ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 2021 ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਪੀਡੀਐਫ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ @sswcd.punjab.gov.in


Punjab Pension Scheme Download Application Form PDF | Punjab Pension Scheme Beneficiary List | Punjab Govt Pensioners Portal | Punjab Pension Department


Latest News Update : 
  • पंजाब ने रविवार को 4000 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ, 1 अगस्त से दोगुनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 1,500 रुपये के वितरण की प्रक्रिया शुरू की।
  • वृद्धावस्था पेंशन को 750 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की घोषणा की गई।
  • पंजाब में एससी-एसटी लड़कियों की शादी के लिए आशीर्वाद योजना को 21000 रुपये से बढ़ाकर 51000 रुपये कर दिया गया है।

पूरे देश में कई ऐसे नागरिक हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं। इन नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं को लागू करती हैं। पंजाब सरकार वृद्ध नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए पंजाब पेंशन योजना भी लागू करती है। इस लेख के माध्यम से, हमने Punjab Pension Scheme in Punjabi/Hindi में विस्तृत जानकारी साझा की है, इसलिए हमारे लेख को अंत तक पढ़ें और योजना का लाभ उठाएं।

Punjab Pension Scheme 2021

पंजाब सरकार ने वृद्ध नागरिकों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों आदि को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए Punjab Pension Scheme शुरू की है। केवल वे नागरिक जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, वे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना सभी जरूरतमंद नागरिकों को बिना किसी पर निर्भर किए अपने दिन-प्रतिदिन के खर्चों को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाती है। 

यदि आप Punjab Pension Yojana 2021 का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको संबंधित प्राधिकारी को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक विधिवत भरा हुआ फॉर्म जमा करना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित प्राधिकरण आपके सभी दस्तावेजों को सत्यापित करेगा। सफल सत्यापन के बाद, पेंशन की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित की जाएगी। पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए।

पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है। बजट में बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन को 750 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। उन्हें अब 7500 रुपए की जगह 9400 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए चलाई जा रही आशीर्वाद योजना में भी दी जाने वाली राशि में वृद्धि की गई है। अब 21 हजार की जगह 51 हजार रुपए दिए जाएंगे।

सभी आवेदक जो Punjab Pension Scheme Apply Online करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम "पंजाब पेंशन योजना 2021" के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।

Punjab Pension Schemes Details

Name of Scheme

Punjab Pension Scheme

in Language

ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ

Launched by

पंजाब सरकार

Beneficiaries

पंजाब के नागरिक

Major Benefit

प्रोत्साहन प्रदान करें

Procedure of disbursement

पेंशन का वितरण शहरी क्षेत्रों की तरह ही ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के माध्यम से होता है।

Rate of Pension

सभी योजनाओं के तहत पेंशन की दर 500/- रुपये से बढ़ाकर 1 जुलाई, 2017 से 750/- प्रति माह रुपये कर दी गई है।

Scheme Objective

जरूरतमंद नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए

Scheme under

राज्य सरकार

Name of State

पंजाब

Post Category

योजना

Official Website

sswcd.punjab.gov.in

महत्वपूर्ण तिथियाँ

Event

Dates

Starting Date to Apply Online

Last Date to Apply Online

महत्वपूर्ण लिंक

Event

Links

Apply Online

Registration Form

Punjab Pension Scheme Official Portal

Official Website


पंजाब पेंशन योजना क्या है ?


