झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2025 ऑनलाइन आवेदन, पात्रता और लाभ
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झारखंड सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत झारखंड सरकार अपने लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से झारखंड के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए सरकार 25 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी। यह कर्ज कम ब्याज पर दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 40% तक का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। अनुदान की अधिकतम राशि 5 लाख रुपये है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और सखी मंडल उठा सकते हैं।
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत लाभार्थियों को यात्री परिवहन आदि के लिए वाहन खरीदने आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवा अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए बिना गारंटी के ऋण ले सकते हैं। इस योजना के तहत Rs.50000 तक के ऋण पर कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। इस योजना के माध्यम से राज्य की बेरोजगारी दर में कमी आएगी और राज्य के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं को उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देने के लिए 25 लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान किया गया है।
सभी आवेदक जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना online apply करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम “मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड” के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।
अब झारखंड में युवाओं को मिलेगा रोजगार, हेमंत सोरेन सरकार करेगी मदद युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के अपने चुनावी वादे के तहत झामुमो सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (Jharkhand Chief Minister Employment Generation Scheme) शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार देने के लिए 25 लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान किया गया है। हमारे देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों ने कई लाभार्थी योजनाएं दी हैं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड भी उनमें से एक है जिसे झारखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सरकार कम ब्याज दर पर 25 लाख रुपये तक का कर्ज मुहैया कराती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और सखी मंडलसे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को ऋण राशि पर 40% अनुदान मिलेगा। इस योजना के तहत, रुपये तक के ऋण पर कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। 50000/-. जो लोग इस ऋण के लिए आवेदन कर रहे हैं उनकी वार्षिक आय 5 लाख तक नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन झारखंड के बारे में सभी जानकारी हम इस लेख में यहां साझा कर रहे हैं, इच्छुक आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लाभार्थी (Scheme Beneficiaries)
अनुसूचित जनजाति
अनुसूचित जाति
अल्पसंख्यक
पिछड़े वर्ग
लोक निर्माण विभाग
सखी मंडल की बहनें
Jharkhand Rojgar Srijan Yojana कार्यालय आवेदन करने के लिए (Rojgar Srijan Yojana Office to apply)
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किसी एक कार्यालय में जाना होगा।
झारखंड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम (Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation)
राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (State minority finance and development corporation)
झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम (Jharkhand State Scheduled Caste Cooperative Development Corporation)
जिला कल्याण अधिकारी (District Welfare Officer)
झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (Jharkhand State Backward Classes Finance and Development Corporation)
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 40% अनुदान
यह योजना संचालित कम ब्याज पर दी जाएगी। इस योजना के तहत सरकार 40% अनुदान भी देगी। अनुदान की अधिकतम राशि 5 लाख रुपये होगी। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और सखी मंडल उठा सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी को यात्री परिवहन आदि के लिए वाहन खरीदने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
Rs.50,000 तक के लोन की कोई गारंटी नहीं (No guarantee for loans)
झारखंड रोजगार लोन योजना के तहत 50 हजार रुपये तक के कर्ज पर कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय Rs.500000 या उससे कम होनी चाहिए। इस योजना के माध्यम से राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आएगी और राज्य के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना के तहत ऋण राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड के उद्देश्य
यह झारखंड राज्य के निवासियों को रोजगार ऋण प्रदान करने की एक योजना है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवा अपने व्यवसाय के लिए बिना गारंटी के ऋण ले सकते हैं। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार देने के लिए 25 लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान किया गया है।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana की मुख्य विशेषताएं
झामुमो उपाध्यक्ष एवं राज्य परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड से संबंधित जानकारी दी।
इस योजना के तहत सरकार न सिर्फ युवाओं को सस्ते दर पर कर्ज देगी बल्कि इसमें 40 फीसदी अनुदान भी देगी।
यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और सिद्धि मंडल के लिए है।
इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को यात्री परिवहन आदि के लिए वाहन खरीदने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रमुख लाभ
इस कर्ज पर सरकार 40 फीसदी या अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान देगी।
इसके लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
आवेदक के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में झारखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
साथ ही परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
इस योजना से जुड़े लाभ सिख भी ले सकते हैं।
योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, पिछड़ा वर्ग) में रहने वाले बेरोजगार युवा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। (एमएसएमई के लिए लागू)
इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति बिना किसी गारंटी के 50 हजार रुपये का ऋण ले सकता है।
योजना के दौरान कोई भी व्यक्ति 25 लाख रुपये तक का ऋण ले सकता है। और उसे लोन लेने पर 40% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी।
अनुदान की राशि 5 लाख से अधिक नहीं होगी।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड के पात्रता मानदंड
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
सखी मंडल के सर्किलों में इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
इस योजना के तहत 50 हजार रुपये तक के कर्ज पर किसी गारंटी की जरूरत नहीं है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
आधार कार्ड
राशन पत्रिका
उम्र का सबूत
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
मोबाइल नंबर
पते का सबूत
बैंक खाता विवरण
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पंजीकरण कैसे करे ?
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand Online Registration Process : झारखंड सरकार ने अपने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू की है। राज्य में कई युवा नागरिक हैं जो अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी के कारण इसे शुरू नहीं कर पा रहे हैं।
इस योजना के तहत राज्य सरकार स्वरोजगार शुरू करने वाले युवाओं को कम ब्याज दर पर 25 लाख तक का कर्ज देगी। साथ ही इस योजना के तहत 40% (500000) तक अनुदान राशि भी प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ राज्य के उन युवाओं को दिया जाएगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 5 लाख या उससे कम है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का क्रियान्वयन
योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम कार्यालय में अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं. इसके अलावा सभी जिलों के जिला कल्याण अधिकारी के पास भी आवेदन जमा किए जा सकते हैं।
सभी पात्र आवेदक जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र को लागू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें :
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया (Procedure to Apply Online Application Form)
स्टेप 1- निम्नलिखित विभागों में से एक पर जाएँ।
झारखंड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम
झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम
जिला कल्याण अधिकारी
झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
स्टेप 2- विभाग कार्यालय में आपको झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
स्टेप 3- आवेदन पत्र का विवरण ध्यान से पढ़ें और निर्देशों का पालन करें।
स्टेप 4- अब आवश्यक विवरण भरें (सभी विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, जाति, आय, पता और अन्य जानकारी का उल्लेख करें) और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न करें।
स्टेप 5- इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
इस तरह आप Jharkhand Chief Minister Employment Generation Scheme के तहत आवेदन कर सकेंगे।
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हेल्पलाइन नंबर: 0651-2552398
FAQ's
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है?
यह एक राज्य संचालित रोजगार योजना है जिसमें बेरोजगार युवाओं को ऋण प्रदान किया जाता है।
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना किसने शुरू की?
झारखंड राज्य सरकार
मैं झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं?
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को कुछ सरकारी कार्यालयों का दौरा करना होगा और आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा
इस झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
यह योजना राज्य में रोजगार दर बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी