राजस्थान पालनहार योजना 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन @sje.rajasthan.gov.in
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भारत जैसे विकासशील देश में बच्चों के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों को तेज करने की जरूरत है। बच्चों के प्रारंभिक बचपन विकास (ECD) में निवेश के महत्व को समझना नैतिक महत्व का है क्योंकि इसका उनके समग्र विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अनाथ और कमजोर बच्चों के समर्थन के लिए कोई संसाधन नहीं हैं। इस कारण से, राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने भविष्य की भलाई को अधिकतम करने के लिए अशिक्षित अनाथों के लिए पालनहार योजना शुरू की है। इस लेख के माध्यम से, हमने Rajasthan Palanhar Yojana in Hindi में विस्तृत जानकारी साझा की है, इसलिए हमारे लेख को अंत तक पढ़ें और योजना का लाभ उठाएं।
पालनहार योजना राजस्थान में 08 फ़रवरी 2005 से लागू की गई थी। यह योजना पहले अनुसूचित जाति के अनाथ (अनंत बच्चों) के लिए शुरू की गई थी। लेकिन कुछ समय बाद इस योजना को सभी श्रेणियों के लिए अद्यतन किया जाता है, Palanhar Yojana Rajasthan के तहत, सरकार परिवार के माहौल में सभी अनाथ बच्चों को शिक्षा, आवास, भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यकताओं जैसी सभी प्रारंभिक सुविधाएं प्रदान करती है। जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है और अब असहाय हैं, वे भी इस श्रेणी में गिने जाएंगे। पालनहार योजना के माध्यम से रु. 500/- प्रति माह 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को दिया जाएगा और 18 वर्ष तक स्कूल में प्रवेश के बाद सरकार उन्हें 1000/- प्रति माह रुपये प्रदान करती है, और 2000/- प्रति वर्ष अन्य सभी सुविधाओं जैसे उनके कपड़े, जूते और अन्य के लिए दिए जाएंगे।
सभी उम्मीदवार जो Rajasthan Palanhar Yojana Online Apply करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम “राजस्थान पालनहार योजना” के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।
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राजस्थान पालनहार योजना क्या है ?
Rajasthan Palanhar Yojana Online Application Form PDF Download : पालनहार योजना राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के अनाथों को लाभान्वित करना है। इस योजना में मुख्य रूप से राज्य के अनाथ बच्चे जिनके माता-पिता की किसी कारण से मृत्यु हो गई है और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, ऐसे में उन अनाथों के पालन-पोषण जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं संस्था के माध्यम से ही नहीं बल्कि समाज के भीतर ही बच्चों के करीबी रिश्तेदारों/परिचितों के परिवार के भीतर भी की जा सकती हैं, ऐसा करने से उनका सर्वांगीण विकास होता है। जो भी व्यक्ति इस योजना से जुड़ना चाहता है उसे परहनहार बनाया जाता है। उस बच्चे के पालन-पोषण और शिक्षा पर होने वाला खर्च राज्य द्वारा वहन किया जाता है। इसमें समय के साथ अनुमानित राशि में वृद्धि की जाती है ताकि बच्चे पर कोई बोझ न पड़े। इस योजना के तहत गरीब और अनाथ बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है ताकि उन्हें परिवार के माहौल में शिक्षा, भोजन, कपड़े और अन्य प्राथमिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना पूरे भारत में अनूठी है।
यह योजना शुरू में अनुसूचित जाति के अनंत बच्चों के लिए चलाई गई थी। लेकिन बाद में योजना को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया ताकि Palanhar Yojana Rajasthan के तहत सभी अनाथ और असहाय बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इस योजना के तहत, सरकार उनकी शिक्षा और अन्य दैनिक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जिन बच्चों की उम्र 5 साल है, उन्हें स्कूल में दाखिला मिलने पर सरकार की ओर से हर महीने 500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों को सरकार की ओर से 1000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा अन्य सुविधाएं जैसे कपड़े, स्वेटर और अन्य आवश्यक कार्य प्रदान किए जाएंगे, रुपये 2000 प्रति अनाथ प्रति वर्ष की दर से वार्षिक अनुदान भी दिया जाएगा। राज्य सरकार की इस राजस्थान पालनहार योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा खाने-पीने के साथ-साथ कपड़ों की व्यवस्था के माध्यम से वहन की जाएगी।
