दिल्ली मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन @edistrict.delhigovt.nic.in
Mukhyamantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana 2021 Online Registration | Mukhyamantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana Apply | Delhi Covid-19 Family Financial Assistance Scheme in Hindi
- इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 18 मई को की थी।
- योजना के तहत यदि किसी परिवार में कमाऊ व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार के आश्रितों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- योजना के तहत अनुग्रह राशि के लिए आवेदन करने के लिए कोई आय मानदंड नहीं है।
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मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना क्या है ?
इस महामारी में जिन्होंने अपनों को खोया है, उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता लेकिन इस योजना से हमारी कोशिश इस मुश्किल वक्त में उन परिवारों का साथ देने की है ताकि वे हालातों से लड़कर आगे बढ़ सकें। https://t.co/3UkktG3Icr
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 23, 2021
कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना सहायता की कुल 6 श्रेणियां (Assistance Total 6 categories)
परिवार वित्तीय सहायता योजना के लाभार्थियों का विवरण (Details of Beneficiaries)
पति की मृत्यु के मामले में
- अगर किसी महिला के पति की मौत कोरोना से हुई है तो उसे 2500 रुपए प्रतिमाह आजीवन पेंशन मिलेगी। इसके अलावा पात्र होने पर उन्हें विधवा पेंशन भी दी जाएगी।
पत्नी की मृत्यु के मामले में
- यदि किसी पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो उसे 2500 रुपये की आजीवन पेंशन मिलेगी।
माता-पिता की मृत्यु के मामले में (एकल)
- यदि एक परिवार में बच्चों को पालने के लिए केवल एक माता-पिता (दूसरे माता-पिता की मृत्यु या तलाक के मामले में) थे, तो उनके सभी बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
माता-पिता दोनों की मृत्यु के मामले में
- यदि पति-पत्नी की मृत्यु कोरोना से हुई है तो 25 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों और मृतक के माता-पिता में से किसी एक को पेंशन दी जाएगी। पात्र होने पर माता-पिता भी वृद्धावस्था पेंशन पाने के हकदार होंगे।
पुत्र या पुत्री की मृत्यु के मामले में
- अविवाहित लेकिन कमाने वाले बेटे या बेटी की मृत्यु पर उसके माता-पिता में से किसी एक को 2500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा पात्र होने पर माता या पिता भी वृद्धावस्था पेंशन पाने के हकदार होंगे।
भाई या बहन की मृत्यु के मामले में
- यदि किसी के भाई या बहन की कोरोना से मृत्यु हो गई है और उसका कोई अन्य भाई या बहन आश्रित के रूप में है, या मानसिक रूप से विकलांग है, तो उन्हें भी 2500 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना 2021 के उद्देश्य
- दिल्ली सरकार ने उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार वित्तीय सहायता योजना" शुरू की है, जिन्होंने COVID-19 महामारी के कारण एक सदस्य को खो दिया है। इस योजना के माध्यम से दिल्ली के उन नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हुई है।
- कई परिवार ऐसे भी हैं जहां कमाने वाले सदस्य की COVID-19 के कारण मृत्यु हो गई। ऐसे परिवारों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि के अलावा 2,500 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
- बीमारी के प्रकोप के बाद से दिल्ली में कोविड 19 महामारी के कारण मरने वाले रोटी कमाने वाले के जीवित परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सरकार प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार करेगी। इनके अलावा, राज्य मौजूदा नीति के अनुसार आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने की पुष्टि करता है।
- मृतक के परिवार को प्रत्येक मृत्यु के लिए 50,000 रुपये का अनुग्रह भुगतान देना। राजस्व विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने के बाद, कोविड -19 के कारण मृतक के परिजनों और परिजनों को यह अनुग्रह सहायता दी जाएगी।
Delhi Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana की मुख्य विशेषताएं
- यह योजना दिल्ली के समाज कल्याण विभाग द्वारा 22 जून 2021 को शुरू की गई है।
- Mukhyamantri Arthik Sahayata Yojana का लाभ केवल दिल्ली के स्थायी निवासी ही प्राप्त कर सकते हैं।
- योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास इस बात का प्रमाण पत्र होगा कि उनके परिवार के कमाने वाले की मौत कोरोना से हुई है।
- सरकार प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार करेगी।
- इस योजना के तहत अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए कोई आय मानदंड नहीं है। हालांकि, मृतक और आश्रित दिल्ली का होना चाहिए।
- अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए, मृत्यु को COVID-19 सकारात्मक परीक्षण के एक महीने के भीतर प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा, सरकार उन लाभार्थियों के स्वास्थ्य और शिक्षा की भी देखभाल करेगी, जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है।
- हालांकि, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा कोई आय मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है।
- आवेदकों को इस योजना के तहत अनुग्रह राशि का लाभ उठाने के लिए कोविड -19 सकारात्मक रिपोर्ट और मृतकों का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करना चाहिए।
दिल्ली कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के प्रमुख लाभ
- मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत यदि परिवार के किसी भी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना से हुई है तो मृतक के परिवार के सदस्यों की देखभाल सरकार करेगी।
- समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार, महामारी के बीच एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।
- उन परिवारों को भी 2,500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी, जिन्होंने COVID-19 महामारी के कारण एकमात्र कमाने वाले को खो दिया है।
- सरकार प्रभावित परिवार के सदस्यों को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के रूप में नामांकित करने पर भी विचार करेगी।
- यदि लाभार्थी को किसी अन्य सामाजिक कल्याण योजना जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना आदि का लाभ मिल रहा है तो भी वह मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के पात्रता मानदंड
Delhi Covid-19 Family Financial Assistance Scheme Eligibility
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Mukhyamantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
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मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे ?
ऑनलाइन मुख्यमंत्री कोरोना परिवार आर्थिक सहायता योजना आवेदन पत्र 2021 को लागू करने की प्रक्रिया (Procedure to Apply Application Form )
- स्टेप 1- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल यानी edistrict.delhigovt.nic.in के तहत मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

- स्टेप 2- होमपेज पर, विकल्प “मुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना” लिंक पर क्लिक करें।
- स्टेप 3- आवेदन पत्र पृष्ठ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- स्टेप 4- अब आवश्यक विवरण दर्ज करें (सभी विवरण जैसे बच्चों का नाम, पिता / माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य जानकारी का उल्लेख करें) और दस्तावेज अपलोड करें।
- स्टेप 5- आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
दिल्ली परिवार आर्थिक सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर
HELPLINE NUMBER & CONTACT ADDRESS
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ई-जिला दिल्ली में संपर्क विवरण
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