उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजिकरण 2021 : यूपी श्रमिक मजदूर कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण (www.upbocw.in login)


Uttar Pradesh Shramik Panjikaran in Hindi | Uttar Pradesh Shramik Panjikaran Apply Online | श्रमिक पंजीकरण ऑनलाइन उत्तर प्रदेश | Shramik Panjikaran Online 


Latest News Update :
श्रम विभाग की तरफ से प्रवासी श्रमिकों को 17 योजनाओं का निश्शुल्क लाभ मिलेगा। इसके लिए उन्हें शहर के मड़या स्थित श्रम विभाग के कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। यदि चाहे तो अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर भी संबंधित अभिलेखों के साथ ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।

UP Labor Registration अब आसान हो गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन यूपी लेबर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया है, यहां से आप मजदूरों को अपने मोबाइल लैपटॉप या कंप्यूटर से रजिस्टर कर सकते हैं, UP Labor Registration की सारी जानकारी नीचे दी गई है। 

Uttar Pradesh Shramik Panjikaran 2021

उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उत्तर प्रदेश श्रम पंजीकरण योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के सभी श्रमिक वर्ग को पंजीकृत होने का अवसर प्रदान करती है और राज्य सरकार श्रमिक पंजीकरण के तहत पंजीकृत श्रमिकों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश श्रमिक मजदूर योजना के तहत उनके सफल पंजीकरण के बाद, राज्य सरकार, उन्हें योजना के सभी लाभ प्रदान करेंगे। Shramik Panjikaran 2021 योजना राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ द्वारा शुरू की गई है। मजदूर योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। दैनिक वेतन भोगी या किसी निजी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक इस योजना के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। वे अपना पंजीकरण कराकर योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

सभी उम्मीदवार जो UP Shramik Majdur Card Online Registration करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम "उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजिकरण 2021" के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ। 

उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजिकरण 2021 – सिंहावलोकन

Name of Scheme

Uttar Pradesh Shramik Panjikaran

in Language

उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण

Launched by

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी

Beneficiaries

राज्य का श्रमिक

Major Benefit

श्रमिक कार्ड प्रदान करने और विभिन्न राज्य लाभ प्राप्त करने के लिए

Scheme Objective

वित्तीय सहायता के लिए

Scheme under

राज्य सरकार

Name of State

उत्तर प्रदेश

Post Category

Scheme/ Yojana

Official Website

www.uplabour.gov.in, uplabouracts.in

Important Dates

Event

Dates

Starting Date to Apply Online

Not Available

Last Date to Apply Online

Not Available

Important Links

Event

Links

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Registration, Renewal Procedures and Documents List

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Uttar Pradesh Shramik Panjikaran 2021

Official Website




उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजिकरण क्या है ?


Uttar Pradesh Shramik Registration 2021 : uplabour.gov.in ऑनलाइन आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड SCHEAPPDETAILS - 'अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक अधिनियम-1979' की स्थिति जो भी हो, जो प्रवासी श्रमिकों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन जिला स्तर पर श्रमिक विभाग प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करेगा। बशर्ते उन्हें विभाग द्वारा निर्धारित अभिलेखों की औपचारिकता पूरी करनी हो।

उत्तर प्रदेश श्रमिक मजदूर कार्ड 2021


इस योजना के तहत सरकार योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को सभी लाभ प्रदान करेगा। योजना के तहत आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष है। उनके पंजीकरण के बाद सरकार। राज्य सरकार उन्हें वर्तमान में लगभग 12,000 रुपये से 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम होगी, योजना के तहत राज्य के मजदूरों को प्रदान की जा रही है। इन श्रमिकों के बैंक खातों में आर्थिक मदद सीधे ट्रांसफर की जाएगी। Uttar Pradesh Shramik Mazdoor Card का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को पहले अपना पंजीकरण करवाना होगा।

मजदूर वर्ग के लोग उठा सकते हैं इन 17 सरकारी योजनाओं का लाभ (Working class people can take advantage of these 17 government schemes)


  • मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
  • बाल लाभ योजना
  • निर्माण श्रमिक बालिका सहायता योजना
  • निर्माण श्रमिक खाद्य सहायता योजना
  • मातृत्व लाभ योजना
  • संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
  • कौशल विकास तकनीकी योजना
  • आवासीय विद्यालय योजना
  • टायर ऊर्जा सहायता योजना
  • चिकित्सा सुविधा योजना
  • महिला विवाह योजना
  • आवास सहायता योजना
  • गंभीर बीमारी सहायता योजना
  • विकलांगता पेंशन योजना
  • पेंशन सहायता योजना
  • निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं निःशक्तता सहायता योजना
  • निर्माण श्रमिक अंतिम योजना

श्रम विभाग की ओर से प्रवासी श्रमिकों को 17 योजनाओं का मुफ्त लाभ मिलेगा। इसके लिए उन्हें शहर के मद्या स्थित श्रम विभाग के कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। आप चाहें तो अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र पर संबंधित अभिलेखों के साथ ऑनलाइन पंजीकरण भी करा सकते हैं। श्रम विभाग में पंजीकरण के लिए 20 रुपये पंजीकरण शुल्क और 20 रुपये वार्षिक योगदान शुल्क जमा करना होगा। वार्षिक अंशदान शुल्क प्रतिवर्ष जमा करना होगा।

श्रमिकों का पंजीकरण कौन करवा सकता है (Who can get workers registered)


  • भवन निर्माण श्रमिक
  • कुआं खोदने वाले
  • छप्पर फिल्टर
  • बढ़ई
  • राज मिस्त्री
  • लोहार
  • नलसाज
  • सड़क बनाने वाले
  • बिजली वाले
  • पेंट की बारिश
  • द्वितीय विजेता
  • मोज़ेक पोलिश
  • रॉक ब्रेकर
  • चौकीदार
  • पत्थर तोड़ने वाले
  • मुनीम
  • बांध प्रबंधक, निर्माणाधीन श्रमिक
  • विंडो ग्रिल और डोर माउंटिंग और इंस्टालेशन
  • आईटी भट्टों में आईटी के निर्माता
  • सीमेंट, स्टोन टिलर
  • चयनकर्ताओं के

उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजिकरण 2021 के  उद्देश्य 


  • इस श्रम पंजीकरण के माध्यम से राज्य सरकार श्रमिक वर्ग के लोगों को आसानी से आर्थिक सहायता प्रदान कर सकेगी।
  • उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए शुरू की गई सभी सरकारी योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में आसानी से पहुंच जाएगी।

श्रमिक पंजीकरण की मुख्य विशेषताएं


  • श्रम विभाग की ओर से प्रवासी श्रमिकों को 17 योजनाओं का मुफ्त लाभ मिलेगा।
  • विभाग के श्रम अधिकारी भी ऐसे लोगों का डाटा जुटा रहे हैं।
  • प्रवासी श्रमिकों को लाभकारी योजनाओं के लाभ के लिए पंजीकरण कराना होगा।

उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजिकरण के प्रमुख लाभ


  • प्रवासी श्रमिक चिकित्सा योजना के तहत 3000 रुपये के हकदार हो जाते हैं।
  • मृत्यु होने पर 5.25 लाख रुपये का लाभ होगा।
  • संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत उच्च और उच्च स्तर की चिकित्सा शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी।
  • गंभीर बीमारी की स्थिति में प्रवासी श्रमिकों के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी।

उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजिकरण के पात्रता मानदंड


लाभार्थी दिशानिर्देश
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों के लिए निर्माण श्रमिकों के रूप में काम करने वाले श्रमिक।
  • श्रमिक पंजीयन में श्रमिक कार्ड परिवार के मुखिया के नाम से ही बनता है।

उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजिकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज


ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • राशन पत्रिका
  • मतदाता पहचान पत्र
  • भामाशाह कार्ड
  • बैंक का विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • परिवार के सभी सदस्यों का पहचान पत्र
MTW Act/UPSCE Act पंजीकरण
  • स्थापना का फोटो
  • पहचान प्रमाण
  • दीन/पैन कार्ड
  • ट्रेजरी चालान / बैंक का नाम

UPBOCW क्या है ?


उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने मजदूरों के कल्याण के लिए Shramik Card, उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजिकरण लॉन्च किया, जिसे यूपीएलआर (उत्तर प्रदेश श्रम पंजीकरण योजना) के तहत स्थापित किया गया था। सरकार उस विशेष राज्य में सभी मजदूर वर्ग के लोगों को अनुमति देती है। नागरिक अधिक जानकारी के लिए upbocw की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
पंजीकरण, नवीनीकरण कार्ड, वार्षिक रिटर्न आदि के लिए विभिन्न अधिनियम हैं। आप निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेंगे :
  • बीड़ी और सिगार श्रमिक सेवा अधिनियम, जिसे 1966 में स्थापित किया गया था
  • ठेका श्रमिकों के लिए ठेका श्रम अधिनियम 1970 में स्थापित किया गया था
  • कारखाना अधिनियम, जिसे 1948 में लॉन्च किया गया था

UPBOCW के उद्देश्य


श्रमिक मजदूर कार्ड कैसे बनाये ? : इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में सभी मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और श्रमिकों को श्रमिक कार्ड प्रदान करना और विशेष रूप से उन्हें सभी राज्य लाभ प्राप्त करना है।

UPBOCW ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया (UPBOCW Online Registration process)


  • यूपीबीओसीडब्ल्यू ऑनलाइन पंजीकरण के लिए गूगल सर्च पर जाएं और आधिकारिक वेबसाइट uplabour.gov.in टाइप करें।
  • यह एक नई विंडो पर ले जाएगा जिसमें उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट है।
  • अब अपनी पसंदीदा भाषा जैसे हिंदी या अंग्रेजी का चयन करें।
  • उसके बाद, स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण लिंक पर क्लिक करें।
  • यहां फिर से, आप अपनी पसंदीदा भाषा जैसे हिंदी या अंग्रेजी का चयन कर सकते हैं।
  • अब आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
  • अंत में, पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें और आवेदन पत्र में विवरण भरें।

बीओसीडब्ल्यू यूपी के लिए लॉगिन प्रक्रिया (Login Process for BOCW UP)


  • बीओसीडब्ल्यू यूपी की आधिकारिक वेबसाइट uplabour.gov.in पर जाएं।
  • लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
  • उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड टाइप करें
  • अंत में, आपके उपयोग के लिए एक नई विंडो दिखाई देगी।

पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए समयसीमा (Timelines for Registration & Renewal)


Act NameTimeline of Registration & Renewal
Uttar Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1962Automated
Motor Transport Workers Acts,1961Registration / Renewal / Final disposal of the application will be completed within a day from the date of application
Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act,1966Registration / Renewal / Final disposal of the application will be completed within 21 days from the date of application
Contract Labour Act (Regulation And Abolition),1970Automated
Inter-State Migrant Workmen Act(Regulation of Employment & Conditions of Service),1979Registration / Renewal / Final disposal of the application will be completed within a day from the date of application
Indian Boilers Act,1923Registration / Renewal / Final disposal of the application will be completed within 30 days from the date of application
Factories Act,1948Registration / Renewal / Final disposal of the application of Non-Hazardous nature factory will be completed within 15 days from the date of application
Registration / Renewal / Final disposal of the application of Hazardous and Major Hazardous nature factory will be completed within 30 days from the date of application
The Building and Other Construction WorkersAutomated

यूपी श्रमिक कार्ड पंजीकरण प्रक्रिया (UP Shramik Card Registration Process)


उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के पोर्टल पर निम्न अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन, नवीनीकरण, वार्षिक विवरणी, निरीक्षण प्रतिवेदन आदि के लिए पंजीयन करायें :
  • बीड़ी और सिगार कामगार सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1966
  • ठेका श्रम अधिनियम (विनियमन और उन्मूलन), 1970
  • कारखाना अधिनियम, 1948
  • भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 * अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम विनियमन और सेवा की शर्तें), 1979
  • मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 * उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य स्थापना अधिनियम, 1962