पालनहार योजना भुगतान राशि
राजस्थान पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों को 5 वर्ष तक प्रतिमाह 500 रूपये और स्कूल प्रवेश के बाद 18 वर्ष तक 1000 रूपये प्रतिमाह अनुदान मिलता है। इसके अलावा, वस्त्र, जूते, स्वेटर और अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रति वर्ष 2000 रूपये का वार्षिक अनुदान भी प्रदान किया जाता है (विधवा और नाता की श्रेणी को छोड़कर)।
Palanhar Yojana Rajasthan के तहत, राज्य सरकार हर महीने लाभार्थी को भुगतान प्रदान करती है।
Age of the child |
Payment amount |
Below 5 years |
Rs.500 per month |
18 years |
Rs.1,000 per month |
राजस्थान पालनहार योजना के उद्देश्य
- पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की ओर से अनाथ, अनाथ, निःसंतान और समाज के भीतर बालिका के परिजन / परिचित के परिवार में न रहने की व्यवस्था करके परिवार की व्यवस्था करना है। यह शिक्षा, भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है।
Rajasthan Palanhar Yojana की विशेषताएं
- अनाथ आमतौर पर उस बच्चे को संदर्भित करता है जिसने अपने माता-पिता दोनों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अलग-अलग समूह इसे अलग तरह से परिभाषित करते हैं। तदनुसार, कोई भी बच्चा जिसने एक माता-पिता को खो दिया है या अलग हो गया है या स्थायी रूप से त्याग दिया गया है, वह भी अनाथ है। ऐसे अनाथ और कमजोर बच्चों के लिए, राजस्थान सरकार उनके निकटतम रिश्तेदारों या किसी भी संस्थान को उनके पालन-पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- Palanhar Yojana Rajasthan के अनुसार ऐसे बच्चों को 2 से 6 वर्ष की आयु में आंगनबाडी केन्द्रों में भेजना अनिवार्य है और 6 वर्ष की आयु में विद्यालयों में भेजना अनिवार्य है।
- इस योजना के तहत 5 साल की उम्र तक हर महीने 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। स्कूल में प्रवेश के बाद, बच्चे को 18 साल की उम्र तक हर महीने अनुदान की पेशकश की जाती है। सरकार कपड़े, जूते, स्वेटर और अन्य आवश्यक कार्यों की लागत के लिए प्रति वर्ष 2,000 रुपये (विधवा और विवाह की श्रेणी को छोड़कर) की वार्षिक सब्सिडी प्रदान करती है।
राजस्थान पालनहार योजना के प्रमुख लाभ
- Palanhar Yojana Rajasthan के तहत, पालनहार को 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रति माह (पालनहार में 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए 500 प्रति माह) और स्कूल में प्रवेश के बाद 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह मिलते थे।
- अनुदान राशि (विद्यालय में प्रवेश के बाद 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रतिमाह अनुदान) राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और राशि रु. 2000 प्रति वर्ष (विधवा और मातृत्व) कपड़े, स्वेटर जुटाने और अन्य आवश्यक कार्य के लिए।
- अनाथ दर (श्रेणी को छोड़कर) पर वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है।
- राज्य सरकार की इस राजस्थान पालनहार योजना से उन्हें राज्य सरकार द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी।
राजस्थान पालनहार योजना के पात्रता मापदंड
Palanhar Yojana Eligibility
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पालनहार योजना के आवश्यक दस्तावेज
Required Documents
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श्रेणीवार दस्तावेज आवश्यक :
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राजस्थान पालनहार योजना में पात्र बच्चो की लिस्ट
List of Eligible Children in Palanhar Yojana Rajasthan |
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राजस्थान पालनहार योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
पालनहार योजना के तहत लाभ पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। राज्य सरकार ने राज्य के अनाथ बच्चे के लिए यह योजना शुरू की है। अनुसूचित जाति के लोग इस योजना के प्रमुख लाभार्थी होंगे।
लेकिन पालनहार योजना राजस्थान के लागू होने के कुछ समय बाद राज्य सरकार ने हर वर्ग के लोगों के लिए यह योजना शुरू की। इस योजना के तहत, राज्य सरकार उनकी शिक्षा, आवास, भोजन, कपड़े और अन्य दैनिक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हम सभी जानते हैं कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया और अब उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। वे वास्तव में असहाय महसूस करते हैं। लेकिन राज्य सरकार उन्हें मदद मुहैया कराती है।
सभी पात्र आवेदक जो Palanhar Yojana Online Registration करना चाहते हैं, तो सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र को लागू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें :
राजस्थान पालनहार योजना 2025 ऑनलाइन आवेदन करने के स्टेप (Rajasthan Palanhar Yojana Application Form)
- स्टेप 1- सबसे पहले, सभी लाभार्थियों को राजस्थान के न्याय और अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- स्टेप 2 -राजस्थान पालनहार योजना Application Form PDF File को डाउनलोड करना होगा।
- स्टेप 3- आवेदन पत्र खोलें और उसका एक प्रिंट लें।
- स्टेप 4- अब आवश्यक विवरण भरें (सभी विवरण जैसे नाम, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, जाति और अन्य जानकारी का उल्लेख करें) और दस्तावेज संलग्न करें।
- स्टेप 5- इसके बाद आवेदन पत्र शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी संबंधित विकास अधिकारी को जमा करना होगा या ई मित्र कियोस्क केंद्र पर जाना होगा। इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
राजस्थान पालनहार योजना भुगतान स्थिति की जाँच करें (Palanhar Payment Status Rajasthan 2025)
- स्टेप 1- सबसे पहले, सभी लाभार्थियों को राजस्थान के न्याय और अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- स्टेप 2- इस होम पेज पर आपको अप्लाई ऑनलाइन/ई सर्विसेज का सेक्शन दिखाई देगा।
- स्टेप 3- आपको इस सेक्शन में से पालनहार पेमेंट स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- स्टेप 4- इस पेज पर आपको एकेडमिक ईयर, भामाशाह नंबर और एप्लीकेशन आईडी, कैप्चा कोड आदि भरना होगा।
- स्टेप 5- सारी जानकारी भरने के बाद आपको Get Status के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेमेंट स्टेटस मिल जाएगा।
पालनहार योजना के लाभार्थी लिस्ट देखने की प्रक्रिया (View Beneficiary List)
- स्टेप 1 -पालनहार योजना लिस्ट 2025 देखने के लिए सबसे पहले आपको जन सूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- स्टेप 2 -अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- स्टेप 3 -इसके पश्चात आपको स्कीम्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 4 -अब आपको पालनहार योजना एंड बेनिफिशियरीज इंफॉर्मेशन (बेनिफिशियर लिस्ट) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 5 -अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना क्षेत्र का प्रकार, जिला एवं भुगतान वर्ष का चयन करना होगा।
- स्टेप 6-अब आपको खोजें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 7-बेनिफिशियरी लिस्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
पालनहार योजना के हेल्पलाइन नंबर
Contact Information |
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Rajasthan Palanhar Yojana अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
राजस्थान पालनहार योजना क्या है?
अनाथ बच्चों को परिवार के वातावरण में भोजन, आवास, कपड़ा, शिक्षा आदि आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पालनहार योजना।
Palanhar Yojana के तहत सरकार कितनी राशि प्रदान करती है?
5 साल के बच्चों के लिए रु. 500/- प्रति माह और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1000/- प्रति माह।
पालनहार योजना के तहत लाभार्थी को किस प्रकार का लाभ दिया गया है?
सरकार भोजन, आवास, कपड़ा, शिक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
पालनहार योजना किसने शुरू की?
राजस्थान राज्य सरकार।
पालनहार योजना में आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
पालनहार योजना में आवेदन के लिए नजदीकी मित्रा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। एमित्रा से संबंधित किसी भी समस्या के लिए ब्लैक सोशल सिक्योरिटी ऑफिस से संपर्क करें।
आवेदन में आपत्ति का कारण क्या है, जांच के लिए क्या करें?
योजना के आवेदन में उठाई गई आपत्तियों की जानकारी के लिए कृपया प्रखंड सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या पालनहार पोर्टल (http://www.sje.rajasthan.gov.in) देखें।
एमिट्रा बंद होने की स्थिति में क्या करना चाहिए?
पालनहार योजना में एमित्र से संबंधित समस्याओं के लिए प्रखंड सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से संपर्क करें।