मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन @labour.mp.gov.in


MP Shram Seva Portal Application Form | श्रम विभाग पंजीकरण Online MP | MP Labour Portal | MP Shram Seva Portal Login 2025

जैसे की हम सब जानते है की सरकार के निर्माण श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए एवं उनको आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन प्रकार की योजनाएं शुरु कि जाती है। राज्य की सभी योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए श्रमिकों का डाटा बेस तैयार किया जाता है और इस डेटाबेस को तैयार करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाता है। इस पोर्टल पर  राज्य के श्रमिक पंजीकरण करके योजनाओ का लाभ प्राप्त कर सकते है। आज हम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए शुरु किए गए एक पोर्टल से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे है, जिसका नाम मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल है। इस लेख के माध्यम से, हमने Madhya Pradesh Shram Seva Portal in Hindi में विस्तृत जानकारी साझा की है, इसलिए हमारे लेख को अंत तक पढ़ें और योजना का लाभ उठाएं।

मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल ऑनलाइन पंजीकरण, उद्देश्य, पात्रता और लाभ

मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा श्रम सेवा पोर्टल को निर्माण श्रमिकों के लिए शुरु किया गया है। इस पोर्टल के अंतर्गत राज्य के सभी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार किया जायेगा। इस डेटाबेस के माध्यम से सरकार के द्वारा गई विभिन प्रकार की योजनाओ का लाभ पात्र श्रमिकों तक पहुंचाया जायेगा। सरकार की इन सभी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को Shram Seva Portal 2025 पर पंजीकरण करना होगा। इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को प्रसूति सहायता, विवाह हेतु सहायता, चिकित्सा सहायता, शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि, मेधावी छात्र-छात्राओं को नगद पुरस्कार आदि ऐसी योजनाओ का लाभ प्रदान किया जायेगा। जिसके अंतर्गत श्रमिकों को आर्थिक एवं अन्य सुविधा प्रदान की जाती है।

MP Shram Seva Portal का लाभ केवल मध्य प्रदेश के निवासी हो उठा सकते है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग पात्रता निर्धारित की गई है। श्रम सेवा पोर्टल राज्य के श्रमिकों के जीवन में सुधार करने में भी कारगर साबित होगा। 

सभी आवेदक जो Madhya Pradesh Shram Seva Portal Online Apply करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम "मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल" के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।

Shram Seva Portal Madhya Pradesh Details

Name of Scheme

Shram Seva Portal Madhya Pradesh

in Language

श्रम सेवा पोर्टल मध्य प्रदेश

Launched by

मध्य प्रदेश सरकार

Name of Department

श्रम विभाग, मध्य प्रदेश

Beneficiaries

राज्य के श्रमिक

Major Benefit

श्रमिकों को प्रोत्साहन प्रदान करें

Scheme Objective

विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत श्रमिकों को लाभ प्रदान करना

Scheme under

राज्य सरकार

Name of State

मध्य प्रदेश

Post Category

पोर्टल

Official Website

labour.mp.gov.in

महत्वपूर्ण तिथियाँ

Event

Dates

Starting Date to Apply Online

-

Last Date to Apply Online

-

महत्वपूर्ण लिंक

Event

Links

Apply Online

Registration 

Madhya Pradesh Shram Sewa Updates

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Notification

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Shram Seva Portal Madhya Pradesh Official Portal

Official Website



मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल क्या है ?


Shram Seva Portal Madhya Pradesh Online Application Form PDF Download : राज्य के श्रम विभाग की मुख्य जिम्मेदारी विभिन्न श्रम अधिनियमों को लागू करके श्रमिकों के शारीरिक और सामाजिक हितों की रक्षा करना है। ऐसा करने से राज्य को औद्योगिक विकास के लिए एक सक्षम श्रम शक्ति कुशल और प्रभावी प्राप्त होती है। श्रम सेवा पोर्टल को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निर्माण श्रमिकों के द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल पर श्रमिक पंजीकरण करके विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल के जरिये सभी श्रमिकों  का एक डाटा बेस तैयार किया जाता है। इस Data Base के जरिये सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए शुरू की गयी तमाम प्रकार की योजनाओं का लाभ पात्र श्रमिकों तक पहुँचाया जाता है। 

यदि आप इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसक लिए आपको MP Shram Seva कि आधिकारिक वेबसाइट labour.mp.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पोर्टल के जरिये श्रमिकों को निचे दी गई विविध योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जायेगा। 

MP Shram Seva Portal के तहत योजनाओं के प्रकार


Types of Schemes under Shram Seva Madhya Pradesh Portal
  • मातृत्व सहायता योजना
  • विवाह सहायता योजना
  • शिक्षा के लिए प्रोत्साहन योजना
  • मेधावी छात्रों के लिए नकद पुरस्कार योजना
  • चिकित्सा सहायता योजना
  • निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना
  • व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन अनुदान योजना
  • औजारों/उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान योजना
  • पूर्वसेवार्थ वृत्ति योजना
  • निर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना
  • साइकिल खरीद योजना
  • सुपर 500 (कक्षा 10, कक्षा 12) योजना, 2013
  • मृत्यु और स्थायी विकलांगता पर अंतिम संस्कार और अनुग्रह सहायता अनुग्रह सहायता
  • मध्य प्रदेश में बंधक श्रमिकों के पुनर्वास से संबंधित योजनाएं

1) मातृत्व सहायता योजना :
इस योजना का लाभ अधिकतम तीन प्रसव तक देय है। पंजीकृत महिला कामगारों के लिए 45 दिन का न्यूनतम वेतन और 1400 रुपये। ग्रामीण क्षेत्र के लिए पोषण भत्ता और 1000 रुपये। शहरी क्षेत्र के लिए और पंजीकृत पुरुष श्रमिकों के लिए न्यूनतम 15 दिन का वेतन। 3 बच्चों तक सीमित सहायता (प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को घोषित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर) आवेदन डिलीवरी की तारीख से 60 दिनों के भीतर सिविल सर्जन/ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए!

2) चिकित्सा सहायता योजना : 
संशोधित अधिसूचना दिनांक 19 अक्टूबर 2007 के अनुसार सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक जननी सुरक्षा योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, राज्य/जिला रोग सहायता कोष, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पंजीकृत असंगठित निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं। सरकार की कोई अन्य जीवन बीमा, स्वास्थ्य सहायता योजना जिसमें पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पात्रता आती है, लाभ प्राप्त होगा। इन योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा देय लाभ प्राप्त न होने की स्थिति में,

3) विवाह सहायता योजना : 
योजनान्तर्गत 25 हजार रुपये प्रति विवाह सहायता और सामूहिक विवाह की स्थिति में आयोजक को 23 हजार रुपये प्रति विवाह 2 हजार रुपये अलग से देय है। आवेदक को शादी की प्रस्तावित तिथि से 1 दिन पहले आवेदन करना होगा। पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उसकी बेटी के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। विवाह के एक दिन पूर्व तक ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर निगम/नगरपालिका के पास आवेदन करना आवश्यक है।

4) प्रोत्साहन राशि योजना के लिए शिक्षा :
 इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिक के बच्चों और पत्नी को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह प्रोत्साहन राशि रु.500 से रु.10000 तक होती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी का शैक्षणिक संस्थान में नियमित विद्यार्थी होना अनिवार्य है। आवेदक को 31 मार्च तक आवेदन पत्र जमा करना है। प्रोत्साहन की राशि स्वीकृत सरकारी स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य या संस्था प्रमुख द्वारा प्रदान की जाएगी।

5) मेधावी छात्र-छात्राएं नकद पुरस्कार योजना :
 इस योजना के माध्यम से मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी, जो लड़कों के लिए रु.2000 से रु.10000 और छात्राओं के लिए रु.3000 से रु.12000 तक होगी। केवल नियमित रूप से अध्ययन करने वाले छात्र ही इस योजना का लाभ पाने के पात्र हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर 31 मार्च तक जमा करना होगा। प्रोत्साहन की राशि स्वीकृत सरकारी स्कूल/महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/संस्था के प्रधान के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

6) अंत्येष्टि सहायता योजना में राज्य की मृत्यु :
यह योजना निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से यदि किसी साधारण कारण से निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो जाती है और उसकी आयु 45 वर्ष या उससे कम है, तो ऐसी स्थिति में उसे रु.75000 प्रदान किए जाएंगे। यदि कार्यकर्ता की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक है, तो सामान्य मृत्यु होने पर उसे रु.25000 प्रदान किए जाएंगे। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर रु.100000 की राशि प्रदान की जाएगी। यदि निर्माण कार्य के दौरान मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में श्रमिक को रु.200000 प्रदान किए जाएंगे। निर्माण कार्य के कारण स्थायी अपंगता की स्थिति में श्रमिक को रु.75000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मृत्यु होने पर रु.5000 की अंत्येष्टि सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत आवेदन छह महीने के भीतर जमा करना होता है।

मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल के तहत योजनाओं का लाभ


योजना का नाम

लाभ

मातृत्व सहायता योजना

आर्थिक रूप से गरीब निर्माण श्रमिकों को आर्थिक लाभ प्रदान करके, उनके जीवन स्तर में सुधार करने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। पंजीकृत महिला कामगारों के लिए 45 दिन का न्यूनतम वेतन और 1400 रुपये। ग्रामीण क्षेत्र के लिए पोषण भत्ता और 1000 रुपये। शहरी क्षेत्र के लिए और पंजीकृत पुरुष श्रमिकों के लिए न्यूनतम 15 दिन का वेतन।

चिकित्सा सहायता योजना

जननी सुरक्षा योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, राज्य एवं जिला बीमारी सहायता कोष, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पंजीकृत असंगठित निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, सरकार की कोई अन्य जीवन बीमा योजना, स्वास्थ्य सहायता योजना जिसमें पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पात्रता इस योजना के माध्यम से आति हो का लाभ प्रदान किया जाएगा।

विवाह सहायता योजना

आर्थिक रूप से गरीब निर्माण श्रमिकों को आर्थिक लाभ प्रदान करके, उनके जीवन स्तर में सुधार करने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत 25 हजार रुपये प्रति विवाह सहायता और सामूहिक विवाह की स्थिति में आयोजक को 23 हजार रुपये प्रति विवाह 2 हजार रुपये अलग से देय है।

शिक्षा के लिए प्रोत्साहन योजना

रु.500 से रु.10000 तक की राशि प्रदान की जाएगी।

मेधावी छात्रों के लिए नकद पुरस्कार योजना

कक्षा 5 से स्नातक और स्नातकोत्तर और व्यावसायिक परीक्षा में चयन करने पर नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी, जो छात्रों के लिए रु.2000 से रु.10000 और छात्राओं के लिए रु.3000 से रु.12000 तक होगी।

मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना

सामान्य मृत्यु तथा श्रमिक की आयु 45 वर्ष या उससे कम होने पर रु.75000, आयु 45 वर्ष से अधिक होने पर रु.25000 तथा आकस्मिक मृत्यु होने पर रु.100000 प्रदान किये जायेंगे। यदि मृत्यु निर्माण कार्य में दुर्घटना के कारण होती है तो इस स्थिति में रु.200000 तथा निर्माण कार्य के दौरान स्थायी अपंगता की स्थिति में रु.75000 प्रदान किये जायेंगे।


श्रम सेवा पोर्टल मध्य प्रदेश के तहत योजनाओं की पात्रता


योजना का नाम

पात्रता

मातृत्व सहायता योजना

1) पंजीकृत निर्माण श्रमिक लाभार्थी के रूप में या उसके पति / पत्नी के रूप में स्थिति के अनुसार

2) पंजीकरण का नवीनीकरण/वार्षिक अंशदान आवेदन के समय जमा किया जाना चाहिए।

चिकित्सा सहायता योजना

1. निर्माण श्रमिक लाभार्थी के रूप में पंजीकृत

2. पंजीकरण का नवीनीकरण/वार्षिक अंशदान आवेदन के समय जमा किया जाना चाहिए

3. निर्माण श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य उक्त योजना के लाभ के पात्र होंगे यदि वे 17 अक्टूबर, 08 को बोर्ड द्वारा अधिसूचित सभी सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में चिकित्सा प्राप्त करते हैं। केवल इनडोर मरीज ही पात्र होंगे।

विवाह सहायता योजना

1. निर्माण श्रमिक लाभार्थी के रूप में पंजीकृत

2. पंजीकरण का नवीनीकरण/वार्षिक अंशदान आवेदन के समय जमा किया जाना चाहिए।

3. निर्माण श्रमिक लाभार्थी की वैध या वैध दत्तक या सौतेली पुत्री, जो विवाह के समय 18 वर्ष से कम आयु की न हो, का स्वयं का विवाह। निर्माण श्रमिक की दो बेटियों की हद तक।

शिक्षा के लिए प्रोत्साहन योजना

आवेदक को एक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक को समय पर पंजीकरण और वार्षिक योगदान जमा करना चाहिए था। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के अधिकतम दो बच्चे एवं एक बच्चा एवं एक पत्नी को प्रोत्साहन पात्रता प्राप्त होगी। पत्नी के मामले में पत्नी पात्र होगी। आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। शिक्षण संस्थान में नियमित अध्ययन अनिवार्य है। इस योजना का लाभ किसी भी वर्ष संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद लिया जा सकता है।

मेधावी छात्रों के लिए नकद पुरस्कार योजना

आवेदक का बच्चा या पत्नी शिक्षण संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए। आवेदक को एक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक के लिए समय पर पंजीकरण का नवीनीकरण और वार्षिक अंशदान जमा करना अनिवार्य है। निर्माण श्रमिक के अधिकतम दो बच्चे एवं एक बच्चा एवं पत्नी को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। यदि इस योजना का लाभ आवेदक की पत्नी को दिया जा रहा है तो ऐसे में पत्नी की आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। संबंधित परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। लेकिन इस योजना का लाभ ही मिलेगा।

मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार सहायता योजना

आवेदक को एक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदन के समय पंजीकरण का नवीनीकरण/वार्षिक अंशदान जमा किया जाना चाहिए। निर्माण श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आत्महत्या और मादक द्रव्यों के सेवन से मृत्यु के मामले में इस योजना का लाभ I में प्रदान नहीं किया जाएगा। उत्तराधिकारी द्वारा मृत्यु की तारीख से 6 महीने के भीतर आवेदन जमा करना अनिवार्य है।


श्रम सेवा पोर्टल मध्य प्रदेश के उद्देश्य


  • मध्य प्रदेश सरकार के श्रम विभाग द्वारा श्रम सेवा पोर्टल शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा करना है। जिसके माध्यम से पात्र श्रमिकों को सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • यह श्रम सेवा पोर्टल श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने में भी कारगर साबित होगा।
  • Shram Seva Portal के माध्यम से श्रमिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे। 
  • इस पोर्टल के माध्यम से निर्माण श्रमिक को समाजिक सुरक्षा भी प्रदान होगी।

मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल के लाभ और विशेषताएं


  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए श्रम सेवा पोर्टल शुरू किया गया है।
  • श्रम सेवा पोर्टल के संचालन का समुचित कार्य श्रम विभाग मध्यप्रदेश द्वारा किया जायेगा।
  • इस पोर्टल के माध्यम से सभी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार किया जाता है।
  • इस डेटाबेस के माध्यम से श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।
  • Shram Seva Portal Madhya Pradesh शासन के माध्यम से श्रमिकों को प्रसूति सहायता योजना, चिकित्सा सहायता योजना, विवाह सहायता योजना, मेधावी छात्र/छात्र प्रोत्साहन योजना, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, अंतिम संस्कार और मृत्यु और स्थायी विकलांगता पर अनुग्रह सहायता का लाभ प्रदान किया जाता है। -ग्रेटिया सहायता आदि की जाती है।
  • जिसके माध्यम से श्रमिकों को आर्थिक एवं अन्य सहायता प्रदान की जाती है।
  • इन योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी ही उठा सकते हैं।

श्रम सेवा पोर्टल मध्य प्रदेश के लिए पात्रता मानदंड


Shram Seva Portal Madhya Pradesh Eligibility
  • आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक को श्रम विभाग या श्रमिक बोर्ड में मजदूर के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक मजदूर होना चाहिए।

श्रम सेवा पोर्टल मध्य प्रदेश के लिए आवश्यक दस्तावेज


Required Document for Shram Seva Portal MP
  • आधार कार्ड
  • पते का सबूत
  • आय का प्रमाण
  • उम्र का सबूत
  • राशन पत्रिका
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
  • मोबाइल नंबर

श्रम सेवा पोर्टल ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे ?


मप्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए मजदूर कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं और आपके पास लेबर कार्ड है तो श्रमिकों को काफी लाभ मिलता है। यदि ऐसे श्रमिक किसी कारणवश पंजीकरण या सत्यापन प्रक्रिया से वंचित हैं तो वे अपनी जानकारी भी दर्ज कर सकते हैं, जो संबंधित पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी को सत्यापन के लिए उपलब्ध होगी। सत्यापित पंजीकृत श्रमिकों की जानकारी का उपयोग उनकी दक्षता के अनुसार उनके स्थान पर रोजगार प्राप्त करने और उनकी पात्रता के अनुसार सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।

सभी पात्र आवेदक जो Madhya Pradesh Shram Seva Portal Online Registration करना चाहते हैं, तो सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र को लागू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल 2025 ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (MP Shram Seva Portal Application Form)


  • स्टेप 1- संबंधित विभाग पर जाएं।
  • स्टेप 2- विभाग में आपको आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • स्टेप 3- आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़ें और विवरण भरें।
  • स्टेप 4- अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी होगी और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • स्टेप 5- उसके बाद आपको यह आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
इस तरह आप योजनाओं के तहत आवेदन कर सकेंगे।

पोर्टल में लॉगिन करने की प्रक्रिया (Login to the Portal)



  • स्टेप 2- होम पेज पर आपको लॉगइन ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • स्टेप 3- इसके बाद आपको अपना यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा।
  • स्टेप 4- अब आपको लॉगइन ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • स्टेप 5- इस तरह आप पोर्टल पर लॉग इन कर पाएंगे।

निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण करने की प्रक्रिया (Register as Construction Worker)


  • स्टेप 3- अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना है।


  • स्टेप 4- अब आपको डाउनलोड अटैचमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • स्टेप 5- इसके बाद आपके डिवाइस में फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
  • स्टेप 6- आपको इस फॉर्म का प्रिंटआउट लेना होगा।
  • स्टेप 7- अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी :
  1. नाम
  2. पिता या पति का नाम
  3. माता का नाम
  4. जाति
  5. उम्र
  6. जन्म की तारीख
  7. विवाहित अविवाहित
  8. लिंग
  9. मोबाइल नंबर
  10. आधार यूनिक आईडी
  11. पूरे परिवार की आईडी
  12. जिला
  13. गांव या वार्ड
  14. व्यापार
  15. नौकरी के प्रकार
  16. बैंक खाता संख्या
  17. आईएफएससी कोड
  18. बैंकों का नाम
  19. शाखा का नाम
  20. वर्तमान पता
  21. स्थायी पता
  22. परिवार के मुखिया का नाम और समग्र आईडी
  23. पारिवारिक विवरण
  24. योजना विवरण आदि
  • स्टेप 8- उसके बाद आपको इस लेटर पर साइन करना है।
  • स्टेप 9- अब आपको इस फॉर्म से सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करने होंगे।
  • स्टेप 10- इसके बाद आपको यह फॉर्म श्रम विभाग में जमा करना होगा।
  • स्टेप 11- आप इस तरह का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

उत्पन्न ईपीओ सूची देखने की प्रक्रिया (View Generated ePOs List)


  • स्टेप 1- सबसे पहले आपको श्रम सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • स्टेप 2- होम पेज पर आपको रिपोर्ट्स ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • स्टेप 3- इसके बाद आपको Generate ePOs List (जिला वार) के विकल्प पर क्लिक करना है।

  • स्टेप 4- अब स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा।
  • स्टेप 5- इस पेज पर आप जेनरेटर ईपीओ लिस्ट देख सकते हैं।

ईपीओ नहीं बनाने वाले कार्यालयों की सूची देखने की प्रक्रिया (View a list of offices that have not created ePOs)


  • स्टेप 1- सबसे पहले आपको श्रम सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • स्टेप 2- उसके बाद आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • स्टेप 3- अब आपको स्थानीय निकायों के विकल्प पर क्लिक करना है जिन्होंने ईपीओ नहीं बनाया है।
  • स्टेप 4- इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा।
  • स्टेप 5- इस पेज पर आप संबंधित जानकारी देख सकते हैं।

शीर्ष 100 ईपीओ देखने की प्रक्रिया (View Top 100 ePOs)


  • स्टेप 1- सबसे पहले आपको श्रम सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • स्टेप 2- होम पेज पर आपको रिपोर्ट्स ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • स्टेप 3- अब आपको लेटेस्ट टॉप 100 ईपीओ के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • स्टेप 4- प्रासंगिक जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

श्रमिक कार्ड विवरण देखने की प्रक्रिया (View Labor Card Details)


  • स्टेप 1- सबसे पहले आपको श्रम सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • स्टेप 2- इसके बाद आपको रजिस्टर्ड लेबर कार्ड के सेक्शन में लेबर कार्ड नंबर और नाम डालना होगा।
  • स्टेप 3- अब आपको View Details के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • स्टेप 4- प्रासंगिक जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया (Filing of Grievance)


  • स्टेप 1- सबसे पहले आपको श्रम सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • स्टेप 2- होम पेज पर आपको रजिस्टर ग्रीवेंस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • स्टेप 3- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शिकायत का प्रकार, शिकायत का विषय और शिकायत दर्ज करनी होगी।
  • स्टेप 4- उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इस तरह, आप शिकायत दर्ज करने में सक्षम होंगे।

शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने की प्रक्रिया (Track Grievance Status)


  • स्टेप 1- सबसे पहले आपको श्रम सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • स्टेप 2- इसके बाद आपको Track Grievance Status के ऑप्शन पर क्लिक करना है।


  • स्टेप 3- अब स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा।
  • स्टेप 4- इस पेज पर आपको ग्रीवेंस रिक्वेस्ट कोड डालना होगा।
  • स्टेप 5- इसके बाद आपको शो स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • स्टेप 6- प्रासंगिक जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

फॉर्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया (Forms Download Process)


  • स्टेप 1- सबसे पहले आपको श्रम सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • स्टेप 2- होम पेज पर आपको फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।


  • स्टेप 3- अब स्क्रीन पर एक लिस्ट दिखाई देगी।
  • स्टेप 4- आपको इस लिस्ट में से अपनी जरूरत के अनुसार फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • स्टेप 5- अब आपको डाउनलोड अटैचमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह आप फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे।

मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल हेल्पलाइन नंबर


Helpline Number
  • पता- मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, R-23 जोन-01, एमपी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश
  • फोन नंबर - 00755-2552663
  • ईमेल - bocboard[At]mp[Dot]gov[Dot]in