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MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana Apply | एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सब्सिडी 2022 | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर्म PDF | MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana in Hindi
Latest News Update :
विभाग के आगामी आदेश तक आवेदन की प्रक्रिया बंद की जाती हैं|
बेरोजगारी दर कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा तरह-तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसी तरह की एक योजना शुरू की है जिसका नाम एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि MP मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इस लेख को अंत तक पढ़ें।
राज्य के नागरिकों के भीतर स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए म.प्र. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। ताकि अधिक से अधिक नागरिक स्वरोजगार की ओर आकर्षित हो सकें। MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2021 मध्य प्रदेश सरकार की शुरुआत 1 अगस्त 2014 को हुई थी। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के सभी वर्गों के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत प्राप्त ऋण के माध्यम से राज्य के नागरिक अपना उद्योग स्थापित कर सकेंगे और बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के तहत लाभार्थियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज सब्सिडी, ऋण गारंटी और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको किसी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। इस योजना के लिए आप घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए Madhya Pradesh Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2021 शुरू की गई है। लघु और मध्यम उद्यम विभाग को योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है।
सभी आवेदक जो Madhya Pradesh Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2021 Online Registration करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम "मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021" के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 – सिंहावलोकन |
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Name of Scheme |
Madhya Pradesh Mukhyamantri
Swarojgar Yojana (MP MSY) |
in Language |
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार
योजना |
Launched by |
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान |
Beneficiaries |
राज्य के बेरोजगार युवा |
Major Benefit |
युवा रोजगार |
Loan Amount |
50 हजार से 10 लाख |
Scheme Objective |
गरीब लोग भी खोल सकते हैं अपना रोजगार |
Scheme under |
राज्य सरकार |
Name of State |
मध्य प्रदेश |
Post Category |
Scheme/ Yojana/ Yojna |
Official Website |
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महत्वपूर्ण तिथियाँ |
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Event |
Dates |
Scheme Started |
1 August 2014 |
Starting Date to Apply Online |
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Last Date to Apply Online |
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महत्वपूर्ण लिंक |
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Event |
Links |
Apply Online |
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Notification |
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Madhya Pradesh Mukhyamantri
Swarojgar Yojana 2021 |
योजना के बारे में
Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2021 : ऑनलाइन आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड करें –
राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में शिक्षित बेरोजगार युवकों और महिलाओं को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के तहत लाभार्थियों को मार्जिन मनी सहायता, सब्सिडी, ऋण गारंटी मिलेगी। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच है, शिक्षित बेरोजगार जिनके पास न्यूनतम 5 वीं या उच्च शिक्षा के अंक (जन्म तिथि) और प्रमाण पत्र हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से ऋण मिलेगा। इसमें उम्मीदवार को राशि के लिए किसी अधिकारी के पास नहीं जाना होगा।
योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु नोडल कार्यालय : वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग (Nodal office for implementation and monitoring of the scheme)
- कार्यान्वयन एजेंसियां: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और शहरी क्षेत्रों के लिए वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग।
- परियोजना लागत: अल्ट्रा-स्मॉल: परियोजना लागत रुपये तक। ५००००, छोटा : परियोजना की लागत रु. 50000 से रु. 25 लाख
- अग्रिम का वर्गीकरण: सूक्ष्म और लघु उद्यम
- चुकौती: अधिस्थगन अवधि को छोड़कर 84 महीने से अधिक नहीं।
- वित्त की मात्रा: रुपये। 25 लाख
- मार्जिन: राज्य सरकार परियोजना लागत का 20% मार्जिन मनी या अधिकतम रुपये के रूप में प्रदान करेगी। रुपये तक की परियोजना लागत के लिए 10000 एक-शॉट आधार। ५००००
- ब्याज दर: रुपये तक के ऋण के लिए। 10 लाख: br+0.50%, रुपये से ऊपर के ऋण के लिए। 10 लाख और रु. 25 लाख: बीआर+1.00%
- सुरक्षा: कोई संपार्श्विक सुरक्षा नहीं यदि खाता मामले के अंतर्गत आता है। अन्य मामलों में स्वीकृत ऋण की राशि के 100% की सुरक्षा।
- गारंटी शुल्क:
- परियोजना लागत के लिए रु. ५०००० [पर] पहले वर्ष के लिए ऋण राशि का १% और अगले ४ वर्षों के लिए [पर] ०.५०%, या खाता बंद होने तक, जो भी पहले हो, राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति योग्य होगा। शेष 0.50% 4 वर्षों के लिए, या खाता बंद होने तक, जो भी पहले हो, बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।
- रुपये से ऊपर की परियोजना लागत के लिए। 50000 और रु. २५ लाख [पर] पहले वर्ष के लिए ऋण राशि का १% और अगले ४ वर्षों के लिए [पर] ०.७५%, या खाता बंद होने तक, जो भी पहले हो, राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति योग्य होगा। शेष 0.25% 4 वर्षों के लिए, या खाता बंद होने तक, जो भी पहले हो, बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।
मध्य प्रदेश स्वरोजगार योजना की वित्तीय सहायता (Financial Assistance of Madhya Pradesh Self-Employment Scheme)
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 मध्य प्रदेश के तहत न्यूनतम ₹ 50000 का ऋण और अधिकतम 1000000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत 15% होगी और अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये होगी।
- बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और विकलांगों के लिए परियोजना की लागत 30% है, जिसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये है।
- छूट प्राप्त खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के पास परियोजना लागत का 30 प्रतिशत होगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 300000 होगी।
- भोपाल गैस प्रभावित परिवार के सदस्यों के लिए परियोजना लागत का 20 प्रतिशत अतिरिक्त होगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 100000 होगी।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के उद्देश्य
- स्वरोजगार योजना शुरू करने का उद्देश्य यह है कि मप्र में सभी गरीब लोग अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास अपना रोजगार शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं।
- इस योजना का उद्देश्य यह है कि मध्य प्रदेश में जो भी बेरोजगार युवा है वह मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में भाग लेकर अपना लघु उद्योग खोल सकता है और सरकार द्वारा इस योजना के लिए बैंक ऋण देगा।
- संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता के बिना मध्य प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- इस योजना के तहत परियोजना की लागत न्यूनतम 50 हजार से अधिकतम 10-00 लाख रुपये होगी।
- परियोजना लागत के तहत अधिकतम 2 लाख रुपये की राशि का 30%, जो भी कम हो, के तहत मार्जिन मनी सहायता।
- पात्रता के अनुसार 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की अधिकतम राशि केवल उद्योग/सेवा क्षेत्र को रु. 25000/- हर साल 7 साल के लिए।
- गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।
- व्यावसायिक गतिविधियां इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
- उद्योग और सेवा से संबंधित संस्थाओं के लिए गारंटी क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट) के माध्यम से दी जाएगी।
- बीपीएल एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और अलग-अलग विकलांग उम्मीदवारों को 30% मार्जिन मनी प्रदान की जाएगी।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रमुख लाभ
- यह योजना 1 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी।
- इस योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत न्यूनतम ₹ 50000 का ऋण और अधिकतम 1000000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- इस योजना का लाभ बैंक द्वारा महीने के तीस दिनों के भीतर उठाया जाएगा।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आपको 20 हजार से 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- लाभार्थी को 30 प्रतिशत की मार्जिन मनी/अनुदान सहायता का लाभ अधिकतम 2 लाख रुपये तक दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज |
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एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पात्रता मानदंड
लाभार्थी दिशानिर्देश
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एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया (MP Mukhyamantri Swarozgar Scheme Online Registration Process)
