प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन @kviconline.gov.in
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प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है ?
पीएमईजीपी योजना विवरण
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पैरामीटर्स
- राज्य के पिछड़ेपन की सीमा।
- बेरोजगारी की सीमा और पिछले वर्ष के लक्ष्यों की पूर्ति।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या।
- पारंपरिक कौशल और कच्चे माल की उपलब्धता।
PMEGP loan ब्याज दर क्या है ? (PMEGP loan interest rate)
मुख्य पीएमईजीपी ऋण विवरण क्या हैं? (What are the main PMEGP loan details?)
- बैंक परियोजना लागत के 90% से 95% तक के वित्तपोषण की मंजूरी देते हैं।
- इस पर सरकार 15% से 35% मार्जिन मनी या PMEGP सब्सिडी के रूप में देती है।
- शेष 60% से 75% बैंक द्वारा टर्म लोन के रूप में प्रदान किया जाता है।
- ब्याज दरें नियमित हैं, 11% से 12% तक।
- प्रारंभिक अधिस्थगन के बाद पुनर्भुगतान अवधि 3 से 7 वर्ष है।
- स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत
- विनिर्माण क्षेत्र: रु. 25 लाख
- सेवा क्षेत्र: रु.10 लाख
- सरकारी सब्सिडी:
- ग्रामीण क्षेत्र: सामान्य वर्ग के लिए 25% और विशेष श्रेणी के लिए 35%, जिसमें एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक, एनईआर, पहाड़ी और सीमा क्षेत्र शामिल हैं।
- शहरी क्षेत्र: सामान्य वर्ग के लिए 15% और विशेष श्रेणी के लिए 25%।
- बैंकों की भूमिका: संबंधित राज्य टास्क फोर्स समिति द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और निजी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए जाते हैं।
PMEGP योजना का कार्यान्वयन
जाति/श्रेणी के आवेदकों की सूची (List of caste / category applicants)
- अनुसूचित जाति (एससी)
- भूतपूर्व सैनिक
- अनुसूचित जनजाति (एसटी)
- विकलांग
- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)
- उत्तर पूर्वी राज्य के लोग
- अल्पसंख्यक
- सीमावर्ती क्षेत्रों और पहाड़ियों में रहने वाले लोग
- महिलाओं
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के उद्देश्य
- नई स्वरोजगार परियोजनाओं, सूक्ष्म उद्यमों और उद्यमों की स्थापना के माध्यम से भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना।
- व्यापक रूप से फैले हुए पारंपरिक कारीगरों / ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और उन्हें उनके स्थान पर यथासंभव स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- देश में पारंपरिक और भावी कारीगरों और ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े वर्ग को निरंतर और स्थायी रोजगार प्रदान करना, ताकि ग्रामीण युवाओं के शहरी क्षेत्रों में प्रवास को रोकने में मदद मिल सके।
- कारीगरों की मजदूरी अर्जन क्षमता में वृद्धि करना और ग्रामीण और शहरी रोजगार की वृद्धि दर में वृद्धि में योगदान देना।
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं
- यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा प्रशासित है।
- परियोजनाओं ने 44% कार्यान्वयन छलांग दर्ज की।
- पीएमईजीपी के तहत केवल नई परियोजनाओं को मंजूरी के लिए विचार किया जाता है।
- परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोई आय सीमा नहीं है
- सेवा क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत 10 लाख रुपये और विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये यह सीमा है।
- PMEGP के तहत प्रति व्यक्ति निवेश मैदानी क्षेत्रों में एक लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
- सामान्य ब्याज दर समय-समय पर उद्यम पर लागू होती है। चुकौती अनुसूची 3 -7 वर्ष से है।
Prime Minister Employment Generation Programme के प्रमुख लाभ
- निर्माण क्षेत्र में स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत Rs.25 लाख है और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में यह Rs. 10 लाख है।
- पीएमईजीपी के तहत लाभार्थी की सब्सिडी दर की श्रेणियां (परियोजना लागत का)
- क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान) सामान्य श्रेणी 15% (शहरी), 25% (ग्रामीण), विशेष 25% (शहरी), 35% (ग्रामीण)
- (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि सहित)
- कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना संशोधन / सुधार
Modifications / Improvements
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CCEA ने पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में निम्नलिखित संशोधनों को मंजूरी दी है जो इस प्रकार हैं:
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PMEGP ऋण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
PMEGP loan documents
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PMEGP के पात्रता मानदंड
PMEGP scheme eligibility
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कौन पात्र नहीं हैं ? (Who are not eligible 0?) मौजूदा इकाइयाँ PMRY, REGP या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत) और वे इकाइयाँ जो पहले से ही भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर चुकी हैं, पात्र नहीं हैं।
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सहायता की प्रकृति : PMEGP सब्सिडी का दावा (PMEGP subsidy claim)
Categories of Beneficiary’s under PMEGP | Beneficiaries contribution (of project cost) | Rate of subsidy (of project cost) | |
Area (location of project/unit) | Urban | Rural | |
GENERAL CATEGORY | 10% | 15% | 25% |
Special (including SC/ST/ OBC/ Minorities /Women, Ex-servicemen, Physically handicapped, NER, Hill and Border areas, etc.) | 5% | 25% | 35 |
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे ?