ऑनलाइन उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजिकरण आवेदन पत्र 2021 को लागू करने की प्रक्रिया (Procedure to Apply Online Application Form)


श्रम विभाग यूपी पंजीकरण फॉर्म पीडीएफ: कृपया, सभी आवेदक नीचे दिए गए पंजीकरण के लिए सरल चरणों का पालन करें।

यूपीएससीई अधिनियम ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया (UPSCE Act Online Registration Process)


  • स्टेप 1- सबसे पहले यूपी लेबर की आधिकारिक वेबसाइट “www.uplabour.gov.in” एड्रेस बार पर जाएं और एंटर बटन दबाएं।
  • स्टेप 2- अब आपके सामने उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की वेबसाइट खुल गई है. यदि आप वेबसाइट को हिंदी में देखना चाहते हैं, तो "हिंदी" बटन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3- अब “ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण” लिंक पर क्लिक करें।
  • स्टेप 4- अब आपके सामने “Labour Act Management System” वेबसाइट खुल गई है।
  • स्टेप 5- अब यहां से आप अपनी भाषा चुन सकते हैं। यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं, तो 'हिंदी' भाषा चुनें।
  • स्टेप 6- वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें।
  • स्टेप 7- पोर्टल का उपयोग करने के लिए पोर्टल की सदस्यता प्राप्त करनी होगी।
  • स्टेप 8- अब अगर आप नए यूजर हैं तो “Register Now” बटन पर क्लिक करें, फिर New Registration पर क्लिक करें। दिए गए फॉर्म में अपना विवरण भरें और एक यूजर-आईडी और पासवर्ड बनाएं।
  • स्टेप 9- आप लॉग इन करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालें।
  • स्टेप 10- सबसे पहले “सिलेक्ट एक्ट” में उत्तर प्रदेश शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1962 को सेलेक्ट करें और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 11- अब दिए गए निर्देशों को पढ़ें और "मैंने सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ा है" पर टिक करें और I AGREE बटन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 12- अब दिए गए फॉर्म को ध्यान से भरें और 'कैलकुलेट फीस' और फॉर्म सबमिट करें, अब Proceed for Payment पर क्लिक करें और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन फीस का भुगतान करें
  • स्टेप 13- सफल भुगतान के बाद, पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वचालित रूप से जारी किया जाएगा।
  • स्टेप 14- प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करें।

महत्वपूर्ण लेख

  • ट्रेजरी चालान विभाग को सत्यापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  • पेमेंट ऑप्शन में जाकर पेमेंट डिटेल्स (चालान नंबर चालान की तारीख और बैंक का नाम) भरें, नहीं तो आपका आवेदन विभाग नहीं आ पाएगा।

एमटीडब्ल्यू अधिनियम ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया (MTW Act Online Registration Process)


