उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाणपत्र 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन @edistrict.up.nic.in


UP Birth Certificate Check | Birth Certificate UP Online | UP Janam Praman Patra Online Registration | UP Janam Praman Patra Download 

Latest News Update: e-nagarsewaup.gov.in Birth Certificate Status & Verification 
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जनसवा केंद्रों से अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आसानी से ऑनलाइन प्राप्त कर लेते थे, लेकिन अब लोगों को अपना जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रखंड विकास कार्यालय का दौरा करना होगा। इसके लिए निदेशक पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश ने यूपी के सभी जिलों के सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को शासनादेश जारी किया ह।

एक जन्म प्रमाण पत्र आपकी जन्म तिथि, जन्म स्थान और उस व्यक्ति की उम्र दिखाता है जिससे वह संबंधित है। यही कारण है कि जन्म प्रमाण पत्र को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक माना जाता है। किसी भी सरकारी दस्तावेज को बनाने के लिए आपके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह वास्तव में एक आवश्यक दस्तावेज है, जिसका उपयोग सभी सरकारी और निजी क्षेत्र से संबंधित कार्यों में किया जाता है। यह सर्टिफिकेट एक व्यक्ति को एमसी यानी नगर निगम द्वारा जारी किया जाता है। यूपी जन्म प्रमाण पत्र – प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, आप इस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इस लेख के माध्यम से, हमने UP Birth Certificate in Hindi में जन्म प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रिया कि विस्तृत जानकारी साझा की है, इसलिए हमारे लेख को अंत तक पढ़ें।

यूपी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन, प्रमाणपत्र डाउनलोड और प्रमाणपत्र का सत्यापन करे

अब ऑनलाइन सेवाओं के साथ, आप कभी भी और कहीं से भी अपने प्रमाणपत्र की स्थिति की जांच कर सकते हैं। आप इन सेवाओं का उपयोग जन्म प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी कर सकते हैं। आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए अपने घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Uttar Pradesh Birth Certificate बनाने के लिए, आपके पास बच्चे का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान और माता-पिता का पता होना चाहिए। यूपी में जन्म प्रमाण पत्र लगाने की प्रक्रिया काफी आसान प्रक्रिया है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लोगों को अपना जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करने में सक्षम बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। राज्य के नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आसानी से जन्म प्रमाण पत्र बना सकेंगे, जो अन्य तरीकों से 9 अतिरिक्त सेवाएं भी प्रदान करेगा। राज्य का राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र जारी करता है। यदि आप अपने बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए यूपी जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने बच्चों के लिए UP Birth Certificate के लिए आवेदन करें। यह आधिकारिक वेबसाइट आपको उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की अनुमति देती है। 

यूपी जन्म प्रमाण पत्र e-nagarsewaup.gov.in के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र पीडीएफ डाउनलोड करें। उत्तर प्रदेश से गुजरें और ऑनलाइन प्रक्रिया को सत्यापित करें। यूपी जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करें और स्थिति की जांच करें। राज्य का नगर निगम व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र जारी करता है।

सभी आवेदक जो UP Birth Certificate Online Apply करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम "यूपी जन्म प्रमाण पत्र" के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे कि लेख लाभ, पात्रता मानदंड, लेख की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।

UP Janam Praman Patra Details

Name of Article

UP Jaman Praman Patra

in Language

यूपी जन्म प्रमाण पत्र

Launched by

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा

Name of Department

ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश

Beneficiaries

राज्य के लोग

Major Benefit

ऑनलाइन सुविधा के साथ पैसे और समय बचाएं

Article Objective

जन्म प्रमाण पत्र आवेदन की ऑनलाइन व्यवस्था

Article under

राज्य सरकार

Name of State

उत्तर प्रदेश

Post Category

पोर्टल

Official Website

edistrict.up.nic.in

महत्वपूर्ण तिथियाँ

Event

Dates

Starting Date to Apply Online

-

Last Date to Apply Online

-

महत्वपूर्ण लिंक

Event

Links

Apply Online

Registration

Application Form PDF Link

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Self-declaration format

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Notification

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Uttar Pradesh Janam Praman Patra 2025

Official Website



यूपी जन्म प्रमाण पत्र क्या है ?


