राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्वरोजगार अधिकारियों को रोजगार देने और उनके उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की स्थापना की है। यह योजना राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के निवासियों के कल्याण के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए दिए जाने वाले ऋण पर सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत वे सभी लोग जो नए उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, या जिनके पास पहले से ही एक उद्यम है, लेकिन वे इसका आधुनिकीकरण करना चाहते हैं या इसका विस्तार करना चाहते हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस लेख के माध्यम से, हमने Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana in Hindi में विस्तृत जानकारी साझा की है, इसलिए हमारे लेख को अंत तक पढ़ें और योजना का लाभ उठाएं।
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana राज्य सरकार द्वारा राज्य में उद्यमों की आसान स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से ब्याज सब्सिडी के साथ ऋण प्रदान करने और राज्य के सभी वर्गों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार नए व्यापार / व्यवसाय विकास / सब्सिडी पर ऋण प्रदान करती है। इस योजना के तहत बैंकों के माध्यम से अपने उद्यम (Manufacturing Services & Business) आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के माध्यम से, आवेदक अपने व्यावसायिक सेटअप (Business Loan) के लिए रु.1 करोड़ ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी दर 5% से 8% होगी। 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है लेकिन यदि आप 10 लाख से अधिक ऋण के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक पूछताछ करेगा और जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति को हस्तांतरित करेगा। आवेदक जो एक नया व्यवसाय स्थापित करने की सोच रहे हैं या अपने पुराने व्यवसाय को उच्च तकनीक बनाना चाहते हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान के तहत प्लांट और मशीनरी वर्कशॉप/बिल्डिंग फर्नीचर उपकरण कच्चे माल के लिए नए स्थापित और पूर्व-स्थापित उद्यम निर्माण और व्यापार क्षेत्र के विस्तार, विविधता या आधुनिकीकरण के लिए ऋण लिया जा सकता है। इसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्योगों के लिए 10 करोड़ तक के ऋण और व्यापार और व्यवसाय के लिए 1 करोड़ तक के ऋण का प्रावधान है। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2025 फॉर्म sso.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित कर रही है।
सभी आवेदक जो Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Rajasthan Apply Online करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम “मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना” के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Details
Name of Scheme
Mukhyamantri Laghu Udyog
Protsahan Yojana (MLUPY)
in Language
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु
उद्योग प्रोत्साहन योजना
Launched by
राजस्थान राज्य सरकार
Beneficiaries
राज्य के नागरिक
Major Benefit
10 करोड़ तक के ऋण का प्रावधान
Scheme Objective
बेरोजगारी दर कम करने के लिए युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है ?
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Online Application Form PDF Download :जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे राज्य के लगभग युवा अधिकारियों के पास अपनी नौकरी पूरी करने के बाद कोई अन्य व्यवसाय नहीं है, राज्य सरकार की ओर से एक नया उद्योग स्थापित करने की योजना शुरू की है, ताकि साथ ही उन बेरोजगार युवा साथियों को भी रोजगार मिले। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनावित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणा के अनुसार लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से प्रदेश में उद्योगों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana के तहत विनिर्माण, सेवा और व्यावसायिक उद्यमों के लिए वित्तीय संस्थानों जैसे (राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्तीय निगम और सिडबी) के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत, व्यक्तिगत आवेदक, साथ ही संस्थागत आवेदक(Self Help Groups/Societies/Partnership Firms/LLP Firms/Companies)भी पात्र होंगे। योजनान्तर्गत उद्यम की स्थापना राजस्थान राज्य होगी। व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होगी।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना उद्योग विभाग राजस्थान सरकार के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की दर 5% से 8% होगी। इस योजना के तहत 10 करोड़ रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है। बिज़नेस लोन की अधिकतम सीमा रु.1 करोड़ है। इस योजना के अंतर्गत ऋण का नेचर समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण हो सकता है। 1 करोड़ तक के ऋण के लिए किसी संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होगी। 1 करोड़ रुपये तक का ऋण बिना किसी साक्षात्कार और रुपये से अधिक के ऋण के बैंक द्वारा अग्रेषित किए जाएंगे। 10 करोड़ बैंक द्वारा जांच के बाद जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी को अग्रेषित किए जाएंगे। जो लोग अपना व्यवसाय करना चाहते हैं वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऋण राशि
इस योजना के तहत, 10 करोड़ रुपये तक का ऋण मिलेंगे। व्यवसाय के लिए ऋण की अधिकतम सीमा रु. 1 करोड़। ऋण की प्रकृति एक समग्र ऋण, सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी (CC सीमा सहित) होगी। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 10 लाख रुपये तक के ऋण पर संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ब्याज सब्सिडी
इस योजना के तहत सब्सिडी की दर 5% से 8% होगी। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण पर हितग्राहियों को ब्याज सब्सिडी दी जाएगी जो कि निम्नलिखित पांच वर्षों के लिए देय होगी :
Maximum Loan Amount
Interest Subsidy
25 लाख तक
8%
25 लाख से 05 करोड़
6%
05 करोड़ से 10 करोड़
5%
राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में शामिल ऋण संस्थान
राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ऋण देने वाली संस्थाओं का चयन किया गया है, जिसके माध्यम से आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
राजस्थान वित्त निगम
सिडबी (SIDBI)
भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
अनुसूचित लघु वित्त बैंक
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य
