मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना 2021
Mukhyamantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana Online Apply | एमपी कोविड-19 जन कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन | Covid-19 Jan Kalyan Yojana Application Form
मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना 2021 – अवलोकन |
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Name of Scheme |
Mukhyamantri Covid-19 Jan
Kalyan Yojana (MMCJKY) |
in Language |
मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना |
Launched by |
मध्य प्रदेश सरकार |
Beneficiaries |
मध्य प्रदेश के बच्चे जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है |
Major Benefit |
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Scheme Objective |
जिन बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों की मृत्यु कोरोनावायरस के कारण हुई है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। |
Scheme under |
राज्य सरकार |
Name of State |
मध्य प्रदेश |
Post Category |
Scheme/ Yojana/ Yojna |
Official Website |
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महत्वपूर्ण तिथियाँ |
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Event |
Dates |
Starting Date to Apply Online |
May 2021 |
Last Date to Apply Online |
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महत्वपूर्ण लिंक |
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Event |
Links |
Apply Online |
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Notification |
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Mukhyamantri Covid-19 Jan
Kalyan Yojana 2021 |
योजना के बारे में
- प्रथम श्रेणी से लेकर पीएचडी तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।
- निजी स्कूलों में कक्षा 8 तक आरटीआई के तहत प्रवेश, लेकिन 9वीं या उसके बाद निजी स्कूलों के लिए पात्र नहीं होंगे।
- उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संस्थान ऐसे छात्रों से प्रवेश शुल्क नहीं लेंगे।
- छात्रवृत्ति मिलेगी। सरकार सिर्फ ट्यूशन फीस देगी।
- पढ़ाई के दौरान 10 माह तक हर माह 1500 भरण-पोषण भत्ता दिया जाएगा।
- पीजी की पढ़ाई के दौरान नगर निगम क्षेत्र में 500 और नगर पालिका क्षेत्र में 300 रुपये का परिवहन भत्ता दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण (पेंशन, शिक्षा व राशन) योजना का आदेश जारी। योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी।
— DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES, MP (@healthminmp) May 20, 2021
प्रदेश में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 21 साल तक हर महीने 5 हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी: सीएम शिवराज सिंह चौहान#JansamparkMP #MPFightsCorona pic.twitter.com/OCxZ8fYo35
मुख्यमंत्री कोविड जन कल्याण योजना में दावेदारों के लिए आवश्यक शर्तें (Necessary conditions for claimants in CM Kovid Jan Kalyan Yojana)
- - माता-पिता या माता-पिता की मृत्यु तत्काल या कोरोना से ठीक होने के दो महीने के भीतर हो गई हो।
- -आरटी-पीसीआर कोरोना की पुष्टि डॉक्टर ने रैपिड एंटीजन टेस्ट और सिटी स्कैन के आधार पर की।
- केवल शून्य से 21 वर्ष तक के बच्चे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना 21 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए लागू नहीं होगी।
- - कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिवार में किसी को पहले से ही सरकारी पेंशन नहीं मिलती है।
- -सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ नहीं मिला हो सकता है।
मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना 2021 के उद्देश्य
- इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के उन सभी बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस (कोविड -19) के संक्रमण के कारण हुई है। मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना 2021 के तहत उन सभी बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 5000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत देय आर्थिक लाभ के कारण बच्चों को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- इस योजना का सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि मुख्यमंत्री COVID-19 जन कल्याण योजना के माध्यम से बच्चों को दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस राशि से बच्चे अपना पैसा आसानी से खर्च कर सकेंगे।
- इस योजना को लागू करने का मुख्य लक्ष्य मध्य प्रदेश के उन सभी बच्चों को आर्थिक मदद देना है जिनके अभिभावक या माता-पिता कोरोना वायरस (कोविड -19) के कारण गुजर गए हैं।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना की मुख्य विशेषताएं
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना शुरू की गई है।
- प्राप्त राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी
- इस योजना के तहत, राज्य के लोग अपनी पहली कक्षा से पीएच.डी. तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
- योजना का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनके माता-पिता या अभिभावक की तुरंत या ठीक होने के 2 महीने के भीतर कोरोनावायरस संक्रमण से मृत्यु हो गई हो।
- मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में 6 सदस्यों की समिति गठित की गई है।
- जिन बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों की मृत्यु 1 मार्च, 2020 से 31 जुलाई, 2021 के बीच हुई है, वे MP COVID-19 जन कल्याण योजना 2021 का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत छात्रों को पहली कक्षा से पीएचडी तक की मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
MP मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना प्रमुख लाभ
- मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना के तहत उन सभी बच्चों को 5000 रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जाएगी जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई है।
- ये सभी सुविधाएं बच्चे को 21 साल की उम्र तक मुहैया कराई जाएंगी।
- एमपी कोविड-19 जन कल्याण योजना 2021 में ₹ 1500 की वित्तीय सहायता निर्वाह भत्ता के रूप में और ₹ 500 वाहन भत्ता के रूप में भी हर महीने प्रदान की जाएगी।
- साथ ही बच्चों को शिक्षा और राशन की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना पात्रता मानदंड
लाभार्थी दिशानिर्देश
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मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
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मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया (MP Mukhyamantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana Online Registration Process)
ऑनलाइन मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना आवेदन पत्र 2021 को लागू करने की प्रक्रिया (Procedure to Apply Application Form)
- स्टेप 1- सबसे पहले आपको नगर निगम आयुक्त, सीएमओ या जनपद पंचायत के सीईओ के कार्यालय में जाना होगा।
- स्टेप 2- अब आपको इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र वहां से प्राप्त करना होगा।
- DOWNLOAD MUKHYAMANTRI COVID-19 JAN KALYAN YOJANA APPLICATION FORM PDF
- स्टेप 3- इसके बाद आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करनी होगी।
- स्टेप 4- अब आपको आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- स्टेप 5- इसके बाद आपको यह आवेदन नगर निगम आयुक्त, सीएमओ या जनपद पंचायत के सीईओ के कार्यालय में जमा करना होगा।
मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना हेल्पलाइन नंबर
हेल्पलाइन नंबर और संपर्क पता
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आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण 1250, तुलसी नगर भोपाल-462003
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