राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन @nfbs.upsdc.gov.in


Parivarik Labh Yojana Status | Rastriya parivarik Labh Yojana Check Status | पारिवारिक लाभ योजना लिस्ट 2025 | Rastriya Parivarik Labh Yojana Application Form | पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश आवेदन की स्थिति

Latest News Update : 
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उन लोगो को दिया जायेगा जिन लोगो के परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा उनके परिवार को 30 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

सरकार अपने लोगों के लिए योजनाओं का उद्घाटन करती है और एक और ऐसी योजना शुरू की है जिसे पारिवारिक लाभ योजना के रूप में जाना जाता है, जिसकी घोषणा योगी आदित्यनाथ जी ने की है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, और फिर सरकार को रुपये 30 हजार की वित्तीय सहायता दी जाएगी। परिवारिक लाभ योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को दिया जाएगा।

Rastriya Parivarik Labh Yojana (RPLY)

Rastriya Parivarik Labh Yojana एक परिवार कल्याण योजना है जो प्राथमिक समर्थक की मृत्यु के बाद परिवार को लाभ प्रदान करेगी। यदि परिवार के मुखिया की असमय मृत्यु 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच हो जाती है तो उसे मुआवजा राशि दि जाएंगी। आप यहां राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें पंजीकरण प्रक्रिया, लाभ, मुख्य उद्देश्य, आवेदन, पारिवारिक लाभ योजना जांच स्थिति प्रक्रिया और पारिवारिक लाभ फॉर्म पीडीएफ आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना कुछ समय पहले पारिवारिक लाभ योजना के रूप में शुरू की गई थी। अब, यह योजना संकट के समय में कई परिवारों को लाभ प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना भी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। राज्य के समाज कल्याण विभाग को उत्तर प्रदेश में राज्य को सफलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। पारिवारिक लाभ योजना के तहत समाज कल्याण विभाग यू.पी. मुखिया की मौत में 30 हजार की मदद देता है। 

सभी आवेदक जो ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम "राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना" के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना सिंहावलोकन

Name of Scheme

Rastriya Parivarik Labh Yojana (RPLY)

in Language

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

Launched by

Government of Uttar Pradesh

Name of Department

समाज कल्याण विभाग उ.प्र.

Beneficiaries

राज्य के गरीब परिवार

Major Benefit

रुपये 30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए।

Scheme Objective

परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता के लिए

Scheme under

राज्य सरकार

Name of State

उत्तर प्रदेश

Post Category

योजना

Official Website (NFBS Website)

nfbs.upsdc.gov.in

महत्वपूर्ण तिथियाँ

Event

Dates

Starting Date to Apply Online

Last Date to Apply Online

महत्वपूर्ण लिंक

Event

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नया पंजीकरण

Admin Login

ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन

Parivarik Labh Yojana Check Status

आवेदन पत्र की स्थिति

Check Rastriya Parivarik Labh Yojana Beneficiery List

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Notification

शासनादेश आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश

Rastriya Parivarik Labh Yojana 2025

Official Website



उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है ?


राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम) : राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना Form PDF -
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर परिवार में एक कमाने वाला मुखिया होता है, जिससे घर की सभी आर्थिक सुविधाएं पूरी होती हैं, लेकिन जब एक ही मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार की स्थिति दयनीय हो जाती है और परिवार के सदस्यों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। परिवार के पास आय का कोई साधन नहीं है, परिवार को अपनी जरूरतों को पूरा करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यूपी सरकार द्वारा इस तरह की समस्या को देखते हुए परिवारिक लाभ योजना (NATIONAL FAMILY BENIFICIARY SCHEME) शुरू की गई है ताकि सरकार गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देकर अपने लिए एक व्यवसाय शुरू कर सके जिसके माध्यम से उनके पास आय के साधन हैं।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना अब पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने यह फैसला योजना में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद लिया है। इस योजना में, रुपये की एकमुश्त सहायता। परिवार के कमाने वाले मुखिया की मृत्यु पर 30 हजार रुपये दिए जाते हैं। बशर्ते कि मुखिया की आयु 60 वर्ष से कम हो। इस योजना (मृत्यु लाभ योजना) की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश को सौंपी गई है, जिससे आवेदन की समस्त जानकारी अनुरोध के आधार पर आवेदन की स्वीकृति के लिए जिम्मेदार होगी।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के उद्देश्य


उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को वित्तीय सहायता/सहायता प्रदान करना है जिनके परिवार हैं। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुआवजे के रूप में Rs.30000 का भुगतान किया जाता है।

यूपी पारिवारिक लाभ योजना की मुख्य विशेषताएं


  • उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार योजना का लाभ परिवार को आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर दिया जाएगा।
  • परिवार को दी जाने वाली मुआवजे की राशि पहले 20,000 थी, जिसे वर्ष 2013 में संशोधित किया गया था।
  • सरकार राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत आवेदक परिवार को 30,000 रुपये (तीस हजार) का भुगतान करेगी।
  • इस योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके परिवार के मुखिया की किसी कारण से मृत्यु हो गई है और उनके परिवार में कोई कमाई नहीं है।

UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के प्रमुख लाभ


  • उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को सेवा दी जाएगी।
  • National Family Benefit Scheme का लाभ केवल उस गरीब परिवार को मिलेगा जिसके मुखिया की मृत्यु हो चुकी है।
  • पारिवारिक लाभ के तहत गरीब परिवार को 30 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • इस आर्थिक समाज कल्याण की मदद से परिवार अपने लिए रोजगार के साधन ढूंढ सकता है, यानी वे अपना कोई भी छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
  • आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार योजना (समाज कल्याण विभाग) का लाभ परिवार को दिया जाएगा।
  • लाभार्थी परिवार को धन प्राप्त करने के लिए किसी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है; सरकार द्वारा आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
  • यह पैसा किश्तों में ट्रांसफर के बजाय एक बार में भेजा जाएगा।
  • इस nfbs.upsdc.gov.in से ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों को लाभ होगा।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज


ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • आवास प्रमाण पत्र
  • मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • आयु का प्रमुख प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के पात्रता मानदंड


Rastriya Parivarik Labh Yojana eligibility
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • यदि परिवार में मुखिया के अलावा किसी अन्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो परिवार इस स्थिति में आवेदन करने के पात्र नहीं होगा। मुखिया की मृत्यु के बाद ही आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • मरने वाले परिवार के मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • यदि आवेदक परिवार शहरी है, तो परिवार की कुल आय ₹56000 . से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • आवेदन की पारिवारिक आय जो ग्रामीण क्षेत्र से है, सालाना 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक होने की स्थिति में वह इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे ?


National Family Benefit Scheme Online Registration Process : ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजनान्तर्गत रू. 30,000/- रुपये की विधवा के लिए प्रदान किया गया है। 30,000/- परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद रु. 56460/- शहरी क्षेत्र में 46080/- और शहरी क्षेत्र में। मृतक की आयु (सिर कमाने वाला) 60 वर्ष से कम (18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच) होनी चाहिए। मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन विभाग द्वारा संचालित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान है।

सभी पात्र आवेदक जो Rastriya Parivarik Labh Yojana (RPLY) 2025 Online Registration करना चाहते हैं, तो सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र को लागू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें :

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र 2025 को लागू करने की प्रक्रिया (Procedure to Apply Online Application Form)


  • स्टेप 1- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट – समाज कल्याण विभाग यानी nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
Rastriya Parivarik Labh Yojana
  • स्टेप 2- होमपेज पर आपको “नया पंजीकरण” का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • स्टेप 3- आवेदन पत्र पृष्ठ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
Rastriya Parivarik Labh Yojana
  • स्टेप 4- अब आवश्यक विवरण दर्ज करें (सभी विवरण जैसे नाम, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, जिला, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक खाता विवरण, मृतक का विवरण, आदि और अन्य जानकारी का उल्लेख करें) और दस्तावेज अपलोड करें।
  1. पहचान पत्र कि फ़ोटोकॉपी को अपलोड करे
  2. बैंक पासबुक
  3. मृत्यु प्रमाण पत्र को अपलोड करे
  4. आय-प्रमाण पत्र को अपलोड करे
  5. हस्ताक्षर अपलोड करें
  6. आय-प्रमाण पत्र को अपलोड करे
  7. मृतक की उम्र से सम्बंधित प्रमाण 
              • स्टेप 5- आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
              • इस तरह से राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के आवेदन फॉर्म को पूरा करें।

              उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें? (How to check the status of  application?)



