Jharkhand Petrol Subsidy Yojana | झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना ऑनलाइन आवेदन, पात्रता और लाभ
झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन @jsfss.jharkhand.gov.in
Jharkhand Petrol Subsidy Yojana Apply Online | Download CM Supports Mobile App | Jharkhand Petrol Subsidy Yojana Online Application Form PDF Download
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झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा 26 जनवरी से शुरू की जा रही पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को मिलेगा।
झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू करने की घोषणा राज्य सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर की गई थी। इस योजना के तहत अब तक 104000 नागरिकों ने अपना पंजीकरण कराया है। जिसमें से 72894 नागरिकों के आवेदन को मंजूरी मिल चुकी है।
झारखंड राज्य के लगभग 1 लाख 46000 लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमारे 73 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। यह विशेष रूप से इस समय के दौरान सबसे बड़ी राहत होगी, जब ईंधन की कीमतें हर समय बढ़ रही हैं। इस योजना के माध्यम से दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।इस लेख के माध्यम से, हमने Jharkhand Petrol Subsidy Yojana in Hindi में विस्तृत जानकारी साझा की है, इसलिए हमारे लेख को अंत तक पढ़ें और योजना का लाभ उठाएं।
गरीब लोगों को दोपहिया वाहनों के लिए कैशबैक के रूप में ईंधन (पेट्रोल/डीजल) की कीमत पर 25 रुपये प्रति लीटर की राहत। यह ईंधन की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए राज्य द्वारा लिया गया पहला ऐसा निर्णय है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों को लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार उन्हें रियायती दरों पर 10 लीटर पेट्रोल लेने में सक्षम बनाया गया।
झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना के माध्यम से सरकार द्वारा 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। एक माह में लगभग 250 रुपए की सब्सिडी लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाएगी। यह सब्सिडी 1 महीने में 10 लीटर पेट्रोल तक के लिए प्रदान की जाएगी।
हालांकि इसका लाभ प्राप्त करने के लिए दोपहिया वाहन (Two-Wheeler) होना चाहिए। इसलिए कुछ पात्रता मानदंड इस योजना का पालन करते हैं, जिसे नीचे विस्तार से सूचीबद्ध किया गया है।
नागरिक किसी भी 2 तरीकों से आवेदन करके पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकते हैं - पहला वेबसाइट jsfss.jharkhand.gov.in पर जाकर और दूसरा CM-SUPPORT ऐप डाउनलोड करना होगा। सभी झारखंड राशन कार्ड धारक जिनके पास टू व्हीलर है, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।
सभी आवेदक जो Jharkhand Petrol Subsidy Scheme ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम "झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना" के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।
समय-समय पर हमने ऐसी पहल देखी हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लाभ के लिए चलती हैं। दुनिया में महामारी की चपेट में आने के बाद, विशेष रूप से बीपीएल परिवारों के लिए पहल की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। और अब जो चिंता इस समय भारत के लगभग सभी राज्यों को खा रही थी, वह थी पेट्रोल की बढ़ती कीमतें।
झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने Jharkhand Petrol Subsidy Yojana की घोषणा की, जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारक जिन्होंने अपना आधार कार्ड इसके साथ जोड़ा है। राज्य में वैध राशन कार्ड धारक झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना @ jsfss.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फिर पेट्रोल पर 25 रुपये की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी 10 लीटर सब्सिडी वाला पेट्रोल प्राप्त कर सकते हैं जो कि 250/- रुपये की सब्सिडी है जो सीधे आपके लिंक्ड बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी। भुगतान सीधे उपयोगकर्ताओं के बैंक खाते में हर महीने जमा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए 'CMSUPPORTS' ऐप लॉन्च किया। झारखंड के राशन कार्ड धारक योजना का लाभ लेने के लिए इस ऐप पर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा आधिकारिक वेबसाइट http://jsfss.jharkhand.gov.in पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आवेदनों को दो स्तरों पर सत्यापित किया गया है - जिला परिवहन अधिकारियों और जिला आपूर्ति अधिकारियों द्वारा। आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दोपहिया वाहन का झारखंड में भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
झारखंड पैट्रोल सब्सिडी योजना के तहत CM-SUPPORT मोबाइल ऐप
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने "पेट्रोल सब्सिडी योजना" के तहत अपने दोपहिया वाहनों के लिए NFSS या JSFSS योजना में शामिल गरीब लोगों के पंजीकरण के लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया। योग्य उम्मीदवार ऐप या आधिकारिक वेबसाइट jsfss.jharkhand.gov.in में पंजीकृत हो सकते हैं।
झारखंड में 2 व्हीलर के लिए ईंधन मूल्य पर सब्सिडी प्राप्त करने की शर्तें
मुख्यमंत्री द्वारा 26 जनवरी को दुमका से पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को राज्य का राशन कार्ड धारक होना चाहिए और उनके कार्ड को आधार से जोड़ा जाना चाहिए। आवेदक के बैंक खाते को आधार और अद्यतन मोबाइल नंबर से जोड़ा जाना चाहिए। दोपहिया वाहन आवेदक के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए। वाहन को झारखंड में पंजीकृत होना चाहिए और आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
