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Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana Application Form | मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना फॉर्म PDF | किसान दुर्घटना बीमा योजना ऑनलाइन फॉर्म | यूपी किसान सर्वहित बीमा स्कीम हिंदी में


Latest News Update:  
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ अब केवल खाताधारक किसानों को ही नहीं, बल्कि बटाईदार किसानों और उनके बालिग आश्रितों को भी मिलेगा। इसमें 18 से 70 साल तक के किसान और उसके परिवार के लोग शामिल होंगे। इस योजना के दायरे में प्रदेश के दो करोड़ 38 लाख 22 हजार किसान आएंगे। खास बात है कि बीमे के वारिस के रूप में किसान के परिवार के अलावा बटाइदार भी हकदार होगा।

हमारे देश में कई किसान ऐसे हैं जो एक दुर्घटना के बाद भी अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अस्पताल में इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना लागू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों और गरीब परिवारों के लोगों को वित्तीय और सामाजिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस लेख के माध्यम से, हमने Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana in Hindi में विस्तृत जानकारी साझा की है, इसलिए हमारे लेख को अंत तक पढ़ें और योजना का लाभ उठाएं।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन, पात्रता और लाभ

गरीब किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए, यूपी राज्य ने मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना लागू की है और मृत्यु या दुर्घटना के मामले में किसानों और उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। इस योजना के तहत, यूपी राज्य के किसानों और गरीब लोगों को दुर्घटना पर मुफ्त इलाज मिलता है। पहले इस योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की थी और इस योजना का नाम समाजवादी किसान एवं सर्वहित योजना था। बाद में नए मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने योजना का नाम बदलकर “मुख्यमंत्री किसान आय सर्वहित बीमा योजना” कर दिया। 

Mukhyamantri Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana का लाभ सभी किसान, भूमिहीन परिवार और सभी परिवार जिनके परिवार की आय 75 हजार से कम है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश किसान बीमा योजना 2021 का लाभ केवल चयनित अस्पताल ही प्रदान करेंगे। योजना का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार "बीमा केयर कार्ड" जारी करती है। इस योजना के तहत बीमित परिवार की मृत्यु पर उप सरकार 5 लाख और विकलांग व्यक्ति को 2.5 लाख रुपये इलाज के लिए प्रदान करेगी। ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2021 की कैबिनेट बैठक में लिए गए थे। 

सभी उम्मीदवार जो Mukhyamantri Kisan evam Sarvhit Bima Yojana Online Apply करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम “मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2021” के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।

Mukhyamantri Kisan evam Sarvhit Bima Yojana Details

Name of Scheme

Mukhyamantri Kisan evam Sarvhit Bima Yojana (MKSBY)

in Language

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

Launched by

सीएम योगी आदित्यनाथ जी

Beneficiaries

राज्य के किसान और कमजोर वर्ग

Major Benefit

दुर्घटना के बाद 5 लाख तक बीमा के लिए पात्र

Scheme Objective

वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें

Scheme under

राज्य सरकार

Name of State

उत्तर प्रदेश

Post Category

योजना

Official Website

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मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना शासनादेश 2021

किसान दुर्घटना बीमा योजना फॉर्म PDF UP

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Mukhyamantri Kisan evam Sarvhit Bima Yojana 2021

Official Website



मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना क्या है ?


किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 से हुई। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना शुरू की है। पहले इस योजना का नाम 'समाजवादी किसान और सर्वहित बीमा योजना' था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किसानों और निम्न वर्ग के लोगों के लिए शुरुआत की है। योजना के तहत चयनित अस्पतालों द्वारा ढाई लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। योजना के तहत 56 निजी अस्पतालों, एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में इलाज पर मरीजों को दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। खतौनी में सभी नामांकित, सह खाताधारक किसान, भूमिहीन किसान, और सभी परिवार जिनके परिवार की आय 75000 प्रति वर्ष से कम है, उन्हें दोहरा बीमा कवर मिलेगा। यदि आप Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2021 को लेते हैं तो आपको मृत्यु के बाद 5 लाख रुपये और चिकित्सा उपचार के लिए शारीरिक क्षति के मामले में 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। 
सरकार क्षतिग्रस्त भागों के लिए कृत्रिम अंग भी उपलब्ध कराएगी। बीमित व्यक्तिगत परिवार को उन अस्पताल में सेवा लेने की आवश्यकता होती है जो इस बीमा योजना द्वारा सुविधा प्रदान करते हैं। किसान दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश के तहत सरकार बीमित व्यक्ति को एक कार्ड प्रदान करेगी। यदि आपका कार्ड जारी नहीं होता है तो खतौनी के खाताधारक, खतौनी के नामांकित व्यक्ति और अन्य सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा। बीमा पॉलिसी का प्रीमियम प्रतिवर्ष जमा किया जाएगा।


Mukhyamantri Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana का शुभारंभ विवरण


यद्यपि वास्तविक योजना उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम के राजनीतिक शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी, अखिलेश यादव, वर्तमान सीएम, योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण योजना को लागू करने और सुधारने का कार्य किया है। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अखिलेश यादव ने कार्यक्रम का ब्रांड एंबेसडर चुना था। घोषणा 2016 में की गई थी और योजना 1 अप्रैल, 16 से लागू की गई थी। संस्थागत वित्त बीमा और बाहरी सहायता परियोजना महानिदेशालय की जिम्मेदारी है कि वह मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना की गतिविधियों की देखरेख और निगरानी करें।

मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा योजना दावा प्रपत्र प्रकार (Claim Form Types)


  • क्लेम फॉर्म 1 - परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु (किसान दुर्घटना बीमा कार्ड बनाने से पहले)।
  • क्लेम फॉर्म 2 - दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया की विकलांगता के मामले में (किसान बीमा योजना कार्ड बनाने से पहले)
  • क्लेम फॉर्म 3 - बीमा देखभाल कार्ड बनाने से पहले अपात्र अस्पतालों में प्राथमिक उपचार (प्राथमिक चिकित्सा लाभ) प्राप्त करने के लिए इस फॉर्म को भरना होगा।
  • क्लेम फॉर्म 4 - परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु (किसान दुर्गात्ना बीमा देखभाल कार्ड बनाने के बाद)।
  • क्लेम फॉर्म 5 - दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया के विकलांग होने की स्थिति में (किसान बीमा योजना कार्ड बनाने के बाद)।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2021 के उद्देश्य


  • योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों और कमजोर वर्गों को वित्तीय और सामाजिक सहायता प्रदान करना है। इनमें भूमिहीन किसान, छोटे दुकानदार और गरीब लोग शामिल हैं। 
  • मुख्यमंत्री किसान योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों और कमजोर वर्ग को दुर्घटना पर 250000/- रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अधिकतम राशि की सीमा पांच लाख रुपये है। 
  • मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना UP के तहत लाभार्थी को बीमा देखभाल कार्ड जारी किए जाते हैं। मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना के तहत पहले लाभार्थी को अस्पताल में इलाज का खर्च खुद वहन करना होता है। इलाज की राशि बाद में उनके खाते में जोड़ दी जाती है।

Mukhyamantri Kisan evam Sarvhit Bima Yojana की मुख्य विशेषताएं


  • मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ अब न केवल खाताधारक किसानों को बल्कि बटाईदारों और उनके आश्रित आश्रितों को भी मिलेगा।
  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीमा योजना के विस्तार से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, यह पहली बार होगा जब किसान बीमा योजना में बटाईदारों के अलावा वयस्क आश्रितों को भी शामिल किया जाएगा।
  • राजस्व विभाग ने सीएम के सामने मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना का प्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कुछ और जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
  • प्रत्येक किसान परिवार को इस योजना का लाभ निर्धारित समय में मिलना चाहिए। इसके लिए प्रक्रिया को और सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना UP के तहत दुर्घटना का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। इसमें सड़क व अन्य हादसों के अलावा आंधी-तूफान और भूस्खलन से होने वाली मौतें भी योजना के दायरे में आएंगी।
  • मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता : बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में 5 लाख की राशि दी जाएगी।
  • दुर्घटना के मामले में आर्थिक सहायता : दुर्घटना के शिकार लोगों को भी लाभ होता है। सरकार रुपये देगी। किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को 2.5 लाख, राज्य के अंदर और बाहर, यदि किसान योजना के तहत बीमित है।
  • लाभार्थियों की संख्या : यह अनुमान लगाया गया है कि योजना के सफल कार्यान्वयन से यूपी सरकार लगभग 3 करोड़ गरीब और पिछड़े परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम होगी।
  • कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण के लिए आर्थिक सहायता : यदि दुर्घटना के कारण किसी अंग को काट दिया गया है, तो राज्य सरकार कृत्रिम अंग या अंग प्रत्यारोपण के कार्यान्वयन के लिए एक लाख अतिरिक्त प्रदान करेगी।
  • प्राथमिक उपचार के लिए आर्थिक सहायता : इलाज के लिए राशि के अलावा राज्य सरकार प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा खर्च को पूरा करने के लिए 25,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी।यह राज्य के अंदर और बाहर दुर्घटनाओं के लिए दिया जाएगा।
  • चयनित अस्पताल : Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana के तहत किसी भी अस्पताल में प्रवेश लेने से काम नहीं चलेगा। यदि बीमित व्यक्ति को किसी जिला अस्पताल, एसएन मेडिकल कॉलेज या चयनित 56 निजी संस्थानों में से किसी में प्रवेश मिलता है, तभी बीमा दावा मान्य होगा।
  • कैशलेस सुविधा : किसानों को इलाज का खर्चा चुकाना होगा और कागजात जमा होने के बाद सरकार प्रभावित व्यक्ति को पूरी राशि लौटा देगी।
  • बैंक हस्तांतरण द्वारा भुगतान : नकद लेनदेन की कोई गुंजाइश नहीं है। दावा निपटान दावेदार के बैंक खातों के माध्यम से किया जाएगा। पैसा व्यक्ति के खाते में जमा किया जाएगा।
  • बीमा कंपनियों से सहायता : बीमा कंपनियां अपने प्रतिनिधियों को सभी चयनित अस्पतालों में तैनात करेंगी। यह दस्तावेज़ीकरण में सहायता प्राप्त करने में किसानों की सहायता करना है।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के फायदे (Benefits)


  • दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी और अस्थायी अपंगता की स्थिति में लाभार्थी को योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है। 
  • यदि लाभार्थी को कोई चोट या दुर्घटना हो जाती है, तो वह अस्पताल से 2.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है।
  • मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना UP के तहत लाभार्थी को नि:शुल्क लाभ प्रदान किया जाता है।
  • खास बात यह है कि लाभार्थी के साथ राज्य के बाहर कोई दुर्घटना होने पर भी योजना का लाभ मिलता है।
  • बीपीएल परिवार के सदस्यों को योजना का लाभ उठाने के लिए आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।
  • सर्पदंश या किसी जंगली जानवर को नुकसान होने की स्थिति में भी योजना का लाभ मिलता है।
  • दुर्घटना में किसी अंग के खराब होने की स्थिति में 1 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।
  • राज्य के कमजोर वर्गों के किसानों और लोगों को भी सरकार द्वारा बीमा कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिसका उपयोग वे चयनित अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए कर सकते हैं।
  • Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2021 का लाभ मुख्य रूप से भूमिहीनों, किसानों, छोटे विक्रेताओं और गरीब लोगों, बीपीएल कार्ड रखने वाले किसानों को दिया जाता है।

मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना के पात्रता मानदंड


Mukhyamantri Kisan evam Sarvhit Bima Yojana Eligibility
  • योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 75 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को इस योजना का लाभ मिलता है।
  • लाभार्थी की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज


Required Document for Mukhyamantri Kisan evam Sarvhit Bima Yojana
  • वार्षिक आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • परिवार के मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • पते का सबूत
  • राशन कार्ड की कॉपी
  • बैंक खाता
  • आधार कार्ड

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे ?


योजना के लिए राजस्व विभाग ने सीएम योगी को तीन महीने के भीतर ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने का निर्देश दिया है, हालांकि, मैनुअल आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। किसान दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश का लाभ लाभार्थियों को 45 दिनों के भीतर दिया जाएगा। साथ ही क्लेम के एक माह के भीतर किसान के खाते में ऑनलाइन भुगतान कर दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में संबंधित जिले के डीएम एक माह का अतिरिक्त समय दे सकेंगे।

सभी पात्र आवेदक जो Mukhyamantri Kisan evam Sarvhit Bima Yojana Online Registration करना चाहते हैं, तो सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र को लागू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें :

मुख्यमंत्री किसान एवम सर्वहित बीमा योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन करने का स्टेप (UP Kisan evam Sarvhit Bima Yojana Application Form)


मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना शासनादेश 2021
  • स्टेप 3- आवेदन पत्र पीडीएफ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। जिस पर व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार फॉर्म पर क्लिक करके दावा किया जा सकता है।
  • स्टेप 4- अब आवश्यक विवरण भरें (सभी विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, जाति और अन्य जानकारी का उल्लेख करें) और दस्तावेज संलग्न करें।
  • स्टेप 5- अंत में आपको अपने संबंधित विभाग में जाकर सबमिट करना होगा।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना दावा प्रक्रिया (Claiming Procedure)


किसान दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश के तहत पैसे का दावा यहां बताए गए चरणों का पालन करके किया जा सकता है:
  • उम्मीदवार या नामांकित व्यक्ति को दावा फॉर्म जमा करना होगा और उसके अनुसार उसे भरना होगा। नाम, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, परिवार वितरण ज्ञापन आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए और संबंधित दस्तावेजों को भी संलग्न करने की आवश्यकता है।
  • दुर्घटना का सबूत देने के लिए, बीमा का दावा करने वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा जारी एफआईआर की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि मृत्यु हुई है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक है।
  • यदि दुर्घटना के कारण व्यक्ति विकलांग हो गया है, तो अस्पताल में मुख्य चिकित्सक से एक उपयुक्त प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।
  • चिकित्सा उपचार के लिए नकद वापस पाने के लिए, अस्पताल से दिए गए सभी बिलों और व्यय प्रमाणपत्रों को दावा प्रपत्र के साथ प्रदान करना होगा।
  • अंतिम लेकिन कम से कम, उम्मीदवार या नामांकित व्यक्ति को बैंक खाते का विवरण संलग्न करना होगा। दावा प्रपत्र में खाता संख्या, शाखा का पता, बैंक का नाम और IFSC कोड अवश्य बताया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Application)


यदि कोई ऑनलाइन प्रक्रिया से सहज नहीं है, तो इच्छुक उम्मीदवार किसान दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया का विकल्प चुन सकते हैं। वे संबंधित सरकारी कार्यालयों से आवेदन पत्र एकत्र कर सकते हैं, उचित तरीके से विवरण भर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं और तदनुसार जमा कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर


CM Kisan And Sarvhit Bima Scheme Helpline Number
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश किसान बीमा योजना और सर्वहित बीमा योजना का हेल्पलाइन नंबर 1502 शुरू किया है जो टोल-फ्री और 24×7 उपलब्ध होगा। उम्मीदवार या लाभार्थी 1502 पर कॉल कर सकते हैं।
  • टोल फ्री सेवा नंबर : 1520, 180030701520
  • ई-मेल (ओ): uphat[at]nic[dot]in
  • फोन : +91-5722-226941,226926

हमने जो जानकारी प्रदान की है वह सोशल मीडिया और अन्य मीडिया स्रोतों पर आधारित है। हम यहां सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए हैं। हमने यहां मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना यूपी 2021 (किसान मृतक योजना) और इसकी पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में सभी उपलब्ध विवरण साझा किए हैं। इस लेख से संबंधित किसी भी प्रश्न या संदेह के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके प्रश्नों को जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करेंगे।