार हो। आवासीय भूखंड मिलने पर सरकारी योजनाओं व बैंकों से ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी

सभी पात्र आवेदक जो Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana Online Registration करना चाहते हैं, तो सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र को लागू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें :

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana Application Form)


  • स्टेप 1- मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ “गृह बाजार भू-अधिकार योजना” यानी saara.mp.gov.in
  • स्टेप 2- होमपेज पर, विकल्प “ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें। उसके बाद, आपको इस पेज पर दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होगा।


  • स्टेप 4- आवेदन पत्र पृष्ठ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।



  • स्टेप 5- आपको इस फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • जिला
  • तहसील
  • पटवारी हलका
  • प्रकाश संख्या
  • गांव का नाम
  • ग्राम संख्या
  • आधार नंबर
  • समग्र आईडी
  • आवेदक का नाम
  • आवेदक के पिता या पति का नाम
  • जन्म की तारीख
  • लिंग
  • जाति
  • वर्तमान निवास का पता
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आदि
  • स्टेप 6- अब आपको सेव डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह आप आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन खोज प्रक्रिया (Search Application)


  • सबसे पहले आपको राजस्व प्रशासन के लिए स्मार्ट एप्लिकेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब होम पेज ब्राउज़र स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
  • इसके बाद आपको मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको सर्च एप्लीकेशन के तहत क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और समग्र आईडी दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको सर्च रिकॉर्ड्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • संबंधित विवरण आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।

ई-केवाईसी/आवेदन रिकॉर्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया (Download e-KYC/Application Record)


  • सबसे पहले आपको राजस्व प्रशासन के लिए स्मार्ट एप्लिकेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब होम पेज ब्राउज़र स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
  • होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अब आपको अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • ब्राउज़र स्क्रीन पर एक नया पेज प्रदर्शित होगा।
  • इस पेज पर आपको eKYC/Download के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालना है।
  • इसके बाद आपको सर्च रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपका आवेदन रिकॉर्ड सिस्टम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
  • इसे डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया (View Report)


  • सबसे पहले आपको राजस्व प्रशासन के लिए स्मार्ट एप्लिकेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब होम पेज ब्राउज़र स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
  • इसके बाद आपको मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • उसके बाद, ब्राउज़र स्क्रीन पर एक नया पेज प्रदर्शित होगा।
  • आप इस पेज पर रिपोर्ट देख सकते हैं।

पोर्टल में लॉगिन करने की प्रक्रिया (MP Awasiya Bhu Adhikar Yojana Login)


  • इसके बाद, ब्राउज़र स्क्रीन पर लॉगिन फॉर्म प्रदर्शित होगा।
  • इस फॉर्म में आपको अपना यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा।
  • अब आपको लॉगइन ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • इस तरह आप लॉग इन कर पाएंगे।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना हेल्पलाइन नंबर


Helpline Number
  • स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)
  • आयुक्त भू-अभिलेख, राजस्व विभाग,मध्यप्रदेश शासन