आवेदक को ऐप पर अपने राशन कार्ड और आधार विवरण को फीड करना होगा, जो आगे सत्यापन के लिए एक ओटीपी-आधारित प्रणाली पर कार्य करेगा। जबकि जिला आपूर्ति अधिकारी का कार्यालय राशन कार्ड के विवरण का सत्यापन करेगा, जिला परिवहन विभाग वाहन पंजीकरण की प्रामाणिकता को सत्यापित करेगा। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, आवेदक मासिक सब्सिडी के लिए पात्र होगा।
इस प्रकार यह अनुमान लगाया जा सकता है कि झारखंड टू व्हीलर पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत, राशन कार्ड रखने वाले सभी नागरिकों को दोपहिया वाहनों के लिए प्रति परिवार 10 लीटर की सीमा के साथ पेट्रोल / डीजल सब्सिडी मिलेगी। झारखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने दोपहिया पेट्रोल / डीजल सब्सिडी योजना जैसे एक अभिनव उपाय को अपनाया है, जो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के एक चयनित समूह को राहत प्रदान करता है, जिनका औसत मासिक खर्च दुपहिया वाहन चलने के लिए पेट्रोल या डीजल पर निर्भर करता है।
दुपहिया पेट्रोल/डीजल सब्सिडी योजना का क्रियान्वयन
23 राज्यों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए ईंधन पर मूल्य वर्धित कर कम किया है। राज्यों में, सबसे अधिक गिरावट कर्नाटक (13.35 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल) में थी, इसके बाद मिजोरम और पुडुचेरी में 12 रुपये प्रति लीटर से अधिक की गिरावट आई। इसके अलावा, जबकि सभी राज्यों ने राजस्व छोड़ना चुना, झारखंड ने इसके बजाय सब्सिडी प्रदान करने और उच्च व्यय करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार हर किसी के लिए पेट्रोल पर वैट कम नहीं करना चाहती है और "गरीबों को लाभान्वित करने वाली वस्तुनिष्ठ सब्सिडी" का विकल्प चुनेगी। झारखंड में 61 लाख परिवारों के पास राशन कार्ड हैं, उसमें से कई के पास मोटरसाइकिलें होंगी। यह 2 लाख, 10 लाख या 20 लाख हो सकता है, और इसकी जांच और पुष्टि करने की आवश्यकता है। सब्सिडी देने का एक तरीका पेट्रोल पंपों पर आधार आधारित पहचान और वहां पर ही सब्सिडी देना होगा। यह झारखंड सरकार के लिए है।
झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के उद्देश्य
पेट्रोल सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल पर सब्सिडी प्रदान करना है।
Jharkhand Petrol Subsidy Yojana पेट्रोल के बढ़ते दामों के प्रभाव को कम करने में भी कारगर साबित होगी।
प्रदेश के नागरिकों को इस योजना के माध्यम से आर्थिक राहत प्राप्त होगी।
राज्य सरकार ने कहा था कि दोपहिया वाले लगभग 20 लाख राशन कार्ड धारकों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।
एक लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपये या अधिकतम 250 रुपये प्रति वाहन मालिक को सब्सिडी प्रदान करेगा, जिसने पंपों से बाजार दर ईंधन खरीदा है।
Jharkhand Petrol Subsidy Yojana कि विशेषताएं
इस योजना के तहत दोपहिया वाहनों को पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी।
योजना के तहत पात्र लोगों को पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी मिलेगी।
यह सब्सिडी एक महीने में सिर्फ 10 लीटर तक पेट्रोल पर ही मिलेगी।
यानी झारखंड के दोपहिया वाहन चलाने वाले हर महीने पेट्रोल पर 250 रुपये तक की सब्सिडी के हकदार होंगे।
राज्य के राशन कार्ड धारक इस योजना का लाभ पाने के पात्र हैं।
पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ उन राशन कार्डधारकों को मिलेगा जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है।
Jharkhand Petrol Subsidy Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी को किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की भी आवश्यकता नहीं है।
इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों को आधिकारिक वेबसाइट या सीएम सपोर्ट ऐप के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के लाभ
इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
NFSA के तहत गुलाबी और पीले रंग के राशन कार्ड धारक और JSFSS के तहत ग्रीन राशन कार्ड धारक जिनके पास दो पहिया वाहन हैं, उन्हें 25 रुपये प्रति लीटर सस्ता पेट्रोल (अधिकतम 10 लीटर) मिलेगा।
पेट्रोल पर हर महीने Rs.250 तक की सब्सिडी दी जाएगी।
हर महीने 10 लीटर पेट्रोल का दावा किया जा सकता है।
यह उन लोगों के लिए बहुत मददगार होने वाला है जिनके पास टू व्हीलर है लेकिन पेट्रोल लेने के लिए पैसे नहीं हैं।
सरकार इस पैसे को डीबीटी के जरिए लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी।
Petrol Subsidy Yojana Jharkhand का लाभ करीब 20 लाख परिवारों को मिलेगा।
झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए पात्रता मानदंड
Jharkhand Petrol Subsidy Yojana Eligibility
आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदन राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) या झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम (JSFSS) का राशन कार्डधारक होना चाहिए।
राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर होना अनिवार्य है।
आवेदकों के पास आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता नंबर होना चाहिए।
आवेदक का वाहन उसके नाम पर पंजीकृत होना चाहिए।
उम्मीदवारों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
आवेदक दोपहिया वाहन झारखंड राज्य में पंजीकृत होना चाहिए।
झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
Required Document for Jharkhand Petrol Subsidy Yojana
आधार कार्ड
पते का सबूत
राशन पत्रिका
दुपहिया वाहन पंजीकरण दस्तावेज
बैंक खाता विवरण
ड्राइविंग लाइसेंस
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
ईमेल आईडी
झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे ?
झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट jsfss.jharkhand.gov.in के माध्यम से है। दूसरे, सुनिश्चित करें कि आप उपरोक्त शर्तों के अनुसार पात्र हैं और उसके बाद ही आप झारखंड पेट्रोल सब्सिडी ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आगे बढ़ सकते हैं। JSFSS पेट्रोल सब्सिडी के लिए पंजीकरण करने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर का उपयोग jsfss.jharkhand.gov.in पर करना होगा। इसके अलावा, पंजीकरण का दूसरा तरीका CM-SUPPORT ऐप के माध्यम से है जो आपके ऐप स्टोर में उपलब्ध है। अंत में, नीचे दिए गए अनुभाग में झारखंड पेट्रोल योजना के ऑनलाइन पंजीकरण के चरणों को देखें।
सभी पात्र आवेदक जो Jharkhand Petrol Subsidy Yojana Online Registration करना चाहते हैं, तो सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र को लागू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें :
झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (Jharkhand Petrol Subsidy Yojana Application Form)
स्टेप 1- झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी jsfss.jharkhand.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2- होमपेज पर आपको झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
स्टेप 3- आवेदन पत्र पृष्ठ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
स्टेप 4- अब आपको राशन कार्ड और आधार नंबर डालना है।
स्टेप 5- सबमिट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यह ओटीपी आएगा।
स्टेप 6- जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करेंगे, वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा।
स्टेप 7- लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी में राशन कार्ड नंबर दर्ज करें।
स्टेप 8- परिवार के मुखिया के आधार नंबर के अंतिम आठ अंक पासवर्ड होंगे।
स्टेप 9- लॉग इन करने के बाद राशन कार्ड में अपना नाम चुनें।
स्टेप 10- इसके बाद वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर सबमिट करें।
स्टेप 11- डीटीओ इस जानकारी को सत्यापित करेगा।
स्टेप 12- सत्यापन के बाद आपका नाम जिला आपूर्ति अधिकारी के पास पहुंच जाएगा।
स्टेप 13- अब हर महीने पेट्रोल की सब्सिडी आपके खाते में जमा होगी।
इस तरह आप झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
CM-SUPPORT मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया (CM-Support App Download)
सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में Google Play Store या Apple App Store को ओपन करना है।
इसके बाद आपको सर्च बॉक्स में CM-SUPPORT डालना होगा।
अब आपकी स्क्रीन पर एक लिस्ट खुलेगी।
इस लिस्ट में से आपको सीएम सपोर्ट ऐप के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
अब आपको Install ऑप्शन पर क्लिक करना है।
मोबाइल ऐप आपके डिवाइस पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा।
CM-SUPPORT ऐप पर आवेदन कैसे करें ? (Apply After Installation)
सबसे पहले आपको अपने ऐप स्टोर पर जाना होगा और सीएम सपोर्ट ऐप डाउनलोड करना होगा।
उसके बाद, अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन करें जो आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है।
आवेदक को ऐप में अपना राशन कार्ड और आधार नंबर डालना होगा, इसके बाद आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक को राशन कार्ड में अपना नाम चुनना होगा और वाहन संख्या और ड्राइविंग लाइसेंस दर्ज करना होगा।
इसके बाद वाहन नंबर जिला परिवहन अधिकारी के लॉगिन पर जाएगा, जिसका सत्यापन जिला परिवहन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
सत्यापन के बाद सूची जिला आपूर्ति अधिकारी के लॉगिन पर जाएगी।
अब आप झारखंड पेट्रोल योजना लाभ का दावा कर सकते हैं।
झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना हेल्पलाइन नंबर
Helpline Number
खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड