राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन @rajssp.raj.nic.in


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Latest News Update : Rajasthan Disabled (Handicapped) Pension Scheme 
  • राजस्थान सरकार ने विकलांग नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्य व्यक्ति पेंशन योजना शुरू की है। इस PwD योजना 2020 के तहत, किसी भी उम्र के विकलांग व्यक्ति, जिसकी 40% या उससे अधिक विकलांगता है, को सरकारी पेंशन दी जाएगी। शारीरिक रूप से अपंग महिलाओं और पुरुषों को मासिक पेंशन के रूप में 750 रुपये से 1500 रुपये (विकलांगता के आधार पर) मिलेगा।
  • राजस्थान डोमिसाइल (निवास स्थान) के लोग अब पीडीएफ प्रारूप में विकलांग पेंशन योजना आवेदन / पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही राजस्थान राज्य पेंशन स्थिति एवं लाभार्थी सूची के सामाजिक न्याय पोर्टल rajssp.raj.nic.in पर दिव्यांगजनों को ऑनलाइन देखा जा सकता है।

विकलांग पेंशन योजना राजस्थान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (SJED) ने विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करने के लिए विकलांग पेंशन योजना / मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना शुरू की है। इसके तहत अब कोई भी विकलांग व्यक्ति किसी पर भी निर्भर हो सकता है। राजस्थान विकलांग पेंशन योजना राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए शुरू की गई है, जिनकी विकलांगता कम से कम 40 प्रतिशत है। इस लेख के माध्यम से, हमने Rajasthan Viklang Pension Yojana in Hindi में विस्तृत जानकारी साझा की है, इसलिए हमारे लेख को अंत तक पढ़ें और योजना का लाभ उठाएं।

Rajasthan Viklang Pension Yojana 2021

शारीरिक रूप से Viklang Pension Yojana के तहत, राज्य सरकार रुपये 750/- प्रदान करेगा। विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को 1500 प्रति माह जो राजस्थान के निवासी हैं। योग्य उम्मीदवार राजस्थान विकलांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन पत्र / विकलांग पेंशन ऑनलाइन फॉर्म भरकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, उम्मीदवार पीडीएफ प्रारूप में विकलांगता प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी पीपीओ स्थिति, विकलांग पेंशन सूची और अन्य विवरण rajssp.raj.nic.in पर देख सकते हैं।

राजस्थान सरकार ने कई अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं भी शुरू की हैं। इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में विधवा पेंशन योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना शामिल है। राज्य सरकार की इस विकलांग पेंशन योजना के अलावा, केंद्र सरकार अपनी स्वयं की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (IGNDPS) भी लागू कर रहा है।

विकलांग नागरिक जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत है, इस योजना के तहत ई-मित्र की मदद से आवेदन कर सकते हैं। आप इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए एसएसओ आईडी पोर्टल पर भी पंजीकरण कर सकते हैं। यदि आवेदक जो इस Rajasthan Viklang Pension Yojana के तहत आवेदन करते हैं, तो इन लोगों को दिया गया धन सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसके लिए आवेदक का बैंक खाता होना आवश्यक है और उनके बैंक खाते से आधार लिंक भी होना आवश्यक है।

सभी आवेदक जो Rajasthan Viklang Pension Yojana 2024 Online Registration करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम "राजस्थान विकलांग पेंशन योजना" के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना

Name of Scheme

Rajasthan Viklang Pension Yojana (RVPY)

in Language

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना

Launched by

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment)

Name of Ministry

राजस्थान लोक कल्याण मंत्रालय

Name of Portal

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Rajssp)

Beneficiaries

विकलांग

Major Benefit

मासिक पेंशन भत्ता

Scheme Objective

विकलांगों को पेंशन सहायता

Scheme under

राज्य सरकार

Name of State

राजस्थान

Post Category

योजना

Official Website

rajssp.raj.nic.in

महत्वपूर्ण तिथियाँ

Event

Dates

Starting Date to Apply Online

Last Date to Apply Online

महत्वपूर्ण लिंक

Event

Links

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Registration Login

Changes in Specially Abled Pension Schemes Rules year 2019

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Increase in Monthly Payment of Pension amount for Specially Abled Persons

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Rajasthan Viklang Pension Yojana

Official Website



राजस्थान विकलांग पेंशन योजना क्या है ?