              Rastriya Parivarik Labh Yojana
              • स्टेप 4- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे जिला, खाता संख्या, पंजीकरण संख्या का चयन करना होगा।
              • स्टेप 5- उसके बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा।
              • स्टेप 6- इसके बाद आपको अपने आवेदन का स्टेटस मिल जाएगा।

              राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना जिलेवार लाभार्थियों की जाँच करने की प्रक्रिया (Procedure to Check District Wise beneficiaries)


              • स्टेप 1- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट – समाज कल्याण विभाग यानी nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
              • स्टेप 2- होमपेज पर, आपको “जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिन्हे अनुदान स्वीकृत हो चुका है)" आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
              • स्टेप 3- जिलावार लाभार्थियों का पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

              Rastriya Parivarik Labh Yojana
              • स्टेप 4- आपको अपने जिले पर क्लिक करना होगा।
              • स्टेप 5- अब आपके सामने तहसीलों की लिस्ट खुल जाएगी, आपको अपनी तहसील पर क्लिक करना होगा।
              • स्टेप 6- जैसे ही आप तहसील पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर ब्लॉक्स की लिस्ट आ जाएगी। आपको इसमें से अपने ब्लॉक को सेलेक्ट करना है।
              • स्टेप 7- ब्लॉक का चयन करने के बाद आपको अपनी पंचायत का चयन करना होगा।
              • स्टेप 8- जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे, वैसे ही डिवाइस ब्राउजर पर जिलेवार लाभार्थियों का विवरण दिखाई देगा।

              राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना में लॉगिन करने की प्रक्रिया (Procedure to Admin Login)


              व्यवस्थापक http://nfbs.upsdc.gov.in/ पोर्टल के माध्यम से चयन अधिकारी, जिला, जिला और कैप्चा के माध्यम से लॉगिन करें।

              Rastriya Parivarik Labh Yojana

              राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना दिशानिर्देश (Guidelines)


              • फॉर्म के सभी भाग अंग्रेजी में भरे जाएंगे।
              • आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा।
              • राष्ट्रीय परिवार योजना के तहत सहकारी बैंक खाता मान्य नहीं है।
              • आय प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब तहसील प्रमाण पत्र जारी करे।
              • आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
              • पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति अपलोड करना अनिवार्य है।
              • मृत्यु प्रमाण पत्र किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से ही जारी किया जाएगा।
              • लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए और जेपीईजी प्रारूप में होना चाहिए।
              • लाभार्थियों का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ प्रारूप में 20 केवी से अधिक नहीं होना चाहिए

              Uttar Pradesh Rastriya Parivarik Labh Yojana हेल्पलाइन नंबर 


              National Family Benefit Scheme Customer Care Number
              यदि आपको परिवारिक लाभ योजना राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो आपको नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करना होगा:
              • नंबर: 0522-3538700
              • ईमेल : director[dot]swd[at]dirsamajkalyan[dot]in

              National Family Benefit Scheme अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)


              राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना/राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना क्या है?
              राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही है जिसका उद्देश्य परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद एक निश्चित वित्तीय राशि प्रदान करना है।

              उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है?
              रु 30,000

              उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
              उत्तर प्रदेश का कोई भी स्थायी नागरिक राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकता है जो बीपीएल श्रेणी में है और मृत व्यक्ति की आयु 18-59 वर्ष के बीच है।

              हम उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना के लिए कब आवेदन कर सकते हैं?
              आप उस व्यक्ति की मृत्यु तिथि से एक वर्ष के भीतर एनएफबीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी की आवेदन प्रक्रिया से गुजरने के लिए आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।