Punjab Pension Scheme Online Application Form Download : पंजाब सरकार ने पंजाब पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना वृद्ध नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। Punjab Pension Yojana का लाभ केवल वही नागरिक उठा सकते हैं जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। यह योजना सभी जरूरतमंद नागरिकों को दूसरों पर निर्भर किए बिना अपने दिन-प्रतिदिन के खर्चों का वित्तपोषण करने में सक्षम बनाती है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको संबंधित प्राधिकारी को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक विधिवत भरा हुआ फॉर्म जमा करना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित प्राधिकरण आपके सभी दस्तावेजों को सत्यापित करेगा। सफल सत्यापन के बाद पेंशन की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित की जाएगी। पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए।

पंजाब पेंशन योजना के प्रकार


वृद्धजन, विधवा और निराश्रित महिलाओं, आश्रित बच्चों और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार कि  पेंशन योजनाये :

1) वृद्धावस्था पेंशन (Old Age pension) :

इस योजना के तहत 58 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों को पेंशन दी जाती है। कुल वार्षिक आय 60,000/-रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

2) विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायक (Financial Assistant to Widows and Destitute Women) :

इस योजना के तहत 58 वर्ष से कम और उससे अधिक आयु की विधवा/निराश्रित महिलाओं और 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कुल वार्षिक आय 60,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

3) विधवाओं और आश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायक (Financial Assistant to Widows and Dependent Children) :

इस योजना के तहत 21 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनके माता/पिता या दोनों का निधन हो गया है या माता-पिता नियमित रूप से घर से अनुपस्थित रहते हैं या परिवार की देखभाल करने के लिए शारीरिक/मानसिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। कुल वार्षिक आय 60,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

4) विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायक (Financial Assistant to Persons with Disabilities) :

इस योजना के तहत नेत्रहीन, विकलांग, बहरे और गूंगे और मानसिक रूप से सेवानिवृत्त व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं। विकलांग व्यक्ति जिनकी विकलांगता 50% से कम है, वे वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।

5) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) :

IGNOAPS की पात्र आयु 60 वर्ष है; 60 वर्ष से 79 वर्ष के बीच के व्यक्तियों के लिए पेंशन 200 रुपये प्रति माह है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए, पेंशन रु. 500/- प्रति माह।

6) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) :

पात्र आयु 40 वर्ष है और पेंशन रु. 300 प्रति माह। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी को प्रति माह 500 रुपये मिलेंगे।

7) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNDPS) :

पात्र आयु 18 वर्ष और उससे अधिक है और विकलांगता स्तर वाले व्यक्ति को 80% होना चाहिए। राशि 300 रुपये प्रति माह है और 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी को रु. 500 प्रति माह।

8) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS) :

रोटी-विजेता की मृत्यु की स्थिति में शोक संतप्त परिवार को 20,000/- रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

9) वरिष्ठ नागरिक की देखभाल (Senior Citizen Cared) :

इस योजना की पात्र आयु 60 वर्ष है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं और पुरुषों को वरिष्ठ नागरिक कार्ड प्रदान किया जाता है।

पंजाब पेंशन योजना के उद्देश्य


  • पंजाब पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी जरूरतमंद नागरिकों को पेंशन प्रदान करना है। 
  • इस योजना के माध्यम से पंजाब की विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और वृद्ध नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाती है। अब पंजाब के नागरिकों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि पंजाब सरकार उन्हें पेंशन देने जा रही है। 
  • Punjab Pension Scheme के जरिए वे अपने खर्चे को पूरा कर सकते हैं। इस योजना से लाभार्थियों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। इसके अलावा पंजाब पेंशन योजना से लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
  • राज्य की निराश्रित महिलाओं/वृद्धावस्था/आश्रित बच्चों/निःशक्तजनों को बेहतर आजीविका प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना।
  • निराश्रित महिलाओं/वृद्धावस्था/आश्रित बच्चों/विकलांग व्यक्ति के बोझ को कम करना और महिलाओं का जीवन यापन करना।
  • राज्य में निराश्रित महिलाओं/वृद्धावस्था/आश्रित बच्चों/विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।

पंजाब पेंशन योजना के लाभ और विशेषताएं


  • पंजाब सरकार ने पंजाब पेंशन योजना शुरू की है।
  • यह योजना (ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) वृद्ध नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
  • केवल वही नागरिक जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखते हैं, इस योजना का लाभ लेने में सक्षम हैं।
  • Punjab Pension Scheme 2021 सभी जरूरतमंद नागरिकों को दूसरों पर निर्भर किए बिना अपने दिन-प्रतिदिन के खर्चों का वित्तपोषण करने में सक्षम बनाती है।
  • यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको संबंधित प्राधिकारी को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक विधिवत भरा हुआ फॉर्म जमा करना होगा।
  • फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित प्राधिकारी आपके सभी दस्तावेजों को सत्यापित करेगा।
  • सफल सत्यापन के बाद पेंशन की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित की जाएगी।
  • पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए।

पंजाब पेंशन योजना के पात्रता मानदंड


योजना का नाम

पात्रता (Eligibility)

वृद्धावस्था पेंशन (Old age pension)

महिला आवेदक की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और पुरुष आवेदक की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए आवेदक की कुल वार्षिक आय 60000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसमें व्यवसाय या किराये या ब्याज आय शामिल है। राजस्व विभाग के आवेदक जिनके पास अधिकतम 2.5 एकड़ चाही भूमि और अधिकतम 5 एकड़ बरनी भूमि स्वामित्व या 5 एकड़ भूमि जल भराव क्षेत्र में है, वे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता (Financial assistance to widows and destitute women)

विधवा आवेदक की आयु 50 वर्ष से कम और अविवाहित महिला 30 वर्ष होनी चाहिए आवेदक की कुल वार्षिक आय 60,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए (व्यवसाय, किराये और ब्याज आय सहित)

आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता (Financial assistance to dependent children)

बच्चे की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए, केवल वही बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं जिनके माता/पिता या दोनों का निधन हो गया है या माता-पिता नियमित रूप से घर से अनुपस्थित रहते हैं या वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गए हैं। परिवार की कुल वार्षिक आय 60,000 रुपये होनी चाहिए जिसमें व्यवसाय, किराये या ब्याज आय शामिल है

विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता (Financial assistance to persons with disability)

केवल वे नागरिक जो 50% से अधिक विकलांगता वाले हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे मानसिक रूप से विकलांग लोग भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं आवेदक की वार्षिक आय व्यवसाय, किराये या ब्याज आय सहित 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National old-age pension scheme)

योजना के तहत आवेदन करने की न्यूनतम आयु 60 वर्ष है केवल वही आवेदक जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के हैं, इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 में शामिल व्यक्ति भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi National widow pension scheme)

योजना के तहत आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 40 वर्ष वे व्यक्ति जो सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 में शामिल हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं आवेदक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (Indira Gandhi National disability pension scheme)

आवेदक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित होना चाहिए वे व्यक्ति जो सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 में शामिल हैं, वे भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं योजना के तहत आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है विकलांगता स्तर 80% या अधिक बौना नागरिक भी पात्र हैं इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए।

तेजाब पीड़ितों को आर्थिक सहायता (Financial assistance to acid victims)

एसिड अटैक पीड़िता पंजाब का निवासी होना चाहिए आवेदक को जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को आवेदन जमा करना आवश्यक है, आवेदन के साथ सिविल सर्जन द्वारा जारी एक चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।


पंजाब पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज


योजना का नाम

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

वृद्धावस्था पेंशन (Old age pension)

आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या मतदाता सूची या मैट्रिक प्रमाण पत्र या जन्म और मृत्यु विभाग के रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र उम्र के संबंध में हर सबूत।

विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता

पति का मृत्यु प्रमाण पत्र स्व-घोषणा आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या मतदाता सूची या मैट्रिक प्रमाण पत्र या जन्म और मृत्यु विभाग के रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र उम्र के संबंध में हर सबूत।

आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता

आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या मतदाता सूची या मैट्रिक प्रमाण पत्र या जन्म और मृत्यु विभाग के रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र बच्चों की उम्र के प्रमाण के संबंध में हर सबूत।

विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

SMO/सिविल सर्जन विकलांगता प्रमाण पत्र आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या मतदाता सूची या मैट्रिक प्रमाण पत्र या जन्म और मृत्यु विभाग के रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र उम्र के संबंध में हर सबूत।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या मतदाता सूची या मैट्रिक प्रमाण पत्र या जन्म और मृत्यु विभाग के रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र उम्र के संबंध में हर सबूत।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या मतदाता सूची या मैट्रिक प्रमाण पत्र या जन्म और मृत्यु विभाग के रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र उम्र के संबंध में हर सबूत।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना

आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या मतदाता सूची या मैट्रिक प्रमाण पत्र या जन्म और मृत्यु विभाग के रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र उम्र के संबंध में हर सबूत।

तेजाब (Acid) पीड़ितों को आर्थिक सहायता

मेडिकल सर्टिफिकेट एफआईआर बैंक खाते के विवरण की कॉपी मतदाता सूची या चुनावी फोटो पहचान पत्र या आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।


पंजाब पेंशन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता


योजना का नाम

वित्तीय सहायता (प्रति माह)

वृद्धावस्था पेंशन (Old age pension)

Rs. 750/-

विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता

Rs. 750/-

आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता

Rs. 750/-

विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

Rs. 750/-

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

For age group 60-79 years- Rs 200/- For age group 80 and above- Rs 500/-

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

For age group 40-79 years- Rs 300/- For age group 80 and above- Rs 500/-

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना

For age group 18 to 79 years- Rs 300/- For age group 18 and above- Rs 500/-

तेजाब पीड़ितों को आर्थिक सहायता

Rs. 8000


पंजाब पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे ?


ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੀਏ ? : पंजाब सरकार ने वृद्ध नागरिकों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों आदि को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए पंजाब पेंशन योजना शुरू की है। केवल वे नागरिक जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, वे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना सभी जरूरतमंद नागरिकों को बिना किसी पर निर्भर किए अपने दिन-प्रतिदिन के खर्चों को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाती है। निम्नलिखित योजनाएं सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

आवेदन पत्र की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया: आवेदन पत्र जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), सेवा केंद्र, विभाग की वेबसाइट, एसडीएम कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत और बी.डी.पी.ओ कार्यालय में उपलब्ध होंगे। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर सीडीपीओ द्वारा सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद डीएसएसओ द्वारा पेंशन स्वीकृत की जाएगी।

सभी पात्र आवेदक जो Punjab Pension Scheme Online Registration करना चाहते हैं, तो सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र को लागू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

पंजाब पेंशन योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (Punjab Pension Scheme Application Form)


  • स्टेप 1- पंजाब पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी sswcd.punjab.gov.in पर जाएं।
  • स्टेप 2- होमपेज पर, विकल्प “फॉर्म” लिंक पर क्लिक करें।
Punjab Pension Scheme


Punjab Pension Scheme

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Punjab Pension Scheme 2021
  • स्टेप 3- आवेदन पत्र पीडीएफ पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा और आपको इस फॉर्म का एक प्रिंटआउट लेना होगा।
  • स्टेप 4- अब आवश्यक विवरण दर्ज करें। सभी विवरणों का उल्लेख करें जैसे:
  1. नाम
  2. पता
  3. लाभार्थी के साथ संबंध
  4. लाभार्थी का नाम
  5. लिंग
  6. जन्म की तारीख
  7. जन्म स्थान
  8. पिता का नाम
  9. माता का नाम
  10. पता
  11. पिन कोड
  12. जिला
  13. वैवाहिक स्थिति
  14. जीवनसाथी का नाम
  15. ईमेल आईडी
  16. संपर्क व्यक्ति का नाम
  17. वोटर आईडी कार्ड नंबर
  18. आधार नंबर
  19. आधार नामांकन संख्या
  20. गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड नंबर
  21. मोबाइल नंबर
  22. आवेदन संख्या
  23. आवेदन की तिथि
  24. वितरण की प्रणाली
  25. आवेदन प्रसंस्करण कार्यालय
  26. आवेदक का नाम
  27. आवेदक का पता
  28. आवेदक का आवासीय क्षेत्र
  29. आवेदक की आयु
  30. पिता या पति का नाम
  31. श्रेणी
  32. मोबाइल नंबर
  33. सभी स्रोतों से वार्षिक आय
  34. बैंक खाते का विवरण
  • स्टेप 5- उसके बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करने होंगे
  • स्टेप 6- अब आपको इस फॉर्म को संबंधित अथॉरिटी में सबमिट करना होगा।