यह योजना राज्य में उद्यमों की स्थापना को सुगम बनाने और समाज के सभी वर्गों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए बैंकों के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करना और राज्य में स्वरोजगार को बढ़ाना है। इस योजना के शुरू होने से राज्य के कई लोग ऋण लेने और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में सक्षम होंगे जिससे कई अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे।
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana की मुख्य विशेषताएं
बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण संवितरण पर योजना के अनुसार उद्योग विभाग द्वारा ब्याज अनुदान देय होगा।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है।
कारोबार के लिए कर्ज की अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये तय की गई है।
पात्र व्यक्ति, संस्थागत आवेदक जिला उद्योग केंद्र बाड़मेर में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
दस लाख से अधिक ऋण आवेदनों पर गठित टास्क फोर्स कमेटी द्वारा निर्णय लिए जाएंगे।
राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत अनुसूचित लघु वित्त बैंक।
उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज कौशल योजना का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है।
उद्यमी और बेरोजगार युवा अपने स्वयं के SSO ID या E-Mitra के माध्यम से रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के प्रमुख लाभ
ऋण राशि के लिए 5% से 8% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
योजना में 10 लाख रुपये से 10 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि प्रदान की जाएगी।
इस योजना के तहत ऋण की प्रकृति समग्र ऋण, सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण हो सकती है।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत Rs. 10,00,000 तक के ऋण के लिए कोई संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana के माध्यम से आवेदक आसान ऋण प्राप्त कर अपने नए उद्यम खोल सकते हैं।
इस योजना के लागू होने से राज्य की बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी।
इस योजना के तहत Rs.1000000 तक का ऋण बिना किसी साक्षात्कार के बैंक द्वारा अग्रेषित किया जाएगा और Rs.1000000 से अधिक के ऋण को बैंक द्वारा जांच के बाद जिला स्तरीय कार्यबल समिति को अग्रेषित किया जाएगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता मानदंड
यदि आवेदक नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करनी होगी।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
Required Document for Laghu Udyog Protsahan Yojana Rajasthan
आधार कार्ड
आवास प्रामाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लाभार्थी सूची
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Scheme Beneficiary List
यहां हम उन लोगों या समूह को साझा कर रहे हैं जो इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं :
स्वयं आवेदक (व्यक्तिगत)
स्वयं सहायता समूह (SGH)
कंपनियों
सोसायटी
साझेदारी फर्म
LLP फर्म
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे ?
राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। राज्य के नागरिकों को रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराने के लिए बैंक के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण की ब्याज राशि में अनुदान दिया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप https://sso.rajasthan.gov.in लिंक पर जा सकते हैं और सिटीजन ऐप में जाकर एमएलयूपीवाई आइकन पर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे, जिसकी प्रक्रिया योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।
सभी योग्य आवेदक जो Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Online Registration करना चाहते हैं, तो सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र को लागू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें :
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Application Form)
स्टेप 1- एसएसओ राजस्थानी के तहत मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2- होमपेज पर,
यदि आप पहले से ही पोर्टल पर पंजीकृत हैं, तो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करके लॉगिन करना होगा।
यदि आप पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं तो आपको पंजीकरण करना होगा जिसके लिए आपको पंजीकरण पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 3- पंजीकरण फॉर्म पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
स्टेप 4- आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है।
स्टेप 5- अब आवश्यक विवरण दर्ज करें।
स्टेप 6- रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 7- इसके बाद आपको होम पेज पर जाकर लॉगइन करना होगा।
स्टेप 8- लॉग इन करने के बाद आपको राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना पर क्लिक करना है।
स्टेप 9- इसके बाद स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म का पेज दिखाई देगा।
स्टेप 10- आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यान से भरना है।
स्टेप 11- अब आपको सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करने होंगे।
स्टेप 12- उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
स्टेप 13- इस प्रकार आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।
Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana सामान्य प्रश्न (FAQ)
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है ?
यह एक राज्य संचालित योजना है जिसे राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी पर ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना किसने शुरू की ?
राजस्थान राज्य सरकार
मैं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं ?
Rajasthan Chief Minister Small Industries Promotion Scheme के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट खोलनी होगी और इस लेख में ऊपर बताए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ कौन उठा सकता है ?
राजस्थान राज्य का एक मूल निवासी आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकता है, लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान में ऋण पर कितना ब्याज है ?
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम ऋण सीमा रु.1 करोड़ और व्यवसाय ऋण सीमा रु.1 करोड़ है। जिसे 5% से 8% की दर से वापस भुगतान किया जाना है।
राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कहाँ करें ?
आवेदक जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए राजस्थान SSO पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आपको लेख में आवेदन की प्रक्रिया भी दी गई है।