  • सबसे पहले, एड्रेस बार पर "www.uplabour.gov.in" टाइप करें और इंटर बटन दबाएं।
  • अब आपके सामने उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की वेबसाइट खुल गई है। यदि आप वेबसाइट को हिंदी में देखना चाहते हैं, तो "हिंदी" बटन पर क्लिक करें।
  • अब “ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण” लिंक पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने “Labour Act Management System” वेबसाइट खुल गई है।
  • अब यहां से आप अपनी भाषा चुन सकते हैं। यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं, तो 'हिंदी' भाषा चुनें।
  • वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें।
  • पोर्टल का उपयोग करने के लिए पोर्टल की सदस्यता प्राप्त करनी होगी।
  • अब अगर आप नए यूजर हैं तो “Register Now” बटन पर क्लिक करें, फिर New Registration पर क्लिक करें। दिए गए फॉर्म में अपना विवरण भरें और एक यूजर-आईडी और पासवर्ड बनाएं।
  • आप लॉग इन करके अपना यूजर-आईडी (यूजरनेम) और पासवर्ड डालें।
  • अब इस पोर्टल के अधिनियमों के तहत आप पंजीकरण, नवीनीकरण, वार्षिक रिटर्न, निरीक्षण रिपोर्ट आदि के लिए उपयोग कर सकते हैं।
  • सबसे पहले, अधिनियम का चयन करें और पंजीकरण पर क्लिक करें।
  • अब दिए गए निर्देशों को पढ़ें और "मैंने सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ा है" पर टिक करें और I AGREE बटन पर क्लिक करें।
  • अब दिए गए फॉर्म को भरें और 'शुल्क' की गणना करें और फॉर्म को सेव (सेव) करें।
  • आप व्यू एप्लीकेशन में जाकर अपना सेव किया हुआ फॉर्म देख सकते हैं।
  • अब आप अपने सुरक्षित फॉर्म का चयन करके अपने आवेदन को संपादित कर सकते हैं, आवश्यक संलग्नक संलग्न कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं आदि।
  • अपलोड अटैचमेंट बटन पर जाकर आप आवश्यक अटैचमेंट जैसे संस्थान की फोटो, पहचान प्रमाण पत्र, पैन कार्ड आदि को अपलोड कर सकते हैं।
  • CHOOSE FILE पर जाएं और अटैचमेंट को चुनें और खोलें (नोट: अटैचमेंट GIF, PNG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए)
  • अब आप भुगतान बटन पर जा सकते हैं और आवेदन संख्या (आवेदन संख्या) दर्ज कर सकते हैं और भुगतान मोड का चयन कर सकते हैं।
  • भुगतान मोड 2 प्रकार के होते हैं 1. चालान 2. ऑनलाइन। चालान पर क्लिक करके आप चालान फॉर्म डाउनलोड कर संबंधित जिले के ट्रेजरी बैंक में जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन (ऑनलाइन मोड) का चयन कर भुगतान के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
  • ऑनलाइन चयन करके अब आप कोषागार की वेबसाइट पर हैं जहाँ आप बिना पंजीकरण के वेतन पर क्लिक करते हैं और विभाग (एसआरवी-श्रम एवं रोजगार विभाग, यूपी) का चयन करते हैं, उसके बाद के कॉलम में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का नाम दर्ज करें। विभाजन, उसके बाद सेलेक्ट ट्रेजरी का कॉलम। संबंधित जिले के कोषागार का चयन करें, उसके बाद जमाकर्ता के नाम पर फर्म का नाम डालें, उसके बाद संबंधित अधिनियम के प्रमुख का सावधानीपूर्वक चयन करें और शुल्क को चिह्नित करें :

Name of the ActRelated HeadDescriptionSerial no.
Motor Transport Workers Act, 1961 Motor Transport Workers Act, 1961023000800060000Fee under Motor Transport Workers Act, 196112

भुगतान पर्ची का भुगतान करें और सहेजें।

  • 21. भुगतान के बाद आवेदन पत्र में चालान संख्या, तिथि, बैंक का नाम के बाद फाइनल सबमिट करें।
  • 22. अब आपका आवेदन संबंधित उप श्रमायुक्त को भेज दिया गया है।
  • 23. उप श्रम आयुक्त निरीक्षण के बाद आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकार कर सकते हैं।
  • 24. अस्वीकृत होने की स्थिति में कमियों को दूर करते हुए आवेदन पुनः जमा करें।
  • 25. साइन्ड सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के बाद व्यू एप्लीकेशन में जाएं, फिर एप्लीकेशन को सेलेक्ट करें और नीचे दिए विकल्पों में से डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करें।
  • 26. अब आप सुरक्षित आवेदन पर जा सकते हैं और निरीक्षण रिपोर्ट, अस्वीकृति रिपोर्ट आदि देख सकते हैं।
ध्यान दें:
पेमेंट ऑप्शन में जाकर पेमेंट डिटेल्स (चालान नंबर चालान की तारीख और बैंक का नाम) भरें, नहीं तो आपका आवेदन विभाग नहीं आ पाएगा।

श्रमिक पंजीकरण हेल्पलाइन नंबर 


हेल्पलाइन नंबर और संपर्क पता
  • ईमेल:helpdesk.uplabouracts@gmail.com