Uttar Pradesh Birth Certificate Online Application Form PDF Download जन्म पंजीकरण एक बच्चे के अस्तित्व का एक आधिकारिक और स्थायी रिकॉर्ड है। दुनिया के किसी भी अन्य देश की तरह, जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 के पंजीकरण के अनुसार कानून के तहत भारत में बच्चे या मृत बच्चे के जन्म को पंजीकृत करना अनिवार्य है। नागरिकों को अपने संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में घटना के 21 दिनों के भीतर नवजात शिशु के जन्म को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है। आवेदक पंजीकरण के समय नाम का उल्लेख किए बिना पंजीकरण कर सकता है, जिसे बाद में एक वर्ष के भीतर सम्मिलित किया जा सकता है। निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण न करने की स्थिति में संबंधित स्थानीय प्राधिकारी पुलिस सत्यापन के बाद ही देर से दाखिल करने के लिए दंड के साथ प्रमाण पत्र जारी करेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण हैं और स्कूलों और कॉलेजों में आपके लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों के लिए आवश्यक हैं। 

UP Birth Certificate बनवाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और लंबी-लंबी लाइन भी लगानी पड़ती थी, जिससे लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है, इन्हीं समस्याओं को देखते हुए यूपी सरकार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र का निर्माण करने के लिए प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। जन्म प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति के जन्म के बाद ही अस्पताल में बनता है। अगर किसी कारणवश आप नहीं बन पाते हैं तो आपको संबंधित कार्यालय में जाकर जन्म प्रमाण पत्र लेना होगा। 

जिन लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया कठिन लगती है, वे अपना प्रमाण पत्र उस अस्पताल से या नगर निगम सेवा केंद्र से भी आवेदन कर सकते हैं जहां बच्चे का जन्म हुआ था। लेकिन इसके लिए आपको हर दिन इन कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि सरकारी अधिकारी अपने काम में थोड़े धीमे होते हैं, इसलिए हर दिन आपको अपने काम के लिए उनसे मिलने की जरूरत होती है। लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं है। यह आप अपने घर के आराम से कर सकते हैं। एक ऑनलाइन वेबसाइट के साथ, आपको बस वेबसाइट से लॉग इन करना होगा और अपना पंजीकरण या पावती संख्या दर्ज करनी होगी और आपके आवेदन की स्थिति कुछ ही समय में आपकी आंखों के सामने होगी।

आप यूपी जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, फिर फॉर्म भर सकते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं। यदि आपकी ओर से चीजों में देरी हो रही है, तो कुछ आवश्यक आवश्यकताएं हैं जिन्हें पंजीकरण के समय अपलोड करने की आवश्यकता होती है। आप कहीं से भी और हर जगह से अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। विवरण भरते समय सुनिश्चित करें कि फॉर्म को दोबारा जांच लें क्योंकि बदलाव करते समय चीजें काफी मुश्किल हो जाती हैं।

ई नगरसेवा (e-Nagarseva : Urban Local Bodies)


केंद्रीय एप्लिकेशन को "e-nagarsewa" नाम दिया गया है और इसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवाएं देने के लिए कल्पना और लॉन्च किया गया है। नागरिकों को संबोधित करने के लिए एसएमएस इंटीग्रेशन, पेमेंट गेटवे, यूएसएसडी, एंड्रॉइड ऐप, सीएससी इंटीग्रेशन, आईवीआर कॉल जैसी नवीनतम प्रवृत्तियों और तकनीकों का उपयोग किया गया है।

नागरिक सेवा :
  • संपत्ति कर
  • व्यापार लाइसेंस
  • संपत्ति उत्परिवर्तन
  • संपत्ति का आकलन
  • पानी/सीवरेज कनेक्शन
  • पाइप से पानी की अनुपलब्धता एनओसी
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • मृत्यु प्रमाणपत्र

जन्म प्रमाण पत्र की फीस


जैसा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है, स्थानीय निकायों को इसकी घटना के 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट किए गए जन्मों के लिए मुफ्त में जन्म प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए।

प्राधिकरण को सूचना का प्रावधान 21 दिनों के बाद लेकिन एक महीने के भीतर देर से पंजीकरण के लिए 2 रुपये का जुर्माना लगता है, और आवेदन निर्धारित प्रारूप के अनुसार किया जाना चाहिए। यदि 30 दिनों के बाद और एक वर्ष से पहले पंजीकरण के लिए डेटा प्रदान करते हैं, तो अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी से अनुमति पत्र 5 रुपये के विलंब शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

पंजीकरण में 1 वर्ष की देरी के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट से आदेश की आवश्यकता होती है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण शुल्क, जो कि 5 रुपये है और 10 रुपये का विलंब शुल्क, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान कार्यालय में लिया जाता है।

यूपी जन्म प्रमाण पत्र के उद्देश्य


  • मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से राज्य जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन सुविधा प्रदान करना है। किसी व्यक्ति के जीवित रहने के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है। इसे बनाना हर भारतीय नागरिक के लिए अनिवार्य है। 
  • यूपी बर्थ प्रूफ की मदद से हम सरकारी सुरक्षा योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • UP Birth Certificate एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग उम्र के प्रमाण के रूप में भी किया जाता है। कई सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए इस प्रमाण पत्र का उपयोग एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में भी किया जाता है।

UP Birth Certificate की मुख्य विशेषताएं


  • किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकता है।
  • स्कूल या कॉलेज में प्रवेश या छात्रवृत्ति के लिए जन्म प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है।
  • जन्म प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश बनवाने के लिए आपको किसी सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे ही जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यूपी जन्म प्रमाण पत्र के प्रमुख लाभ


  • राज्य का कोई भी नागरिक घर बैठे ही जन्म प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन कर सकता है।
  • ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप घर बैठे आसानी से Uttar Pradesh Birth Certificate ऑनलाइन बना सकते हैं।
  • आधार कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, भूमि रजिस्ट्री, आदि और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए हमें जन्म प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है।

यूपी जन्म प्रमाण पत्र के पात्रता मानदंड


UP Birth Certificate Eligibility
  • केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही इस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जन्म प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के लिए आवश्यक दस्तावेज


Required Document for UP Janam Praman Patra
  • माता-पिता का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • माता-पिता का व्यवसाय और पता
  • जन्म की तारीख
  • पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?


जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया UP : सभी नागरिक अपने पंजीकृत खाते के माध्यम से e-district की सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं और निपटान के बाद, वे edistrict.up.nic.in Birth Certificate भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके लिए जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना आसान हो गया है। अब आप इसे घर बैठे आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं और गलतियों को ऑनलाइन सुधार भी सकते हैं। जन्म से जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल में प्रवेश और पासपोर्ट निर्माण कार्य जैसी गतिविधियाँ आती हैं। इतना ही नहीं अगर आपने अभी तक अपना या अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो आप इस प्रक्रिया को फॉलो करके बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जहां लोकवाणी केंद्रों से सार्वजनिक सेवाएं आसानी से जारी की जाती थीं। वही लोग अब सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) सॉफ्टवेयर के जरिए सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पसीना बहाएंगे।

शासनादेश में राज्य के सभी डीपीआरओ को निर्देशित किया गया है कि सीआरएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण प्रणाली 1 अक्टूबर 2015 से पूरे राज्य में लागू कर दी गई है। 1 फरवरी से अनुपालन शुरू कर दिया गया है। जन्म/ मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। 31 जनवरी को जन सुविधा केंद्रों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों के उक्त प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे।

सभी पात्र आवेदक जो UP Birth Certificate Download करना चाहते हैं, तो सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र को लागू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

यूपी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (UP Birth Certificate Application Form 2025)


UP Birth Certificate

  • स्टेप 2- होमपेज पर आपको “न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • स्टेप 3- आवेदन पत्र पृष्ठ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

UP Birth Certificate
  • स्टेप 4- अब आवश्यक विवरण दर्ज करें (सभी विवरणों का उल्लेख करें जैसे कि आवेदक का लॉगिन आईडी नाम, जन्म तिथि, आवासीय पता, जिला, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड।)
  • स्टेप 5- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद, "प्रोटेक्ट" बटन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 6- अब आपको होम पेज पर लॉगिन में पूछी गई जानकारी का विवरण दर्ज करना होगा जैसे- अपना नाम, पासवर्ड / ओटीपी, सुरक्षित कोड आदि दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 7- होम पेज पर आपको लॉगइन फॉर्म दिखाई देगा, इस लॉगइन फॉर्म में आपको अपना पासवर्ड/ओटीपी, यूजर नेम, सिक्योरिटी कोड आदि भरना होगा। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  • स्टेप 8- लॉगिन करने के बाद, आपको “आवेदन भरें” के विकल्प का चयन करना होगा।
  • स्टेप 9- आपको सेवा के अनुभाग से “जन्म प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र” का चयन करना होगा।
  • स्टेप 10- इसके बाद आपको “जन्म प्रमाण पत्र के लिए क्लिक करे हिंदी/अंग्रेजी” के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • स्टेप 11- इसके बाद स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा।
  • स्टेप 12- इस फॉर्म में आपको पूछी गई जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, जिला आदि का विवरण दर्ज करना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • स्टेप 13- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद, “दर्ज करें” बटन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 14- इसके बाद उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पूरा हो जाएगा
  • स्टेप 15- आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकते हैं।
  • स्टेप 16- आपका जाति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, आप मालिश करेंगे।