पंजाब वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (Punjab Old Age Pension Scheme Application Form)



Punjab Pension Scheme 2021

Punjab Pension Scheme 2021
स्टेप 4- अब आवश्यक विवरण दर्ज करें। सभी विवरणों का उल्लेख करें जैसे:
  1. नाम
  2. पता
  3. लाभार्थी के साथ संबंध
  4. लाभार्थी का नाम
  5. लिंग
  6. जन्म की तारीख
  7. जन्म स्थान
  8. पिता का नाम
  9. माता का नाम
  10. पता
  11. पिन कोड
  12. जिला
  13. वैवाहिक स्थिति
  14. जीवनसाथी का नाम
  15. ईमेल आईडी
  16. संपर्क व्यक्ति का नाम
  17. वोटर आईडी कार्ड नंबर
  18. आधार नंबर
  19. आधार नामांकन संख्या
  20. गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड नंबर
  21. मोबाइल नंबर
  22. आवेदन संख्या
  23. आवेदन की तिथि
  24. वितरण की प्रणाली
  25. आवेदन प्रसंस्करण कार्यालय
  26. आवेदक का नाम
  27. आवेदक का पता
  28. आवेदक का आवासीय क्षेत्र
  29. आवेदक की आयु
  30. पिता या पति का नाम
  31. श्रेणी
  32. मोबाइल नंबर
  33. सभी स्रोतों से वार्षिक आय
  34. बैंक खाते का विवरण
  • स्टेप 5- उसके बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करने होंगे
  • स्टेप 6- अब आपको इस फॉर्म को संबंधित अथॉरिटी में सबमिट करना होगा।

Punjab Pension Scheme संपर्क विवरण देखने की प्रक्रिया (View Contact Details)


  • स्टेप 1 -सबसे पहले पंजाब सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • स्टेप 2 -आपके सामने होम पेज खुलेगा
  • स्टेप 3 -होमपेज पर आपको हमसे संपर्क करें पर क्लिक करना होगा
पंजाब पेंशन योजना आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड करें
  • स्टेप 4 -आपके सामने एक नया पेज खुलेगा

पंजाब पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर


Helpline Number
सेवा केंद्र संबंधित
  • पता : प्लॉट नंबर डी-241, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-8बी, सेक्टर-74, मोहाली-160071
  • मोबाइल: 8968593812, 8968593813
  • ईमेल : complaint[dot]sewakendra[at]gmail[dot]com

वेबसाइट और सामग्री संबंधित
  • नाम : श. गगनदीप, सिस्टम मैनेजर
  • पता : प्लॉट नंबर डी-241, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-8बी, सेक्टर-74, मोहाली-160071
  • ईमेल : State[dot]website[at]punjab[dot]gov[dot]in

SDG संबंधित
  • नाम: श्री सुमित चोपड़ा, निदेशक योजना
  • मोबाइल: 0172-2660405
  • ईमेल : sumitchopra1363[at]gmail[dot]com
  • नाम: श्री मोहन लाल शर्मा, आर्थिक सलाहकार
  • मोबाइल: 0172-2660234
  • ईमेल : e.advi[at]punjab[dot]gov[dot]in