Rajasthan Viklang Pension Yojana 2023 : मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड - सामाजिक न्याय, राजस्थान सरकार और अधिकारिता विभाग (राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग) शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को पेंशन प्रदान करने के लिए मुख्य विशेष योजना सम्मान पेंशन योजना 2023 (Chief Minister Special Qualified Jan Samman Pension Scheme)| विकलांग पेंशन योजना के तहत, राज्य सरकार विशेष रूप से राजस्थान के मूल निवासी विकलांग व्यक्तियों को रुपये 750/- प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। राजस्थान में पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए लोग विकलांगता नियमों की जांच कर सकते हैं और PDF प्रारूप में आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और इसे भर सकते हैं। लोग पेंशन भुगतान आदेश (PPO) की स्थिति और लाभार्थियों की विकलांग पेंशन सूची भी देख सकते हैं।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना राशि


  • 55 साल से कम उम्र की महिलाएं (<55)- रु. 750 प्रति माह
  • 55 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम (55-75) - रु. 1,000 प्रति माह
  • 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष (<58) - रु. 750 प्रति माह
  • 58 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम (58-75) के पुरुष - रु। 1000 प्रति माह
  • आवेदक पुरुष/महिला 75 वर्ष से अधिक आयु (>75)- रु. 1250 प्रति माह
  • कुष्ठ रोगी - रु. 1500 प्रति माह

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (RajSSP)


सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ऐसी ही एक योजना है। जिसके तहत बेसहारा बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों, तलाकशुदा, वृद्धों और महिलाओं को हर महीने रहने के लिए सरकार की ओर से फंड मुहैया कराया जाएगा. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2023 के तहत तीन प्रकार की पेंशन योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री वृद्धा सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धा पेंशन योजना आदि को शामिल किया गया है।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के उद्देश्य


Rajasthan Disabled Pension Scheme का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे इन नागरिकों को अपने परिवार या किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana की मुख्य विशेषताएं


  • राजस्थान राज्य के सभी विकलांग नागरिक इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  • राज्य में विकलांग व्यक्तियों के पास 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसका निर्माण किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से किया जा सकता है।
  • आवेदक जिनके पूरे परिवार की वार्षिक आय 25000 रुपये से अधिक नहीं है, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  • विकलांग आवास योजना राजस्थान 2023 के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, इसलिए लाभार्थी का बैंक खाता होना जरूरी है।

Rajasthan Viklang Pension Yojana के प्रमुख लाभ


  • 55 वर्ष से कम आयु की महिला और 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष के लिए Rs.750
  • 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं, 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष लेकिन 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को Rs.1000।
  • 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को Rs.1250
  • सभी आयु वर्ग के कुष्ठ मुक्त लाभार्थी Rs.1500
  • राज्य सरकार राजस्थान के सभी विकलांग लोगों को 750 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ताकि वे अपना खर्च वहन कर सकें और उन्हें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के पात्रता मानदंड


Rajasthan Viklang Pension Yojana Eligibility
  • आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के लिए 40% या उससे अधिक की विकलांगता वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
  • लाभार्थी के पूरे परिवार की आय सालाना Rs.25000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • स्वाभाविक रूप से कल्पित बौने - 3 फीट 6 इंच से कम ऊंचाई।
  • स्खलन करने वाला व्यक्ति
  • यदि विकलांग व्यक्ति किसी अन्य योजना से जुड़ा है तो वह योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा।
  • विकलांग व्यक्ति सरकारी कार्यालय में कार्यरत होने पर भी योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज


Required Document for RJ Viklang Pension Yojana
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र

राजस्थान सरकार की यह योजनायें भी पढ़े : 

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे ?


Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana Online Registration Process : विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन पत्र जिला विकलांग कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म डाउनलोड करें और उसमें अपनी सारी जानकारी विस्तार से भरें। कृपया इसे सबमिट करने से पहले अच्छी तरह से जांच लें, क्योंकि किसी भी गलती के मामले में आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। आप चाहें तो अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय में जाकर भी फॉर्म भरने में मदद ले सकते हैं। पेंशन सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।

योग्य उम्मीदवार वित्तीय वर्ष 2018 के लिए Rajasthan Viklang Pension Yojana 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड पंजीकरण फॉर्म, स्थिति के लाभार्थियों की पीपीओ सूची, विधवा पेंशन योजना और अन्य विवरण आधिकारिक वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर भर सकते हैं। 

सभी पात्र आवेदक जो विकलांग पेंशन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र को लागू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें :

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना आवेदन पत्र 2024 ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (Apply Online Application Form)


जिन लोगों को राजस्थान पीडब्ल्यूडी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है, उनके लिए यह सुविधा किसी भी ई-मित्र कियोस्क / राजीव गांधी सेवा केंद्र या स्वयं के एसएसओ (सिंगल साइन ऑन) आईडी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप एसएसपी 1 (एसएसपी) 1 में उपलब्ध है। ) rajssp पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।




आवेदक को भामाशाह नंबर/भामाशाह रजिस्ट्रेशन नंबर और आधार नंबर देना/भरना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। भामाशाह और आधार कार्ड में उल्लिखित आवेदक का व्यक्तिगत विवरण फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण / ओटीपी के बाद निर्धारित पेंशन आवेदन पत्र में स्वतः अंकित हो जाएगा।

Rajasthan Viklang Pension Yojana Form PDF in Hindi : 

इसके अलावा, आवेदन पत्र में वांछित विवरण जमा करने के बाद, उक्त आवेदन वेब पोर्टल के माध्यम से उक्त आवेदन ऑनलाइन जमा करने के बाद संबंधित जांच अधिकारी को स्वचालित रूप से अग्रेषित किया जाएगा। आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए जानकारी मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए - https://www.sje.rajasthan.gov.in/Default.aspx?PageID=288

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना आवेदन स्थिति (Application Status)


  • स्टेप 1: सबसे पहले, आवेदक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • स्टेप 2: इसके बाद होमपेज पर हेडर में “रिपोर्ट्स” सेक्शन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3: इसके बाद पेंशनर ऑनलाइन स्टेटस लिंक पर क्लिक करें।
  • स्टेप 4: यहां उम्मीदवार आवेदन संख्या दर्ज करके और "स्थिति दिखाएं" बटन पर क्लिक करके पेंशनभोगी आवेदन की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं।

विकलांग पेंशन लाभार्थी सूची राजस्थान 2023 (Beneficiary List/विकलांग पेंशन लिस्ट राजस्थान)


  • स्टेप 1: सबसे पहले, आवेदक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • स्टेप 2: इसके बाद होमपेज पर हेडर में “रिपोर्ट्स” सेक्शन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3: इसके बाद “लाभार्थी रिपोर्ट” लिंक पर क्लिक करें।
  • स्टेप 4: लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूची (जिले के अनुसार) दिखाई देगी।
  • स्टेप 5: उम्मीदवार इस राजस्थान विधवा पेंशन सूची में अपना नाम मैन्युअल रूप से पा सकते हैं।

Rajasthan Viklang Pension Yojana हेल्पलाइन नंबर


RJ Viklang Pension Scheme Helpline Number 
  • हेल्पडेस्क ईमेल आईडी (पेंशनभोगी वार्षिक सत्यापन के लिए): rajssp2015@gmail.com संपर्क नंबर 0141-2226627 (कार्य घंटों में उपलब्ध)
  • अतिरिक्त निदेशक (P&P), सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जयपुर
  • हेल्प डेस्क फोन नंबर: 0141-5111007,5111010,2740637 हेल्प डेस्क ईमेल-आईडी: ssp-rj[at]nic.in

विकलांग पेंशन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)


विकलांग पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
विकलांग पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बोनाफाइड, खाता प्रति, फोटो, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र हैं।

विकलांग पेंशन के क्या लाभ हैं?
विकलांग पेंशन योजना के तहत उम्मीदवारों को 500 रुपये प्रति माह मिलेगा।

मुझे योजना की राशि कैसे मिलेगी?
लाभार्थियों को विकलांग पेंशन योजना की राशि उनके बैंक खातों में साल में दो बार मिलेगी।