मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन @msme.mponline.gov.in
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण सब्सिडी लोन योजना | आर्थिक सहायता योजना फॉर्म ऑनलाइन | Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana Apply | मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana Application Status
सभी आवेदक जो ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम “मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना” के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना क्या है ?
- परियोजना लागत - अधिकतम रु. 50,000/-
- आयु -18 से 55 वर्ष।
- आय श्रेणी - बीपीएल श्रेणी।
- वित्तीय सहायता - मार्जिन मनी - परियोजना लागत का 50% या अधिकतम रु.15,000/-
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना कार्यान्वयन
आर्थिक कल्याण योजना-वेब पोर्टल और नोडल एजेंसी विवरण
- कोई भी उम्मीदवार जो Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana के तहत पंजीकृत होने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट mpscfdc.mp.gov.in पर आधिकारिक रूप से लॉग इन कर सकते हैं। उम्मीदवार वेब पोर्टल से योजना से संबंधित विवरण भी एकत्र कर सकते हैं।
- राज्य सरकार ने यह भी उल्लेख किया है कि इस योजना की निगरानी और निगरानी राज्य सहकारी के एमडी (प्रबंध निदेशक) की नोडल एजेंसी द्वारा की जाएगी। एससी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड भोपाल।
- इसके अलावा नोडल एजेंसी में सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) या ईओ (कार्यकारी अधिकारी) विकास समितियां (डीआईसी) जिला इंटरमीडिएट सहकारी भी शामिल होंगे।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मार्जिन मनी सहायता
category |
Capital cost |
General Category |
15% |
BPL, Scheduled Castes,
Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Women Minorities, Disabled,
Declined Strollers and Semi-Strollers Tribes |
50% (maximum Rs.15000) |
एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मार्जिन मनी सहायता और ऋण चुकौती
- योजना के लिए : परियोजना लागत पर 50% (अधिकतम रु. 15,000/-) लाभार्थी को सरकार द्वारा मार्जिन मनी सहायता देय होगी।
- अधिस्थगन की न्यूनतम अवधि 6 महीने होगी।
- शुरुआती मोराटोरियम के बाद 5 साल में होगा कर्ज का भुगतान
MP Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana को लागू करने वाले संस्थान
- नोडल एजेंसी द्वारा,
- प्रबंध निदेशक द्वारा,
- मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति द्वारा,
- वित्त और विकास निगम द्वारा,
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा,
- जिला असाधारण सहकारी विकास समितियों द्वारा।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की कुछ महत्वपूर्ण बातें
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विभाग अपने विभागीय बजट में प्रावधान करेगा।
- तदनुसार, इस योजना के तहत लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा और यह प्रयास किया जाएगा कि परियोजना लागत की अधिकतम राशि 50% से अधिक हो।
- एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की नोडल एजेंसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग होगी।
- इस योजना के कार्य एवं योजना के प्रारूप को संबंधित विभाग द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
- इस योजना के तहत मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के उद्देश्य
- योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को कम लागत वाले उपकरण और/या कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना होगा।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
- इस योजना के माध्यम से उन सभी लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने में असमर्थ हैं।
- मप्र मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत उपकरण भी कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिसे लाभार्थी अपने उद्योग में उपयोग कर सकता है।
- Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana के माध्यम से मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी और सभी बेरोजगार नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे।
Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana की मुख्य विशेषताएं
- यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है।
- आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्थान, सहकारी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
- यह सहायता राज्य के नागरिकों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए दी जाएगी।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत Rs.50000 की राशि प्रदान की जाएगी।
- उद्योग और सेवा से संबंधित इकाई के लिए गारंटी क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट) के माध्यम से दी जाएगी।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के प्रमुख लाभ
- इस योजना के तहत परियोजना की लागत अधिकतम 50 हजार तक होगी।
- परियोजना लागत पर अधिकतम राशि के 50% के तहत मार्जिन मनी सहायता। 15 हजार, जो भी कम हो।
- मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना MP के तहत यह उद्योग, सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए होगा।
- इस योजना के लाभार्थी केश शिल्पी, पथ विक्रेता, हाथ ठेला चालक, साइकिल-रिक्शा चालक, कुम्हार आदि हैं।
- घटेगी राज्य की बेरोजगारी दर
- लोग अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं और अन्य लोगों के लिए रोजगार भी प्रदान कर सकते हैं
- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कम लागत के उपकरण भी प्रदान किए जाते हैं
- बीपीएल परिवारों के लिए एक नई शुरुआत करने का यह एक बेहतर विकल्प है
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 15% और बीपीएल, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए परियोजना लागत का 50% प्रदान किया जाएगा।
- MP मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत नए व्यवसाय के लिए Rs.50000 की राशि प्रदान की जाएगी
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के पात्रता मानदंड
Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana Eligibility
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परियोजना का दायरा राज्य को पूरा करेगा (अर्थात योजना का लाभ उन उद्यमों को भुगतान किया जाएगा, जो राज्य की सीमा में स्थापित हैं) इस योजना के तहत, समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम लागत वाले उपकरण या काम करने वाले उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। राजधानी। योजना का लाभ केवल नए उपक्रमों की स्थापना के लिए ही देय होगा। योजना की पात्रता एवं वित्तीय सहायता का प्रावधान इस प्रकार होगा।
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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
Required Document for Mukhyamantri Arthik Kalyan Scheme
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एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लाभार्थी
Beneficiaries of MP Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे ?
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र 2025 को लागू करने की प्रक्रिया (Apply Online Application Form)
- स्टेप 1- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी msme.mponline.gov.in पर जाएं।
- स्टेप 2- होमपेज पर, “मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना लागू करें” लिंक पर क्लिक करें।
- स्टेप 3- अब सभी विभागों की सूची डिवाइस स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- स्टेप 4- आपको उस विभाग का चयन करना होगा जिसके तहत आवेदन करना है।
- स्टेप 5- इस पेज पर आपको इस पेज पर साइनअप ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- स्टेप 6- स्क्रीन पर एप्लिकेशन फॉर्म पेज प्रदर्शित होगा।
- स्टेप 7- अब आवश्यक विवरण दर्ज करें (सभी विवरण जैसे नाम, पिता / पति का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य जानकारी का उल्लेख करें) और महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें।
- स्टेप 8- आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के लिए साइन अप बटन पर क्लिक करें। इस तरह आप आवेदन कर सकेंगे।
ऑफलाइन मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना आवेदन पत्र कैसे लागू करें (Apply Offline Application Form)
पोर्टल पर लॉगिन प्रक्रिया (Login on Portal)
- स्टेप 1- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी msme.mponline.gov.in पर जाएं।
- स्टेप 2- इसके बाद आपको एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के सेक्शन में जाना है।
- स्टेप 3- पेज पर अब आपको मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करना है।
- स्टेप 4- अब डिवाइस स्क्रीन पर सभी विभागों की सूची दिखाई देगी।
- स्टेप 5- आपको उस विभाग के लिंक पर क्लिक करना है जिसके तहत आपने आवेदन किया है।
- स्टेप 6- इसके बाद इस स्क्रीन पर लॉगिन फॉर्म प्रदर्शित होगा।
- स्टेप 7- जिसमें आपको स्कीम का नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा।
- स्टेप 8- अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
- स्टेप 9- इस तरह आप पोर्टल में लॉग इन कर पाएंगे।
आवेदन ट्रैकिंग प्रक्रिया (Application Tracking Process)
- स्टेप 1- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी msme.mponline.gov.in पर जाएं।
- स्टेप 2- होमपेज पर आपको मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 3- अब सभी विभागों की सूची डिवाइस स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- स्टेप 4- आपको उस विभाग के लिंक पर क्लिक करना होगा जिसके तहत आपने आवेदन किया है।
- स्टेप 5- उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा।
- स्टेप 6- अब आपको गो बटन पर क्लिक करना है।
- स्टेप 7- आपके डिवाइस पर आवेदन की स्थिति दिखाई देगी।
IFS कोड खोजने की प्रक्रिया (Searching IFS Code)
- स्टेप 1- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी msme.mponline.gov.in पर जाएं।
- स्टेप 2- इसके बाद आपको एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के सेक्शन में जाना है।
- स्टेप 3- पेज पर अब आपको मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करना है।
- स्टेप 4- अब सभी विभागों की सूची डिवाइस स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- स्टेप 5- आपको उस विभाग के लिंक पर क्लिक करना है जिसके तहत आपने आवेदन किया है।
- स्टेप 6- अब आपको सर्च IFS कोड के तहत IFS कोड डालना है।
- स्टेप 7- अब आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है।
- स्टेप 8- प्रासंगिक जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana हेल्पलाइन नंबर
Madhya Pradesh Chief Minister Economic Welfare Scheme Helpline Number
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हमने आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यदि आप अभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके या लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी इस प्रकार है।
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