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध योजना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्योगों को बढ़ाना है ताकि लोग खुद रोजगार के अवसर बढ़ा सकें और खुद कमा सकें और दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकें। केवल 18 से 45 वर्ष की आयु के उम्मीदवार ही इस योजना में आवेदन करने के पात्र होंगे और यदि उन्हें ऋण मिलता है, तो वे आसानी से 7 वर्षों के लिए ऋण चुका सकते हैं। आप इस योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करने वालों को 50 हजार से 10 लाख तक का ऋण मिल सकता है।
इस योजना के तहत पूर्व की व्यवस्था को समाप्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 से पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इस बार सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग और निर्यात संवर्धन विभाग की वेबसाइट पर 01 जून 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में आने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए किसी भी कार्य दिवस में उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
सभी पात्र आवेदक जो इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र को लागू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आवेदन पत्र 2021 ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (Procedure to Apply Online Application Form)
- स्टेप 1- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी msme.mponline.gov.in पर जाएं।
- स्टेप 2- होमपेज पर, विकल्प “ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
- स्टेप 3- अब सभी विभागों की सूची डिवाइस स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- स्टेप 4- आपको उस विभाग का चयन करना होगा जिसके तहत आवेदन करना है।
- स्टेप 5- इस पेज पर आपको इस पेज पर साइनअप ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- स्टेप 6- स्क्रीन पर एप्लिकेशन फॉर्म पेज प्रदर्शित होगा।
- स्टेप 7- अब आवश्यक विवरण दर्ज करें (सभी विवरण जैसे नाम, पिता / पति का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य जानकारी का उल्लेख करें) और महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें।
- स्टेप 8- आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के लिए साइन अप बटन पर क्लिक करें। इस तरह आप आवेदन कर सकेंगे।
पोर्टल पर लॉगिन प्रक्रिया (Login process on the portal)
- स्टेप 1- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी msme.mponline.gov.in पर जाएं।
- स्टेप 2- इसके बाद आपको MP मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सेक्शन में जाना है।
- स्टेप 3- पेज पर अब आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन (apply) करने के लिए लिंक पर क्लिक करना है।
- स्टेप 4- अब डिवाइस स्क्रीन पर सभी विभागों की सूची दिखाई देगी।
- स्टेप 5- आपको उस विभाग के लिंक पर क्लिक करना है जिसके तहत आपने आवेदन किया है।
- स्टेप 6- इसके बाद इस स्क्रीन पर लॉगिन फॉर्म प्रदर्शित होगा।
- स्टेप 7- जिसमें आपको स्कीम का नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा।
- स्टेप 8- अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
- स्टेप 9- इस तरह आप पोर्टल में लॉग इन कर पाएंगे।
आवेदन ट्रैकिंग प्रक्रिया (Application tracking process)
- स्टेप 1- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी msme.mponline.gov.in पर जाएं।
- स्टेप 2- होमपेज पर आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 3- अब सभी विभागों की सूची डिवाइस स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- स्टेप 4- आपको उस विभाग के लिंक पर क्लिक करना होगा जिसके तहत आपने आवेदन किया है।
- स्टेप 5- उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा।
- स्टेप 6- अब आपको गो बटन पर क्लिक करना है।
- स्टेप 7- आपके डिवाइस पर आवेदन की स्थिति दिखाई देगी।
IFS कोड खोजने की प्रक्रिया में (In the process of searching IFS codes)
- स्टेप 1- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी msme.mponline.gov.in पर जाएं।
- स्टेप 2- इसके बाद आपको MP मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सेक्शन में जाना है।
- स्टेप 3- पेज पर अब आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करना है।
- स्टेप 4- अब सभी विभागों की सूची डिवाइस स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- स्टेप 5- आपको उस विभाग के लिंक पर क्लिक करना है जिसके तहत आपने आवेदन किया है।
- स्टेप 6- अब आपको सर्च IFS कोड के तहत IFS कोड डालना है।
- स्टेप 7- अब आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है।
- स्टेप 8- प्रासंगिक जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेल्पलाइन नंबरऔर संपर्क पता
- हेल्पलाइन नंबर - 0755-6720200 / 0755-6720203
- ईमेल आईडी - msme@mponline.gov.in
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