पीएमईजीपी योजना ऑनलाइन आवेदन 2025 करने की प्रक्रिया (PMEGP Loan Scheme Application Form)
- स्टेप 1- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.kviconline.gov.in पर जाएं।
- स्टेप 2- होमपेज पर, विकल्प “पीएमईजीपी विकल्प” बटन पर क्लिक करें।
- स्टेप 3- इस पेज पर आपको पीएमईजीपी ई-पोर्टल का विकल्प दिखाई देगा।
- स्टेप 4- उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 5- आवेदन पत्र पृष्ठ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- स्टेप 6- अब, नाम, प्रायोजक एजेंसी, गतिविधि का प्रकार, पहले वित्तपोषण बैंक आदि जैसे विवरण दर्ज करके पूरा फॉर्म भरें।
- स्टेप 7- पूरा होने पर, 'आवेदक डेटा सहेजें' पर क्लिक करें
- स्टेप 8- फिर, दस्तावेज़ अपलोड करें और अंतिम सबमिशन की तैयारी करें।
- स्टेप 9- आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- स्टेप 10- फाइनल सबमिशन के बाद, आपको एक एप्लीकेशन आईडी और एक पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
पीएमईजीपी योजना फीडबैक के लिए कदम (Feedback)
- स्टेप 1- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- स्टेप 2- होमपेज पर आवेदक के फीडबैक फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें।
- स्टेप 3- इस पेज पर आपको पीएमईजीपी ई-पोर्टल का विकल्प दिखाई देगा।
- स्टेप 4- उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 5- फीडबैक फॉर्म पेज लॉगिन स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- स्टेप 6- अब आपको अपना आईडी और पासवर्ड भरकर लॉग इन करना होगा।
- स्टेप 7- फीडबैक फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी आपको अपने फीडबैक के साथ भरनी है।
- स्टेप 8- इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
गैर-व्यक्ति के लिए आवेदन करने का स्टेप (Apply for a Non-Individual)
- स्टेप 1- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- स्टेप 2- होमपेज पर, विकल्प “पीएमईजीपी विकल्प” बटन पर क्लिक करें।
- स्टेप 3- इस पेज पर आपको पीएमईजीपी ई-पोर्टल का विकल्प दिखाई देगा।
- स्टेप 4- उसके बाद आपको नॉन-इंडिविजुअल के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 5- अब आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से सेलेक्ट करना है।
- स्टेप 6- आवेदन पत्र पृष्ठ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- स्टेप 7- अब, नाम, प्रायोजक एजेंसी, गतिविधि का प्रकार, पहले वित्तपोषण बैंक आदि जैसे विवरण दर्ज करके पूरा फॉर्म भरें।
- स्टेप 8- पूरा होने पर, 'आवेदक डेटा सहेजें' पर क्लिक करें
- स्टेप 9- इसके बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- स्टेप 10- आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
दूसरे ऋण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया (Apply for a Second Loan)
- स्टेप 1- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- स्टेप 2- होमपेज पर आवेदक के फीडबैक फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें।
- स्टेप 3- इस पेज पर आपको पीएमईजीपी ई-पोर्टल का विकल्प दिखाई देगा।
- स्टेप 4- उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन लिंक का चयन करना होगा।
- स्टेप 5- आवेदन पत्र पृष्ठ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- स्टेप 6- अब, आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी है।
- स्टेप 7- अब आपको सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- स्टेप 8- इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
PMEGP ऋण योजना की बैंक सूची
- एचडीएफसी बैंक
- ऐक्सिस बैंक
- इंडियन बैंक
- आईसीआईसीआई बैंक
- केनरा बैंक
- आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
- यूको बैंक
- कोटक महिंद्रा बैंक
- बैंक ऑफ इंडिया
- आंध्रा बैंक
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- इलाहाबाद बैंक
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- पंजाब नेशनल बैंक
- भारतीय स्टेट बैंक
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
PMEGP के तहत उद्योगों के प्रकार
- वन आधारित उद्योग
- खनिज आधारित उद्योग
- कृषि आधारित उद्योग
- खाद्य उद्योग
- रासायनिक आधारित उद्योग
- वस्त्र उद्योग
- सेवा उद्योग
- गैर पारंपरिक ऊर्जा
- अभियांत्रिकी