प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 2024 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन @pmfme.mofpi.gov.in
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PM FME योजना क्या है ?
- विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश
- विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक
- विश्व में खाद्यान्न, फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक
- विधायिका वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए: केंद्र द्वारा 60% और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश द्वारा 40%
- हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्य: केंद्र द्वारा 90% और राज्य द्वारा 10%
- विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेश: केंद्र द्वारा 100%
पूंजी सहायता (Capital Support)
- खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी के माध्यम से पात्र परियोजना लागत का 35 प्रतिशत प्रति यूनिट अधिकतम 10 लाख रुपये की सीमा के साथ।
- बीज पूंजी @ रु. 40,000/- प्रति एसएचजी सदस्य कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए।
- एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक सहकारी समितियों को पूंजी निवेश के लिए 35% का क्रेडिट लिंक्ड अनुदान।
- सूक्ष्म इकाइयों को विपणन और ब्रांडिंग के लिए समर्थन।
- एसएचजी, एफपीओ और उत्पादक सहकारिताओं को साझा बुनियादी ढांचे और सहायता के लिए समर्थन।
- उद्यमों की क्षमताओं को बढ़ाने और श्रमिकों के कौशल के उन्नयन के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करना।
- मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए एफपीओ, एसएचजी और सहकारी समितियों को 30% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
ODOP Webinar on Potato Processing in Madhya Pradesh is being organized by @MOFPI_GOI, @phdchamber & MP State Agro Industries Development Corporation, Government of Madhya Pradesh under the #PMFMEScheme for the #AzadiKaAmritMahotsav initiative.
— PM FME Scheme (@PMFMEScheme) August 25, 2021
25.08.2021 | 11:00 am pic.twitter.com/iFqrblWDdA
एक जिला एक उत्पाद (ODOP) दृष्टिकोण
PM FME योजना अवधि
PM FME Scheme के घटक (Components)
- व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यमों के समूहों को सहायता
- ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट
- संस्था को मजबूत करने के लिए समर्थन
- एक प्रगति परियोजना प्रबंधन ढांचा स्थापित करना
PM FME Scheme के लाभार्थि (Beneficiaries)
- व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन के लिए
- मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए
- स्वयं सहायता समूहों को उपकरण और कार्यशील पूंजी की खरीद के लिए बीज पूंजी
- कोल्ड स्टोरेज और गोदामों जैसे सामान्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए
PM FME Scheme की जरुरत
- लगभग 25 लाख इकाइयों वाले असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 74 प्रतिशत रोजगार में योगदान है।
- असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना करता है जो उनके प्रदर्शन और उनके विकास को सीमित करता है। चुनौतियों में आधुनिक तकनीक और उपकरणों तक पहुंच की कमी, प्रशिक्षण, संस्थागत ऋण तक पहुंच, उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण पर बुनियादी जागरूकता की कमी; और ब्रांडिंग और मार्केटिंग कौशल आदि की कमी।
ऋण की मात्रा और मार्जिन राशि/लाभार्थी अंशदान
ब्याज सबवेंशन (Interest Subvention)
क्रेडिट गारंटी कवरेज (Credit Guarantee Coverage)
क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट/सब्सिडी (Credit Linked Grant/Subsidy)
- क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट @35%
- मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए अधिकतम रु.10 लाख के अधीन।
- क्रेडिट लिंक्ड पूंजी निवेश एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता को 35% अनुदान।
- समूहों, सरकारी एजेंसियों या निजी संस्थाओं द्वारा साझा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान।
सुरक्षा (Security)
- बैंक वित्त से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक।
- बैंक के नीति दिशानिर्देशों के अनुसार अचल संपत्ति का गिरवी रखना।
- 10 लाख रुपये तक की सीमा के लिए कोई संपार्श्विक नहीं।
- रुपये से ऊपर की सीमा के लिए एसएचजी। 10.00 लाख और 20.00 लाख रुपये तक की सीमा के लिए CGFMU के तहत कवर किया जाएगा।
व्यक्तिगत गारंटी (Personal Guarantee)
पुनर्भुगतान की अवधि (Repayment Period)
सुरक्षा दस्तावेज (Security documents)
PM FME योजना के उद्देश्य
- GST, उद्योग आधार और FSSAI पंजीकरण के माध्यम से सूक्ष्म इकाइयों का औपचारिकरण।
- खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं के उन्नयन के लिए व्यक्तिगत इकाइयों को वित्तीय सहायता
- प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से गुणवत्ता सुधार और कौशल विकास।
- सामान्य बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (SHG), उत्पादक सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता।
- एफपीओ, एसएचजी और उत्पादक सहकारी समितियों को ब्रांडिंग और विपणन सहायता।
- बैंक ऋण प्राप्त करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में सहायता और सहायता।
- मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों द्वारा ऋण तक पहुंच में वृद्धि।
PM FME योजना की मुख्य विशेषताएं
- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (PM FME Scheme) योजना का प्रधानमंत्री औपचारिककरण, आत्मानिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया।
- इस योजना के माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के साथ कवर किया जाएगा।
- PM FME योजना 29 जून 2020 को शुरू की गई थी।
- यह योजना माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए आत्मानिर्भर भारत अभियान और "वोकल फॉर लोकल" अभियान का एक हिस्सा है।
- इस योजना को लागू करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जिम्मेदार है।
- यह योजना जीएसटी, उद्योग आधार और एफएसएसएआई पंजीकरण के माध्यम से सूक्ष्म इकाइयों को औपचारिक रूप देगी।
- PM FME scheme वर्तमान में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में लागू की जा रही है।
- किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह और उत्पादक सहकारी समितियाँ इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं।
- इस योजना के माध्यम से व्यक्तिगत इकाइयों को उनकी खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा गुणवत्ता सुधार, सामान्य एवं आधारभूत सुविधाओं की स्थापना तथा कौशल विकास प्रशिक्षण एवं तकनीकी ज्ञान के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना का कुल परिव्यय $ 1.3 बिलियन है जो 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में फैला है।
- यह योजना ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता भी प्रदान करती है।
PM FME योजना के लाभ (Benefits)
- इस योजना के हिस्से के रूप में, लगभग आठ लाख सूक्ष्म उद्यमों को सूचना तक पहुंच, बेहतर प्रदर्शन और औपचारिकता के माध्यम से लाभ होगा।
- PM FME scheme छोटे उद्यमियों को औपचारिक रूप देने, विकसित होने और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाएगी।
- पीएम एफएमई योजना भारत में नौ लाख कुशल और अर्ध-कुशल नौकरियां पैदा करेगी।
- इस योजना का प्राथमिक फोकस आकांक्षी जिलों में मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, महिला उद्यमियों और उद्यमियों पर है।
- उद्यमी को संगठित बाजारों के साथ बेहतर एकीकरण मिलेगा।
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से छँटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण आदि जैसी सामान्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ेगी।
पीएम एफएमई योजना के पात्रता मानदंड
PM FME Scheme Eligibility
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योजना के तहत व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पात्रता मानदंड :
सहकारी समितियों/एफपीओ के लिए पात्रता मानदंड :
एसएचजी के लिए पूंजी निवेश के लिए क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के लिए पात्रता मानदंड:
कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए सपोर्ट :
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PM FME योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
Required Document for PM FME Scheme
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PM FME Scheme के पात्र उधारकर्ता
Eligible Borrowers
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PM FME योजना ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे ?
PMFME योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (PM FME Scheme Application Form)
- स्टेप 1- पीएम एफएमई योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी pmfme.mofpi.gov.in पर जाएं।
- स्टेप 2- होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें।
- स्टेप 3- इस नए पेज पर आपको साइन अप पर क्लिक करना है
- स्टेप 4- पंजीकरण फॉर्म पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- स्टेप 5- अब आवश्यक विवरण दर्ज करें (सभी विवरण जैसे लाभार्थी का प्रकार, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पता, राज्य, जिला और अन्य जानकारी का उल्लेख करें)।
- स्टेप 6- पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।
- स्टेप 7- उसके बाद आपको पोर्टल पर लॉग इन करना है
- स्टेप 8- आपको लाभार्थी प्रकार का चयन करना होगा
- स्टेप 9- अब आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है
- स्टेप 10- इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है
- स्टेप 11- अब आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है
- स्टेप 12- आवेदन पत्र स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- स्टेप 13- आपको इस आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे
- स्टेप 14- उसके बाद, आपको सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे
- स्टेप 15- अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है
- स्टेप 16- इस प्रक्रिया का पालन करके आप पीएम एफएमई योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं
आवेदक लॉगिन करने की प्रक्रिया (Applicant Login)
- स्टेप 1- पीएम एफएमई योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी pmfme.mofpi.gov.in पर जाएं।
- स्टेप 2- होमपेज पर अब आपको लॉग इन पर क्लिक करना है
- स्टेप 3- इस नए पेज पर आपको एप्लिकेंट लॉगइन पर क्लिक करना है
- स्टेप 4- लॉगिन पेज स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- स्टेप 5- आपको अपने लाभार्थी प्रकार का चयन करना होगा
- स्टेप 6- अब आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है
- स्टेप 7- उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है
MIS लॉगिन करने की प्रक्रिया
- स्टेप 1- पीएम एफएमई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- स्टेप 2- होमपेज पर आपको लॉग इन पर क्लिक करना होगा
- स्टेप 3- उसके बाद आपको MIS लॉगिन पर क्लिक करना है
- स्टेप 4- अब आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है
- स्टेप 5- उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए समूह आवेदन पत्र (Group Application forms for Credit Linked Subsidy under PMFME Scheme)
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