यूपी जन्म प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया ? (Apply Offline UP Jaman Praman Patra)


यदि किसी को उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करना है,
  • सबसे पहले उसे अपने गांव के संबंधित ग्राम विकास अधिकारी से उपलब्धता फॉर्म लेना होगा।
  • इसे भरने के बाद आपको एसडीएम से नोटरी के साथ ऑर्डर पास करना होता है।
  • इसके बाद बैंकों को सालाना की दर से समन शुल्क भी देना होगा।
  • सभी पेपर कोरम पूरा करने के बाद आवेदन प्रखंड कार्यालय को देना होगा।
  • तभी आपको अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा।

ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट (E-Sathi UP Birth Certificate Online Form Print)


जनम प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद अब आप आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले सकते हैं। यहां प्रिंट आउट लेने के स्टेप दिए गए हैं:
  • स्टेप 1- सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  • स्टेप 2- यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें।
  • स्टेप 3- सबमिट पर क्लिक करें
  • स्टेप 4- अब “आवेदन प्रिंट करें” पर क्लिक करें।
  • स्टेप 5- अपना आवेदन संख्या दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें
  • स्टेप 6- यह प्रमाणपत्र आवेदन पत्र को प्रिंट करेगा।

ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन शुल्क भुगतान (E-Sathi UP Birth Certificate Online Fee Payment)


प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के बाद अब आप आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले सकते हैं। यहां भुगतान करने के स्टेप दिए गए हैं :
  • स्टेप 1- सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  • स्टेप 2- यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें।
  • स्टेप 3- सबमिट पर क्लिक करें
  • स्टेप 4- अब “सेवा शुल्क भुगतान” पर क्लिक करें।
  • स्टेप 5- अपना आवेदन नंबर दर्ज करें और भुगतान करें।
यूपी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन, प्रमाणपत्र डाउनलोड और
  • स्टेप 6- अब आपने सर्टिफिकेट के लिए पेमेंट कर दिया है।

उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र e-Nagarseva Portal के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें


 e-nagarsewaup Birth Certificate Download करने के लिए निगम ने ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन के बाद आपको प्रमाण पत्र लेने के लिए निगम कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट स्पीड पोस्ट के जरिए आपके घर पहुंच जाएगा। इसके लिए नगर पालिका और नगर निगम खुद भुगतान करेंगे।

पहले जन्म के रिकॉर्ड अस्पताल से नगर पालिका और नगर निगम को भेजे जाते थे। लेकिन अब यह सुविधा घर में जन्म-मृत्यु के मामले में भी शुरू कर दी गई है। आवेदन नगर पालिका एवं नगर निगम की वेबसाइट e-nagarsewaup.gov.in/ulbapps/ पर जाकर बर्थ एप्लीकेशन आइकन पर क्लिक कर कर सकते हैं। यदि आवेदन में कोई वस्तु है, तो इसकी सूचना मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। आवेदक के पते पर नगर पालिका एवं नगर निगम स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रमाण पत्र भेजेंगे।

ईनगरसेवा पोर्टल आवेदन शुल्क


स्पीड पोस्ट और जन्म प्रमाण पत्र की पहली प्रति के लिए आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। और उसके बाद जब जन्म प्रमाण पत्र आपके घर पहुंच जाएगा।

जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड PDF (UP Birth Certificate Download PDF)


  • स्टेप 1- आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करना होगा। 
  • स्टेप 2- इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3- अपनी सभी जानकारी भरकर आवेदन को पूरा करें।

जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड PDF
  • स्टेप 4- आवेदन पूरा होने के बाद इसे भविष्य के लिए प्रिंट से बाहर रख लें।

यूपी जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें ? (जन्म प्रमाण पत्र खोजें)


  • स्टेप 1- सबसे पहले आपको नगर सेवा यूपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • स्टेप 2- वेबसाइट के होम पेज पर आपको सर्विसेस फॉर सिटिजन सेक्शन से “जन्म प्रमाण पत्र” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • स्टेप 3- इसके बाद आपके सामने तीन विकल्प आएंगे।
  • स्टेप 4- इसके बाद आपको “डाउनलोड/सर्च बर्थ सर्टिफिकेट” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • स्टेप 5- इस फॉर्म में आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या शहर का नाम/जन्मतिथि भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
  • स्टेप 6- अब आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप आवेदन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।

जन्म प्रमाण पत्र का सत्यापन करने की प्रक्रिया (Certificate Verification)


  • स्टेप 1- सबसे पहले आपको ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • स्टेप 2- होम पेज पर आपको वेरिफिकेशन के लिंक के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • स्टेप 3- इसके बाद स्क्रीन पर डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा।
  • स्टेप 4- इस डायलॉग बॉक्स में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट आईडी डालना होगा।
  • स्टेप 5- अब आपको सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • स्टेप 6- प्रासंगिक जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया (View Application Status)


  • स्टेप 1- सबसे पहले आपको ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • स्टेप 2- होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • स्टेप 3- इसके बाद स्क्रीन पर डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा।
  • स्टेप 4- इस डायलॉग बॉक्स में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा।
  • स्टेप 5- इसके बाद आपको सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • स्टेप 6- आपके आवेदन की स्थिति आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

जन्म प्रमाण पत्र हेल्पलाइन नंबर UP


Helpline Number
  • संपर्क व्यक्ति : सीईजी हेल्प डेस्क
  • फोन नंबर : 0522-2304706
  • ईमेल आईडी : ceghelpdesk@gmail.com

UP Birth Certificate पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)


जन्म प्रमाण पत्र क्या है और यह क्यों आवश्यक है?
जन्म प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा एक शिशु के जन्मस्थान को साबित करने के लिए जारी किया गया एक दस्तावेज है। स्कूल में प्रवेश, विवाह प्रमाण पत्र, वोट आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और किसी भी सरकारी योजना के लिए यह आवश्यक है।

यूपी जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का शुल्क क्या है?
  • 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार, स्थानीय सरकारों को घटना के 21 दिनों के भीतर पंजीकृत जन्मों के लिए जन्म प्रमाण पत्र नि: शुल्क देना होगा।
  • यदि सूचना 21 दिनों के बाद लेकिन एक महीने के भीतर प्राधिकरण को भेजी जाती है, तो देर से पंजीकरण में 2 रुपये का जुर्माना लगता है, और आवेदन निर्दिष्ट प्रारूप में जमा किया जाना चाहिए।
  • यदि आपके पास 30 दिनों के बाद लेकिन एक वर्ष से पहले पंजीकरण के लिए डेटा है, तो आपको अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी से 5 रुपये विलंब शुल्क के साथ एक अनुमति पत्र भेजना होगा।
  • एक साल के पंजीकरण विस्तार के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट से एक आदेश की आवश्यकता होती है। जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान कार्यालय में पंजीकरण शुल्क 5 रुपये और विलंब शुल्क 10 रुपये का भुगतान करना होगा।

प्रमाण पत्र पर जन्म स्थान के रूप में क्या दिया जाना चाहिए?
जन्म स्थान वही होगा जहां बच्चे का जन्म होता है। आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए उस स्थान के स्थानीय वार्ड अधिकारियों को आवेदन करना होगा जहां आपका बच्चा पैदा हुआ है।

जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण करने की समय सीमा क्या है?
नागरिकों को जन्म के 21 दिनों के भीतर अपने संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नवजात के जन्म का पंजीकरण कराना होगा। आवेदक पंजीकरण के समय अपने बच्चे का नाम बताए बिना पंजीकरण करा सकता है। हालांकि, नाम बाद में एक साल के भीतर जोड़ा जा सकता है।

अगर मैं 21 दिनों के निर्धारित समय के भीतर जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं करता तो क्या होगा?
आवंटित अवधि के भीतर पंजीकरण न होने की स्थिति में, नगरपालिका प्राधिकरण पुलिस जांच और देर से दाखिल दंड के बाद ही प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है।

UP Birth Certificate को बनाने की प्रक्रिया क्या है?
इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। हमने ऊपर सभी विवरणों का उल्लेख किया है जैसे कि जनम प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है? इसकी स्थिति, सत्यापन और डाउनलोड करने की प्रक्रिया।

मैं जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड उत्तर प्रदेश कैसे कर सकता हूं?
यूपी जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट खोलनी होगी और कुछ आसान चरणों का पालन करना होगा।